*MCC Fire and Rescue Committee reviews monsoon preparedness and Fire Safety initiatives*

कोरोना संक्रमण के फैलाव के मद्देनजर होली पर्व पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रहेगी पाबंदी

सिरसा, 26 मार्च।

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               उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए होली त्योहार के उपलक्ष्य पर सभी सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के समारोह / सभाओं के आयोजन पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।


                उपायुक्त ने बताया कि होली पर्व के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जुटने वाली भीड़ से कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थान, मैदान, पार्क, बाजार, धार्मिक स्थल आदि स्थानों पर किसी भी प्रकार के आयोजन करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने संबंधित एसडीएम, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कोविड-19 के मद्देनजर आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

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