*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

जिलाधीश ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकारी कार्यालयों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

-आगामी 20 जनवरी तक रहेंगे लागू

– दिव्यांग व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में न आकर घर से कार्य करने की होगी छूट

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पंचकूला, 5 जनवरी- जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर सरकारी कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो आगामी 20 जनवरी तक लागू रहेंगे।
जारी दिशा-निर्देशानुसार अवर सचिव स्तर से नीचे के अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ उपस्थित होंगे तथा शेष 50 प्रतिशत घर से काम करेंगे। इसके लिए सभी संबंधित विभाग अपना-अपना रोस्टर तैयार करेंगे। अवर सचिव, समान स्तर तथा इससे उपर के सभी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे।


दिव्यांग व्यक्तियों तथा गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में न आकर घर से कार्य करने की छूट होगी। लिफ्टों और गलियारों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अलग-अलग समय में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा और इसी प्रकिया को शाम को कार्यालय से जाते समय अपनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को कंटेनमेंट जोन के डीनोटीफाईड होने तक कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाएगी। जो अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय में न आकर घर से कार्य कर रहे हैं, उन्हें दूरभाष तथा संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा।


जारी आदेशानुसार जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी तथा लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें जब तक अत्याधिक आवश्यक न हो, नहीं की जाएंगी। कार्यालयों में आने वाले सभी अधिकारी व कर्मचारी कोविड उचित व्यवहार जैसे मास्क पहनना, सेनीटाईजर से नियमित हाथ साफ करते रहना तथा सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालयो में आगंतुकों/बाहर से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को उचित रूप से नियंत्रित किया जायेगा। इसके साथ-साथ विभागाध्यक्षों/कार्यालय प्रमुखों द्वारा कार्य स्थल की नियमित साफ-सफाई तथा सैनीटाईजेशन सुनिश्चित करवाई जाएगी।

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जिला पुलिस उपायुक्त, लघु सचिवालय की नई और पुरानी बिल्डिंग में आगंतुकों और बाहरी लोगों के प्रवेश को उपयुक्त रूप से नियंत्रित  करना सुनिश्चित करेंगे।