MC Chandigarh removes ropes and obstructions from street light poles to ensure public safety

बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलेगी 30 प्रतिशत की छूट : जिला नगर आयुक्त डा. किरण सिंह

सिरसा, 01 जून।

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नगरपरिषद कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने पर ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहले यह छूट 10 प्रतिशत थी, जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर तीस प्रतिशत कर दिया है। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे शीघ्र इसे जमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।


जिला नगर आयुक्त डा. किरण सिंह ने बताया कि हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी सरकार की इस छूट के बारे में जानकारी दें। जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा करवाएं।

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