*MC Chandigarh forms 18 flood control teams and 7 control rooms for monsoon preparedness*

यूएचबीवीएन के  उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य सितंबर माह में विभिन्न स्थानों का करेंगे दौरा

*उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने के साथ पुरानी शिकायतों पर की जाएगी सुनवाई *

*उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध *

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पंचकूला़, 03 सितंबर – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य सितंबर माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने बताया कि मंच के सदस्य, 05 सितंबर को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 07 को ऑपरेशन सर्कल पंचकूला, 09 को ऑपरेशन सर्कल करनाल, 12 को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र, 14 को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 16 को ऑपरेशन सर्कल यमुनानगर, 19 को ऑपरेशन सर्कल रोहतक, 21 को ऑपरेशन सर्कल पंचकूला, 22 को ऑपरेशन सर्कल सोनीपत, 27 को ऑपरेशन सर्कल झज्जर और 29 सितंबर को ऑपरेशन सर्कल अंबाला में सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा क्षेत्रीय दौरे को छोड़कर कार्यालय आने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण सीजीआरएफ मुख्यालय पर प्रातः 9 बजे से सायं 05 बजे तक होगा।


उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के  अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।

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