*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

सहायक नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत काॅलोनी में निर्माणाधीन 4 डीपीसी को गिराया गया

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पंचकूला, 29 मार्च- सहायक नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा अर्बन एरिया में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में लगभग 1.5 एकड़ में विकसित की गई अनाधिकृत काॅलोनी में निर्माणाधीन 4 डीपीसी को जेसीबी मशीन द्वारा गिराया गया। इस कार्यवाही में सहायक नगर योजनाकार पंचकूला, श्री अशोक कुमार व श्री कुलदीप, नायब तहसीलदार, रायपुररानी बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।
इस संबंध में जानकारी देते हुए सहायक नगर योजनाकार, पंचकूला श्री अशोक कुमार ने बताया कि इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले कारण बताओ नोटिस व रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिये गये थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है।
उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सी.एल.यू./लाईसेंस की अनुमति लिए बिना काटी गई काॅलोनियों में मकान या दुकान ना लें, ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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