*Chandigarh MC's F&CC approves key welfare projects, tackles city maintenance & stray cattle concerns*

उपायुक्त ने आदेश जारी सैक्टर, काॅलोनी, हाउसिंग सोसायटी आदि क्षेत्रों में स्थित पार्क प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं 3.30 से 6.50 तक खोल दिए गए है।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी सैक्टर, काॅलोनी, हाउसिंग सोसायटी आदि क्षेत्रों में स्थित पार्क प्रातः 7 से 10 बजे तक एवं 3.30 से 6.50 तक खोल दिए गए है। पार्कों में ट्रैक पर वाकिंग, जोगिंग एवं रनिंग की जा सकती है लेकिन खुले में जीम, योगा एवं अन्य गतिविधियों की अनुमति नहीं है।

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जारी आदेशानुसार पार्को में 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग,  गर्भवती महिलाओं एवं 10 साल से कम आयु के बच्चों के लिए पार्क में आने की अनुमति नहीं है। पार्क में मास्क पहनना अनिवार्य है तथा पार्क में थूकने पर कानूनन सजा एवं जुर्माना किया जा सकता है। सामाजिक दूरी का उचित पालन करना तथा शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू के सेवन की अनुमति नहीं है। 

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नगर निगम आयुक्त एवं सम्पदा अधिकारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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