*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिये जिला मे 40 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने का निर्धारित किया गया लक्ष्य

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पंचकूला, 1 मई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा चलाई जा रही व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिये जिला मे 40 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है  जिसमें 20 अन्य श्रेणी व 20 अनुसूचित जाति के लाभार्थी शामिल हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुये निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उसके परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता न हो, वे इस योजना के अंतर्गत 1.50 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 25 प्रतिशत (अधिकतम 10,000 रुपये अन्य श्रेणी व 25000 रुपये अनुसूचित जाति) अनुदान राशि दी जाती है जबकि 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ता है। शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैकों से करवाई जाती है।

उन्होंने बताया कि यह ऋण सुविधा शहरी/ग्रामीण लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियां जैसे-सिलाई, कढ़ाई, करियाना, मनियारी, रेडीमेट गारमेंटस, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बुटीक व जनरल स्टोर इत्यादि के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला कार्यालय हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स बिल्डिंग, रैली सेक्टर-12ए, पंचकूला फोन नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया जा सकता है।

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