29 अप्रैल से 14 मई तक मैक्सिकों सिटी में आईटीएफ वल्र्ड चैंपियनशिप का किया जाएगा आयोजन

महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के अगले आदेश जारी, 31 मई तक रहेंगे प्रभावी

फतेहाबाद, 23 मई।

For Detailed News-

हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन एवं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22(2) के तहत प्रद्दत शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक और सप्ताह के लिए यानी आगामी 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि 2 मई और 9 मई के आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। नए नियमानुसार हरियाणा में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है।

उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के जारी किए गए आदेशानुसार बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी और बड़े बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएंगी। उपायुक्त ने बताया कि नई एसओपी का नियम शराब ठेकों पर भी लागू होगा और सम-विषम दिन के अनुसार नंबर आने पर शराब के ठेके खुल सकेंगे। नये नियमानुसार जिला में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है।

https://propertyliquid.com

उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दुकानदार निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को बंद करेंगे व खोलेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने संबंधित एसडीएम को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।