*MC Chandigarh takes action against encroachments in Sector 15 Patel Market*

उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार अवैध खनन के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई

-एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी की अगुवाई में टीम ने गांव पपलोहा की नदी में अवैध खनन में प्रयोग किए जा रहे वाहनों को मौके से किया जब्त

-अवैध खनन में संलिप्त लोगों के विरूद्ध दर्ज करवाई एफआईआर

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पंचकूला, 11 दिसंबर- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक के निर्देशानुसार जिला में अवैध खनन की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मुहिम को आगे बढाते हुए एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी की अगुवाई में पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम ने कल देर रात गांव पपलोहा नदी में अवैध खनन में संलिप्त एक डंपर और 5 निजी वाहनों को जब्त करने में सफलता हासिल की।


एसडीएम कालका रूचि सिंह बेदी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गांव पपलोहा की नदी में अवैध माईनिंग की जा रही है।


उन्होंने बताया कि सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने एसीपी कालका श्री रमेश गुलिया और जिला खनन अधिकारी श्री ओमदत्त शर्मा के साथ मौके पर छापेमारी की, जिस दौरान दो डंपर और एक प्रोक्लेन मशीन अवैध खनन में संलिप्त पाई गई। उन्होंने बताया कि उपरोक्त वाहनों के चालकों को गाड़ियों को थाने लेजाने के लिए कहा गया परंतु वह निरीक्षण टीम पर हमला करते हुए रात के अंधेरे का फायदा उठा कर एक डंपर और प्रोक्लेन मशीन सहित मौके से फरार हो गए।


श्रीमती रूचि सिंह बेदी ने बताया कि पुलिस बल की सहायता से संयुक्त टीम द्वारा मौके से एक डंपर और 5 निजी वाहनों को कब्जे में लेकर मामले में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कालका पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिन निजी वाहनों को जब्त किया गया उनमें चार गाड़िया और एक मोटरसाईकल शामिल हैं।


उल्लेखनीय है कि उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने जिला में अवैध माईनिंग पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि अधिकारी स्वयं फील्ड में जाएं और यदि कोई भी अवैध माईनिंग करता पाया जाए तो उसका चालान करें और वाहन जब्त करके मामला दर्ज करवाएं। उपायुक्त ने हाल ही मंे एसडीएम पंचकूला और एसडीएम कालका की अध्यक्षता में बनी उपमण्डल स्तरीय कमेटियों को सप्ताह में कम से कम एक बार माईनिंग स्थलों का औचक निरीक्षक करने के निर्देश दिये थे। इसके अलावा उन्होनंे अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये दिये थे कि वे सुनिश्चित करें कि केवल आबंटित माईनिंग स्थलों में ही निर्धारित गहराई तक ही माईनिंग की जा रही हो।

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