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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्राईवेट प्ले स्कूलों के लिये जारी की गई हिदायतें

सभी प्राईवेट प्ले स्कूलों को एनसीपीसीआर की हिदायतों की अनुपालना में करवाना होगा पंजीकरण

10 जनवरी 2023 तक करवा सकते है पंजीकरण-जिला कार्यक्रम अधिकारी

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पंचकूला, 22 दिसंबर-   हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला में प्राईवेट प्ले स्कूलों को नेशनल कमीशन फाॅर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राईटस (एनसीपीसीआर) की हिदायतों की अनुपालना में पंजीकरण करवाने के निर्देश दिये गये हैं।


इस संबंध में जानकारी देते हुये जिला कार्यक्रम अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि ऐसे प्ले स्कूल जिन्होंने अब तक (एनसीपीसीआर) की हिदायतों के अनुसार पंजीकरण नहीं करवाया है उन्हें 10 जनवरी 2023 तक पंजीकरण  करवाने के लिये कहा गया है।  उन्होंने कहा की जिला पंचकूला में जितने भी प्राईवेट प्ले स्कूल चलाये जा रहे है, वो एनसीपीसीआर की हिदायतों के अनुसार ही होने चाहिये।


उन्होंने बताया कि पंजीकरण के  लिये प्ले स्कूल अपना प्रस्ताव संबंधित ब्लाॅक के महिला वं बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा करवा सकते है। प्रस्ताव महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पिंजौर नजदीक वाइट हाउस पिंजौर,  महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मोरनी नजदीक पीएनबी बैंक मोरनी हिल्स, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुररानी पुराना किला रायपुररानी व महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी बरवाला अंबाला रोड बरवाला में जमा करवाये जा सकते है।

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