IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

मातृशक्ति उधमिता योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओ को दिया जा रहा है 3 लाख का ऋण – डा. यश गर्ग*

*रिक्शा, टैक्सी, सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, बिस्कूट, हैण्डलूम, बैग बनाने, कैटींन सर्विस का काम कर सकते हैं शुरू – उपायुक्त*

*समय पर भुगतान करने पर मिलेगा तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज का अनुदान*

For Detailed

पंचकूला, 21 अक्तूबर – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से मातृशक्ति उधमिता योजना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लागू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला के लिये 40 लाभार्थियों को लोन देने लक्ष्य रखा गया है। 

डा. यश गर्ग ने बताया कि योजना के अन्तर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम हो। केवल हरियाणा की महिला उद्यमी तथा ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उघमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो, वो इस योजना की पात्र होगी। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का भुगतान किया गया हो। उन्होंने बताया कि योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा दी जायेगी। योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। 

उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैल्यून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस इत्यादी का अपना काम शुरू कर सकती है। 

उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज आवेदन के साथ जमा करवाने होंगे। इन दस्तावेजों में आवेदन पत्र, राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट, ट्रेंनिग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल रहेगा। उन्हांने बताया कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक, हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

https://propertyliquid.com