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महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा आगामी 5 जुलाई तक रहेगा प्रभावी : जिलाधीश विनय प्रताप सिंह

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-शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी – जिलाधीश*

जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि को आगामी 5 जुलाई की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। 

नई हिदायतों के अनुसार शोधार्थी विश्वविद्यालय कैंपस में प्रयोगशालाओं का प्रयोग कर सकेंगे तथा इस दौरान कोरोना नियमों की अनुपालना करनी होगी।

 आज जारी आदेशों के अनुसार सभी दुकानों को अब सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही कोविड-19 के नियमों की पालना करते हुए सुबह 10 बजे से रात्रि 8 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार (होटल अथवा मॉल में स्थित हैं) सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खोलने की इजाजत है, लेकिन कोविड गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। होटल, रेस्टोरेंट व फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक रहेगी। जिला में स्थित धार्मिक स्थल एक समय में 50 लोगों की उपस्थिति के साथ खुल सकते हैं और उक्त अवधि में एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी की पालना, मास्क का उपयोग व अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना होगा।

जिलाधीश ने बताया कि कॉर्पोरेट ऑफिसों में सभी कर्मचारी आ सकते हैं, जिसमें कोविड गाइडलाइन की गंभीरता से पालना करनी होगी। विवाह समारोह में व अंतिम संस्कार के दौरान 50 लोग शामिल हो सकते हैं जबकि विवाह समारोह में बारात की अनुमति नहीं होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस, रेस्टारेंट, बॉर में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक की रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नई गाइडलाइन के अनुसार जिम सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति रहेगी तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों, उद्योगों को कार्य करने की अनुमति है, हालांकि उन्हें कोविड-19 के तहत निर्धारित मानदंडों की कड़ाई से पालन करनी होगी।

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उन्होंने बताया कि स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी खेल परिसर में सामाजिक दूरी, नियमित सेनिटाइजेशन व कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। स्वीमिंग पुल व स्पा बंद रहेंगे। जारी हिदायतों अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर व क्रेच आगामी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। 

जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त/जिला नगर आयुक्त सुनिश्चित करेंगे कि नगरपालिकायें इन आदेशों व दिशा निर्देशों का दुकानदारों में प्रचार प्रसार करेंगी। पुलिस उपायुक्त इन आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये इंस्पैक्शन टीम का गठन करेंगे। इसके अलावा उपमंडल अधिकारी (ना0) पंचकूला व कालका प्रतिदिन गतिविधियों पर निगरानी रखने और आदेशों की सख्त पालना सुनिश्चित करने के लिये अपने अपने अधिकार क्षेत्रों में इंचार्ज होंगे। सभी इंन्सीडेंट कमांडर अपने-अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करने के लिये उतरदायी होंगे।

उन्होंने कहा कि इन आदेशो की उल्लघ्ंाना करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।