*MC Chandigarh forms 18 flood control teams and 7 control rooms for monsoon preparedness*

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय व भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको के सहयोग से जिला रेडक्राॅस सोसाईटी द्वारा पंचकूला के सभी खण्डों में 16 से 20 मार्च तक जांच एवं मापतोल शिविर आयोजित किए जाएगें।

पंचकूला, 6 मार्च- उपायुक्त एवं जिला रेडक्राॅस सोसाईटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एल्मिको के सहयोग से जिला रेडक्राॅस सोसाईटी द्वारा पंचकूला के सभी खण्डों में 16 से 20 मार्च तक जांच एवं मापतोल शिविर आयोजित किए जाएगें। इन शिविरों को सफल बनाने के लिए रेडक्राॅस के साथ-साथ अन्य विभागों के अधिकारियों की डयूटी लगाई गई हैं। ताकि जिला में कोई भी पात्र व्यक्ति कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण लेने से वंचित न रहे।


उपायुक्त ने बताया कि खण्ड स्तर पर आयोजित इन शिविरों में दिव्यांग व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों की जांच एवं पहचान का कार्य किया जाएगा ताकि उन्हें आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जा सके। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की इस एल्मिको के सहयोग से जिला में पहले भी ऐसे व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण मुहैया करवाए गए है अब दोबारा से जरूरतमंद व्यक्तियों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 16 मार्च को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पिंजौर, 17 मार्च को राजकीय बहुतकनीकी संस्थान मोरनी तथा 18 मार्च को सामुदायक केन्द्र बरवाला में जांच शिविर लगाए जाएगें।


उपायुक्त ने बताया कि सोसाईटी द्वारा 19 मार्च को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय रायपुररानी तथा 20 मार्च को जिला रेडक्राॅस वृद्ध आश्रम सैक्टर-15 पंचकूला में जांच एवं मापतोल शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन शिविरों में ट्राईसाईकिल, व्हील चेयर, सुनने की मशीन, कृत्रिम अंग, बैसाखी एवं सहायक उपकरण, कृत्रिम दांत एवं जबड़ा, तिपाई एवं चैपाई पौड़, चश्मा, चलने हेतु हाथ की छड़ी, कोहनी वाली बैसाखी आदि उपकरण प्रदान करने के लिए दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों का चयन किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि शिविर में भाग लेने के लिए 2 पासपोट साईज की फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र व आधार कार्ड की फोटो, बीपीएल कार्ड, वरिष्ठ नागरिक कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा तहसीलदार व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की प्रतियां साथ लेकर आना अनिवार्य है।

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