*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वित वर्ष 2019-20 में 343 जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिये 95 लाख 96 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

पंचकूला, 6 दिसंबर-  हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत वित वर्ष 2019-20 में 343 जरूरतमंद परिवारों को बेटियों की शादी के लिये 95 लाख 96 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। 

यह जानकारी देते हुए उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी के लिये 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, जिसमें 46 हजार रुपये की राशि पहली किस्त के रूप में दी जाती है जबकि शेष 5 हजार रुपये की राशि शादी का पंजीकरण करवाने के बाद दी जाती है। इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों को बेटी की शादी पर इस योजना के तहत 11 हजार रुपये का शगुन दिया जाता हैं, जिसमें से 10 हजार रुपये प्रथम किस्त के रूप  में तथा एक हजार रुपये शादी के पंजीकरण के बाद दी जाती है। 

उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग बीपीएल की विधवा महिलाओं को बेटियों की शादी के लिये 51 हजार रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत एक विधवा को 46 हजार रुपये की प्रथम किस्त दी जाती है। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों को भी बेटी की शादी के लिये 11 हजार रुपये का शगुन दिया जाता है। 

उपायुक्त ने बताया कि डाॅ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी छात्रवृति योजना के तहत 37 लाभपात्रों को 2 लाख 97 हजार रूपये की राशि दी गई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 60 प्रतिशत व शहरी क्षेत्रों के मैट्रिक, 10$2 व स्नातक पास युवाओं को 8 से 12 हजार रूपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पिछड़े वर्ग के श्रेणी ए व बी के  ग्रामीण क्षेत्रों मेें 75 व शहरी क्षेत्रों में 80 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले तथा चार लाख रूपए तक वार्षिक आमदनी वाले इस योजना का लाभ ले सकते है।   

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