IGNOU extends Fresh Admission (except for Semester-based and Certificate Programme) & Re-Registration up to 30 th September, 2025

जिला नगर योजनाकार पंचकूला की टीम ने गांव चरनियां, बाड़ व खेड़ांवाली में अनाधिकृत निर्माणों को गिराया

For Detailed News-

पंचकूला, 15 दिसंबर- जिला नगर योजनाकार पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियंत्रित क्षेत्र एक्ट अर्बन एरिया एक्ट के तहत गांव चरनियां, बाड़ खेड़ांवाली की राजस्व संपदा में विकसित किए गए अनाधिकृत निर्माणों को गिराने का अभियासन चलाया गया, जिसके तहत अनाधिकृत रूप से विकसित की गई 3 दुकानों व 2 निर्माणाधीन मकानों को गिराया गया।


इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज व श्री अमित शर्मा, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पिंजौर बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट मैजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई.) के कनिष्ठ अभियंता दीपक व किसी भी किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद रहा। लोगों द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।

https://propertyliquid.com


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमती प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी कॉलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा गा्रम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिये बिना कोई भी अवैध निर्माण या कॉलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। अतः जनता से अनुरोध किया जाता है कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें, जिससे आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ न हो।