*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

किसानों को प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईज़ेशन फार इन-सिटू मैनेजमैंट आफ क्राप रैजिडयू स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कृषि यन्त्रों पर दिया जाएगा अनुदान- उपायुक्त विनय प्रताप सिंह

  • लक्ष्य का 70 प्रतिशत छोटे व सीमान्त किसानों के लिए आरक्षित-उपायुक्त

-व्यक्तिगत किसान विभागीय वेबसाइट पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर 7 सितंबर 2021 तक आनलाईन आवेदन कर सकते है- उपायुक्त

पंचकूला, 29 अगस्त- उपायुक्त श्री विनय प्रताप सिंह ने बताया कि जिला के किसानों को वर्ष 2021-22 में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाईज़ेशन फार इन-सिटू मैनेजमैंट आफ क्राप रैजिडयू स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कृषि यन्त्रों पर अनुदान दिया जाएगा।

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उन्होंने बताया कि जिला पंचकूला के लिए स्ट्रा बेलर यूनिट रेक के साथ(सामान्य जाति-1 और अनुसूचित जाति-1), सुपर एस.एम.एस.-2, हैप्पी सीडर-1, पैडी स्ट्रा चोपर/स्रैडर/मलचर-2, रौटरी स्लैशर/ शर्ब मास्टर(सामान्य जाति-1 और अनुसूचित जाति-1), रिर्वसिबल एम.बी. प्लौ-1, सुपर सीडर-(सामान्य जाति-1 और अनुसूचित जाति-1), जीरो टील सीड ड्रील(सामान्य जाति-5 और अनुसूचित जाति-2 और सेल्फ प्रोपेल्ड क्राॅप रीपर/ ट्रैक्टर माउंटेड क्राॅप रीपर/ रीपर कम बाइंडर -(सामान्य जाति-2 और अनुसूचित जाति-1), का लक्ष्य निर्धारित किया गया जिस पर 50 प्रतिशत का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि एक किसान अधिकतम 3 प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है। लक्ष्य का 70 प्रतिशत छोटे व सीमान्त किसानों के लिए आरक्षित है। जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान 2.5 लाख रूपए से कम है उनके लिए 2500 रूपए व जिन पर अनुदान 2.5 लाख से अधिक है उनके लिए 5000 रूपए आवेदन करते समय आनलाइन जमा करवाने होंगे। आवेदनकर्ता किसानों द्वारा राज्य सरकार के ‘‘मेरी फसल मेरा ब्योर‘‘ पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान अपने-अपने आवेदन विभागीय वेबसाइट पोर्टल www.agriharyanacrm.com पर 7 सितंबर 2021 तक आनलाईन आवेदन कर सकते है। जिसके लिए किसान की पासपोर्ट साईज फोटो, ट्रैक्टर की वैध आर.सी, आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य आई डी प्रूफ, बैंक खाता का विवरण, राशन कार्ड/वोटर कार्ड की प्रति एवं भूमि रिकार्ड का विवरण भरना होगा, अनुसूचित जाति के किसानों को अपना जाति प्रमाण पत्र देना होगा।

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कस्टम हायरिंग सैन्टर के 5 लक्ष्य सामान्य तथा 5 लक्ष्य अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पंचकूला जिलें में कस्टम हायरिंग सैन्टर के 5 लक्ष्य सामान्य तथा 5 लक्ष्य अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित किए गए है जिस पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए पंजीकृत किसान समिति, एफपीओज़, किसानों की सहकारी समितियां एवं पंचायतें आवेदन कर सकती है। यदि आनलाईन आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते है तो आवेदको का चयन उपायुक्त पचंकूला की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि किसान अधिक जानकारी के लिए उप-निदेशक, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, पंचकूला कार्यालय का दूरभाष संख्याः- 0172-2563121 तथा सहायक कृषि अभियन्ता, पंचकुला, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकुला कार्यालय का दूरभाष संख्याः- 0172-5270801 पर संपर्क कर सकते हैं।