*Prime land freed from encroachments in Manimajra by MC Chandigarh*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव संबन्धित सामग्री पर नाम और पता अवश्य लिखें

किसी भी उल्लंघन पर मुद्रण प्रेस का लाइसेंस रद्द करने सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी

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पंचकूला 23 अगस्त – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने जिले के सभी मुद्रकों और प्रकाशकों को निर्देश दिए हैं कि वे चुनाव संबन्धित प्रकाशित की जाने वाले किसी भी पंपलेट, पोस्टर और ऐसी अन्य सामग्री पर अपना नाम और पता अवश्य लिखें। विधानसभा आम चुनाव-2024 का मतदान 1 अक्टूबर 2024 को होना है ।

   उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी मुद्रकों / प्रकाशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अनके द्वारा मुद्रित किए जा रहे किसी भी चुनाव पंपलेट, पोस्टर और ऐसी अन्य सामग्री पर प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता अवश्य लिखें। इसके अलावा, उन्हें मुद्रित सामग्री की एक प्रति तथा प्रकाशकों की घोषणा सीधे नोडल अधिकारी, व्यय निगरानी समिति को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, तथा इसकी एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचकूला के कार्यालय को ईमेल आईडी [email protected] तथा [email protected] के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर राज्य के प्रासंगिक कानूनों के तहत मुद्रण प्रेस का लाइसेंस रद्द करने सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की उप धारा (1) या उप धारा (2) के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, उसे छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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