अलीपुर नग्गल में प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेटलैंड्स {झील} से सटे क्षेत्र को एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5एन1) से संक्रमित घोषित किया है।
पंचकूला, 22 फरवरी- पशु अधिनियम, 2009 में संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण (2009 की 27), की धारा 7 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचकूला के उपायुक्त श्री मुकेश कुमार आहूजा ने गाँव अलीपुर नग्गल में प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेटलैंड्स {झील} से सटे क्षेत्र को एवियन इन्फ्लुएंजा (एच5एन1) से संक्रमित घोषित किया है।
उन्होंने बताया कि उपकेंद्रों से 1 किलोमीटर के दायरे के भीतर के क्षेत्र (ग्राम अलीपुर नग्गल में प्रवासी पक्षियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेटलैंड्स से सटे क्षेत्र) को “इन्फेक्टेड जोन” के रूप में घोषित किया गया है और इससे आगे के क्षेत्र को 1-10 किलोमीटर के दायरे में “सर्विलांस जोन” के रूप में घोषित किया गया है।
श्री आहूजा ने बताया कि अलर्ट ज़ोन के साथ-साथ सर्विलांस जोन के क्षेत्रों में, किसी भी पक्षी के अंडे या एवियन प्रजातियों के फ़ीड,जो पोल्ट्री, बतख, टर्की, गिनी फाउल आदि को उपरोक्त वर्णित क्षेत्र से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, मुक्त क्षेत्रों से स्वस्थ पक्षी, अंडे या फ़ीड उपरोक्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।