*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित, दुकानदार तय रेट से ही करेंगे बिक्री : उपायुक्त

सिरसा, 7 अप्रैल ।

खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित, दुकानदार तय रेट से ही करेंगे बिक्री :  उपायुक्त

निर्धारित रेट से अधिक दर से बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवार्ई


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित किए गए हैं। सभी दुकानदार तय रेटों से ही बिक्री करेंगे। यदि कोई आदेशों की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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उन्होंने बताया कि लोकडाउन में आमजन को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहज रूप से इसके लिए प्रशासन द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। अब इसी कड़ी में सिरसा जिला में खाद्य पदार्थों के रेट निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी हो और आमजन को तय रेट पर ही खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों।

इस प्रकार होंगे खाद्य पदार्थो के रेट :
हरी मुंगदाल 115 रूपये, तूर दाल 95 रूपये, मंूगदाल साबूत 110 रुपये, मंूगदाल धूली 120 रुपये, उड़द दाल धूली 100 रुपये, मसूर दाल 80 रुपये, चना दाल 65 रुपये, चीनी गे्रड एल. 4े0 रुपये, चीरी गे्रड एम 40 रुपये, परमल चावल 30 रुपये, बासमती चावल 75 रुपये, गेहूं आटा खुला 28 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं।


इसी प्रकार रिफाईंड व सोया ऑयल 103 रुपये, सनफलावर ऑयल 105 रुपये, सरसों का तेल 105 रुपये, नारियल ऑयल 119 रुपये, पालम ऑयल 85 रुपये, ग्रांउडनट 103 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, गुड़ 40 रुपये, नमक 20 रुपये, हल्दी 165 रुपये, लाल मिर्च 205 रुपये, जीरा 196 रुपये, राजमा 105 रुपये, काला चना 68 रुपये, बेसन 65 रुपये, मेदा 30 रुपये, वनस्पति घी 94 रुपये, चाय पत्ती 215 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से रेट निर्धारित किए गए हैं।

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