State-Level Workshop on AISHE Survey 2024–25 Concludes in Panchkula

कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया

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पंचकूला 27 अप्रैल-       उपायुक्त  मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर पंचकूला के सेक्टर-15 मकान नंबर 67 से मकान नंबर 2303, सैक्टर-16 में मकान नंबर  133 से मकान नंबर  1035 तक, सेक्टर-21 मकान नंबर 8  से 2706 मकान नंबर  तक और आईटीबीपी भानु के ट्रेनिंग कैंप को कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन एरिया में लोगों के इकठ्ठा होने, लोगो के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन एरिया में मार्किट, शाप्स, धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को  महामारी घोषित किया भारत सरकार  और  गृह मंत्रालय व एमएचए और हरियाणा सरकार की की गाईडलाईन दो गज की दूरी मास्क जरूरी सभी को इसकी पालना करनी  चाहिए।  

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जारी आदेशानुसार मैक्रोकंटेनमेंट जोन में नगर निगम आयुक्त सेनीटाईज करने के अलावा ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन करेंगें। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें। पर्याप्त संख्या में हेल्थ विभाग के डॉक्टरों की टीम, पेरामेडिकल स्टाफ डोर तो डोर स्क्रीनिंग और इन एरिया में मरीजों की मॉनिटरिंग का काम करेगी और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता शहरी विकास प्राधिकरण एवं कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई व कार्यकारी अभियंता उतर हरियाणा बिजली निगम को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  जारी आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें । इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।