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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस पर अधिवक्ताओं व पीएलवी की कार्यशाला का आयोजन

सिरसा, 26 नवंबर।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस पर अधिवक्ताओं व पीएलवी की कार्यशाला का आयोजन


             हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज स्थानीय एडीआर भवन के बैठक कक्ष में संविधान दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी व समझाई गई। कार्यशाला में अधिवक्ता कृष्ण कुमार लांबा ने संविधान के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संविधान दिवस पर अधिवक्ताओं व पीएलवी की कार्यशाला का आयोजन


                 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरपर्सन व जिला एवं सत्र न्यायधीश डा. आरएन भारती ने बताया कि संविधान की प्रस्तावना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 भी संविधान के अनुच्छेद 39(ए) की ही देन है। इसके अलावा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, मूल अधिकारों का दायरा बहुत बड़ा एवं मूल कर्तव्यों की व्यापकता भी है। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय व समता पर पूर्ण रूप से खरा उतरता है, इसलिए हमें संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले कर्तव्य में संविधान की पालना करना है।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि संविधान दिवस को व्यापक रूप में मनाने व संविधान बारे में आमजन को कानूनी जागरूकता देने के लिए अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलेंटीयर की टीमों को गठन किया गया है। इसी कड़ी में आगामी 29 नवंबर को सिरसा जिले के चार स्कूल महाराजा अग्रसेन सीनियर सकेंडरी स्कूल, सैंट जेवियर स्कूल, सतलुज स्कूल व डीएवी स्कूल में प्रश्नोतरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जिले के विभिन्न गांवों के स्कूल व कॉलेज में 13 अप्रैल 2020 तक भी संविधान दिवस के रूप में विभिन्न कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को रेडियों व टीवी के माध्यम से भी जागरूकता प्रदान की जाएगी। इस कार्यशाला में स्थाई लोक अदालत के सदस्य प्रदीप गुर, अधिवक्ता व पैरालीगल वोलंटीयर उपस्थित थे।

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