सरकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध- श्याम सिंह राणा

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने व सामाजिक सुरक्षा के मध्येनजर जनहित में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क व साफ कपड़े से चेहरे को कवर करना अनिवार्य किया है।

पंचकूला 14 जून- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में कोरोना संक्रमण को रोकने व सामाजिक सुरक्षा के मध्येनजर जनहित में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यस्थलों पर मास्क व साफ कपड़े से चेहरे को कवर करना अनिवार्य किया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिंबध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने पर 500 रुपए का जुर्माना व आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाई की जा सकती है।

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इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी, थाना प्रभारी, सिविल सर्जन द्वारा मनोनित सीएचसी व पीएचसी के चिकित्सक के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की डयूटी लगाई गई है। आदेशानुसार पुलिस उपायुक्त के अनुरोध पर जिला में कार्यरत सहायक सब इंसपैक्टर, सब इंसपैक्टर व इंसपैक्टर को भी जिम्मेवारी सोंपी गई है।

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