*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

शिशु पालना गृह में नवजात बच्चों को पालन के साथ दिया जाता है सरंक्षण – मोनिका गुप्ता

बच्चे को जे.जे.एक्ट 2015 के तहत स्वेच्छा से कानूनी प्रक्रिया द्वारा भी समर्पण कर सकते है

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पंचकूला, 28 दिसंबर – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि जिला में बाल देखरेख संस्थान, शिशु ग्रह, बाल निकेतन, बाल सदन सहित चार शिशु पालना गृह चलाए जा रहे है। इनमें नवजात बच्चों को पालन के साथ सरंक्षण भी किया जाता है और किसी इच्छुक परिवार को कानून प्रक्रिया से गोद दे दिया जाता है।

उपायुक्त ने बताया कि पंचकुला ज़िले मे नवजात बच्चों को कूड़े- कचरे के डब्बे व झाड़ियों में फेंके जाने के मामले संज्ञान में आ रहे है। जो कि एक घिनौना और क़ानूनन अपराध है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई अनचाहा बच्चा जन्म ले रहा है और उसे रखना नहीं चाहते तो आप महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला द्वारा ज़िले के बाल देखरेख संस्थान शिशु ग्रह सेक्टर-15, बाल निकेतन सेक्टर-2, बाल सदन सेक्टर- 12 A, आशियाना सेक्टर-16 के शिशु पालना गृह मे छोड़ सकते है। इनमें बच्चे का संरक्षण और पालन किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि इन शिशु पालना केंद्रों पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा वहां पर छोड़ा हुआ बच्चा जीवित भी रहेगा और उसका पूर्ण देखरेख सरंक्षण भी होगा तथा किसी इच्छुक परिवार को कानून प्रक्रिया के तहत गोद दे दिया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि बाल कल्याण समिति व ज़िला बाल संरक्षण ईकाई पंचकुला न्यू मिनी सचिवालय के कमरा नंबर 12 व 14 तथा दूरभाष नंबर 0172-2582220 पर संपर्क करके बच्चे को जे.जे.एक्ट 2015 मे स्वेच्छा से कानूनी प्रक्रिया द्वारा भी समर्पण कर सकते है जोकि पूर्ण रूप से वैध है।

उन्होंने बताया कि यदि कोई भी जिले का नागरिक ऐसे बच्चे की जानकारी देना चाहते है या बच्चा छोड़ना चाहते है तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, 112 पर भी संपर्क कर सकते है। जिला के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि उनके आस पास यह जानकारी हर उम्र वर्ग तक के लोगों तक भी अधिक से अधिक पहुंचाए।

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