*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

’हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए महिलाओं को बैंको के माध्यम से 3 लाख रूपये तक की उपलब्ध करवायी जाती है ऋण सुविधा ’

  • 18 से 60 वर्ष तक की महिलाएंे उठा सकती हैं इस ऋण सुविधा का लाभ

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पंचकूला, 20 अगस्त। हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यकितगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से 3 लाख रूप्ये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है, जिसमें जिला पंचकूला के लिए 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के अंर्तगत जिन महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रूपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वो इस योजना के लिए पात्र होंगी।

उन्होने बताया कि कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के उपर लगे ब्याज की प्रतिपुर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रूपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

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