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हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है

पंचकूला, 3 जुलाई- हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

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इस संबंध में जानकारी देते हुये महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक श्री विजय सैनी ने बताया कि स्कीम के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 55 वर्ष है इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये व अवधी 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

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उन्होंने बताया कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आॅटो, ई-रिक्शा, मसाला/आचार इकाईयां/खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंटस गारमेंटस, कम्प्यूटर जांच वक्र्स इत्यादि या जिन कार्यों को महिलायें करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यो के लिये ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जायेगी ताकि महिलाओं को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होंने बताया इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, एससीओ 30, प्रीत काॅम्पलैक्स, सेक्टर-12ए रैली, पंचकूला दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क कर सकते है।