*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के आगामी आदेश जारी 31 मई प्रभावी …..उपायुक्त

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पंचकूला, 24 मई। उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति के चेयरपर्सन एवं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 22 (2) के अंतर्गत महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को आगामी 31 मई 2021 सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। गत 2 व 9 मई को पारित किए गए आदेशानुसार ही लॉकडाउन जारी रहेगा। लागू किए गए नए नियमानुसार प्रदेश में मॉल खोलने की इजाजत नहीं है।


उपायुक्त ने बताया कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के जारी किए गए आदेशानुसार बाजारों से बाहर की दुकानें दिन में नाइट कफ्र्यू से पहले खुल सकेंगी और बाजारों में सम-विषम फॉर्मूले के अनुसार दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोला जा सकेगा।


कालका व पिंजौर नगर परिषद क्षेत्र में पूर्व एवं उत्तर दिशा की दूकाने ओड एवं पश्चिम एवं दक्षिण दिशा वाली दूकाने इवन मोड पर प्रातः 7 से दोपहर 12 बजे तक खोली जाएगंी। नए नियमानुसार जिला में मॉल खोलने की अनुमति नहीं है।


उपायुक्त ने बताया कि जिला में आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फेस्क मास्क आदि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों की कड़ाई से अनुपालना करनी होगी।

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उपायुक्त ने बताया कि आदेशानुसार संबधित क्षेत्रों के एसडीएम ओवर आल इंचार्ज होंगे और पूरी निगरानी रखेंगे। पूलिस उपायुक्त निगरानी एवं सतर्कता बरतने के लिए टीमों का गठन करेंगे। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।