*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

राज्यों से आने वाले वे व्यक्ति जो जिला सिरसा से होकर अपने गंतव्य (अन्य जिला/राज्य) की ओर जा रहे हैं तथा उनके पास वैध मुवमेंट पास / अथोरिटी लैटर है तो ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी।

सिरसा, 3 मई।

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               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला सिरसा की सीमाएं पंजाब व राजस्थान से लगती हैं जिसमें पंजाब के जिले मानसा, बठिंडा, मुक्तसर व फाजिल्का तथा राजस्थान राज्य के जिला हनुमानगढ शामिल है। ऐसे में प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र व आमजन की आवाजाही लॉकडाउन की पालना को प्रभावित कर सकते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव की संभावना बढ़ा सकते हैं।

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                   उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों से आने वाले वे व्यक्ति जो जिला सिरसा से होकर अपने गंतव्य (अन्य जिला/राज्य) की ओर जा रहे हैं तथा उनके पास वैध मुवमेंट पास / अथोरिटी लैटर है तो ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। ये नियम उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जिनके आवास जिला सिरसा की सीमा के भीतर हैं, लेकिन कटाई / बुवाई आदि के लिए सीमा पार स्थित अपने कृषि फार्मों / खेतों में जाना पड़ता है। सीमा व नाकों पर ऐसे व्यक्तियों के का पूर्ण ब्यौरा (आना-जाना, समय व मोबाइल नम्बर) देना होगा। इसके लिए उपमंडल अधिकारी नागरिक सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद व कालांवाली को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्यों में कार्य करने वाले कर्मचारी चाहें वे सरकारी, पब्लिक, प्राइवेट सैक्टर या केंद्रीय व जनरल पब्लिक सैक्टर में काम कर रहे हैं वे उसी कैंपस या उसके आसपास के क्षेत्र में ही अपने रहने की व्यवस्था करें तथा किसी भी स्थिति में राज्य की सीमा को पार न करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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