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*उपायुक्त ने बाल श्रम अधिनियम और बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत गठित जिला समितियों की बैठक की करी अध्यक्षता*

*बाल मजदूरी के खिलाफ निरीक्षण करने के दिए निर्देश*

*भटठो पर कार्यरत श्रमिको को प्रदान की जाएं सभी मूलभूत सुविधाएं- उपायुक्त*

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पंचकूला, 8 अक्तूबर- उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा की अध्यक्षता में बाल श्रम अधिनियम के तहत जिला टाॅस्क फोर्स कमेटी व बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत जिला चैकसी समिति की बैठक का आयोजन लघु सचिवालय के सभागार में किया गया। जिसमें कमेटियो के जिला अधिकारियों व गैर-सरकारी सदस्यों ने भाग लिया।

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिए कि टीम द्वारा समय-समय पर बाल मजदूरी के खिलाफ निरीक्षण करे, ताकि बाल मजदूरी को रोका जा सके। इस बारे में एक जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए व जिसमें इस अभिशाप को खत्म करने बारे लोगो को बताया जाए व बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाये गए नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि भटठो पर कार्यरत श्रमिको को सभी मूलभूत सुविधाए प्रदान की जाए। इसके लिए उन्होने भटठा मालिको को उक्त निर्देशों की दृढता से पालना करने के भी निर्देश दिए। उन्होने जिला अधिकारियो को निर्देश दिए की वह बाल श्रम अधिनियम व बन्धुआ मजदूरी अधिनियम के तहत समय-समय पर जांच पडताल करते रहे।

इस अवसर पर एसडीएम पंचकूला चंद्रकंात कटारिया, कालका के एसडीएम संयम गर्ग, बाल कल्याण परिषद पंचकूला की अध्यक्षा वीना, सदस्य योगेश्वरी, एसीपी विक्रम नेहरा, सहायक श्रम आयुक्त अंजना, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, अतिरिक्त डीसीपीओ रेखा सहित समिति के गैर सरकारी सदस्य उपस्थित थे।

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