*Municipal Corporation conducts cleanliness drive in Sector 11 green belt*

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में मैरिज, बैंकंट हाॅल खोल दिये गये है।

पंचकूला 23 मई- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आदेश जारी कर जिला में मैरिज, बैंकंट हाॅल खोल दिये गये है। इनमें समारोह करने से पूर्व जिला प्रशासन की अनुमति लेना अनिवार्य है तथा समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों को प्रवेश दिया जा सकता है। 

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जारी आदेशानुसार प्रत्येक मैरिज, बैंकटहाल मालिक को प्रवेश द्वार पर सेनीटाईजर एवं थर्मल स्कैनर के साथ गार्ड की तैनाती करनी होगी। किसी भी व्यक्ति को थर्मल स्कैनिंग, सेनीटाईजेशन एवं मास्क के बिना प्रवेश नहीं होगा। मालिक को सभी प्वाइंट जैसे दरवाजे, हैण्डल आदि को सेनीटाईजेशन करना होगा तथा पार्किंग वाहन में सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी स्टाफ एवं हैल्पर को मास्क, ग्लब्स पूरे समारोह के दौरान पहनने होंगे। इसके अलावा मालिक को प्रवेश द्वार पर सोशल डिस्टेंस एवं कफ आदि दर्शाने वाले पोस्टर लगाने होंगेे। सभी गैस्ट को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना चाहिए। अन्य आवश्यक हिदायतों की भी पालना करना अनिवार्य है। इन आदेशों की उल्लंघना करने पर आपदा अधिनियम एक्ट 2005 के अपराधिक अधिनियम की धारा 51 से 60 तहत दोषी होगा।

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