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स्वास्थ्य विभाग ने तय किए प्राईवेट लैब्स में होने वाले कोरोना टेस्ट के रेट : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण

सिरसा, 07 अक्तूबर।

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                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए रेट निर्धारित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्राईवेट लैब में करवाए जाने वाले कोरोना टेस्ट के चार्ज को सीमित कर दिया है, इसके साथ यह सख्त हिदायत जारी की है कि कोई भी लैब तय चार्ज रेट से ज्यादा की वसूली नहीं कर सकती।


                उपायुक्त बिढ़ाण ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए हरियाणा में कोई भी लैबोरेट्री 1200 रूपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। 1200 रूपए में ही जीएसटी और हैंडलिंग चार्जेस सैंपल लेने तक शामिल होंगे। वहीं रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की रेट पहले ही 650 तय हैं तथा एलिसा टेस्टिंग की कीमत 250 रूपये भी पहले ही फिक्स हैं। साथ ही सभी लैबोरेट्री संचालकों को कोविड-19 के तहत जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की पालना करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड के भागी होंगे।

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