जब महिलाएं बिना दबाव के निर्णय लेने में सक्षम होगी तभी वास्तव में सशक्त होंगी-राकेश कुमार आर्या

महामारी एक्ट के तहत आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट किए निर्धारित

सरकार ने महामारी एक्ट 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित मेंं आरटी-पीसीआर टेस्ट के रेट पुन: निर्धारित किए हैंं। प्राइवेट लैब संचालकों को तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा पुन: निर्धारित किए गए रेट के हिसाब से ही आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा।

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इस बारे जानकारी देते हुए जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि आरटी-पीसीआर के सैंपल प्राइवेट अस्पताल, लैब या उनके द्वारा संचालित केंद्र पर लेने के अधिकतम रेट 450 रुपये निर्धारित किए हैं। मरीज के घर से सैंंपल लेने की अधिकतम दर 650 रुपये निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि ये अधिकतम रेट हैं और निर्धारित दरों में टैक्स, परिवहन, पैकिंग आदि सब शामिल हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्राइवेट लैब संचालकों को कोविड-19 का सैंपल लेते समय सरकार की ओर से कोविड प्रॉटोकॉल के तहत जारी गाइडलाइन की भी अनुपालना करनी होगी।  

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उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव ही बेहतर इलाज है। इसलिए शासन-प्रशासन की ओर से जनहित मेंं समय-समय पर जारी की जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें।

अतिआवश्यक होने पर घर से बाहर मास्क लगाकर निकलें। बार-बार हाथ धोते रहें। दो गज की सामाजिक दूरी बनाएं रखें। खुले मेंं न थूकें। खांसी, बुखार, सांस लेने मेंं परेशानी या कोरोना संक्रमण के अन्य लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत अपने डाक्टर से परामर्श करें या स्वास्थ्य केंद्र पर पंहुचकर अपना टेस्ट करवाएं। घर-घर सर्वे के लिए टीमें गठित की गई है। इन टीमों को अपने स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देकर स्वयं और परिवार की सुरक्षा करें।