*Chandigarh Shines in Swachh Survekshan 2024–25; Enters the Super Swachh League Cities*

जिला नगर योजनाकार द्वारा  रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में विकसित की गई एक दुकान को जेसीबी मशीन द्वारा गिराया गया

For Detailed

पंचकूला, 12 दिसंबर- जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट अर्बन एरिया में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में विकसित की गई एक दुकान को जेसीबी मशीन द्वारा गिराया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार, पंचकूला, श्रीमति गुंजन वर्मा,  श्री वीरेंद्र गिल, तहसीलदार, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था।


इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इस अवैध निर्माण पर कार्यवाही करने से पहले को 13 सितंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस व 28 नवंबर 2022 को रेस्टोरेशनन आॅर्डर भी दिये गये थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी।


उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।


उन्होंने कहा कि विभाग से सी.एल.यु और लाईसेंस  लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें ताकि अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

ps://propertyliquid.com