*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

उपायुक्त ने पंचकूला में कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक हिदायतें देते हुए बताया कि जिला में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है तथा लोगों को सचेत एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।

पंचकूला, 13 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पंचकूला में कोरोना वायरस के संबंध में आवश्यक हिदायतें देते हुए बताया कि जिला में स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है तथा लोगों को सचेत एवं जागरूक रहने की आवश्यकता है।


उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि स्वच्छता को अपनाते हुए इस पर काबू पाया जा सकता है। इसलिये प्रत्येक नागरिक को दिन में कई बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। इसके अलावा ऐसे हैंडवाॅश का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें एल्कोहल की मात्रा शामिल हो।
उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार 31 मार्च तक विश्वविद्यालय और काॅलेज संस्थान बंद कर दिये गये है। इसके लिये विश्वविद्यालयों के वायस चांसलर और सभी प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिये भी निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि जारी ओदशानुसार पंचकूला स्थित सभी काॅलेज व संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे।


उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाये गये आॅईसोलेशन वार्ड में अब तक 80 व्यक्तियों को कोरोना से संबंधित उपचार के लिये भर्ती किया गया, इनमें से अधिकांश की 14 दिन की अवधि पूरी होने पर छुट्टी दी जा चुकी है। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिये घर-घर पैंपलेट वितरित किये गये है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिये गये है कि वे कोरोना से संबंधित किसी भी तरह की शिकायत व समस्या मिलने पर तुरंत प्रभाव के कार्रवाही करें। जिला के सेक्टर-6 स्थित नागरिक अस्पताल में फ्लू कोर्नर तथा सीएचसी रायपुररानी व कालका में भी विशेष अलगाव वार्ड बनाये गये है। इसके अलावा जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीम का गठन किया गया है। यह टीम 24 घंटे सातों दिन संदिग्ध रोगियों की जांच का कार्य कर रही है। विभाग द्वारा हैल्प लाईन नंबर 9779494643, 8054007102 व 0172-2573907 भी जारी किये गये है। कोई भी व्यक्ति इन नंबरों पर संपर्क स्थापित कर जानकारी हासिल कर सकता है।


उपायुक्त ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पूरे विश्व में कोरोना को महामारी घोषित कर दिया गया है। इसके लिये राज्य में भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 लागू कर दिया गया है और कोरोना से संबंधित लोगों को चिकित्सा के साथ साथ होम केयर के निर्देश दिये गये है।

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