मतदान के दिन जलपान परोसने वाले का खर्च होगा चुनावी खर्च में शामिल और आचार संहिता के उलघंन की कार्यवाही भी लाई जायेगी अमल में -डाॅ. मनदीप सिंह
पंचकूला 11 मई

चुनाव खर्च पर्यवेक्षक डाॅ. मनदीप सिंह ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान केंद्रो के बाहर मतदाताओं के लिये जलपान की व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विडियो विवीगं टीमों के माध्यम से ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी और यदि इस तरह का कोई मामला पाया गया तो जलपान के खर्च को सम्बधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा आचार संहिता के उलघंन के नियमों के तहत भी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
चुनाव खर्च पर्यवेक्षक डाॅ. मनदीप सिंह ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल मतदान केंद्रो के बाहर मतदाताओं के लिये जलपान की व्यवस्था नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि विडियो विवीगं टीमों के माध्यम से ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखी जायेगी और यदि इस तरह का कोई मामला पाया गया तो जलपान के खर्च को सम्बधित प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा आचार संहिता के उलघंन के नियमों के तहत भी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
उन्होंने कहा कि बस अडडो व रैलवे स्टेशनो पर भी नशे और नकद राशी के आवागमन की घटनाओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की वस्तियों में धन व शराब के वितरण जैसी घटनाओं पर विशेष नजर रखी जा रही है।
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