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उपायुक्त ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे

पंचकूला, 10 मई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने कहा कि 10 सायं 6 बजे के बाद कोई भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिये बैठक व जनसभायें नहीं कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान की समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की समयावधि के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। इस समयावधि में कोई भी उम्मीदवार किसी तरह की जनसभा आयोजित नहीं कर सकता और न ही उसमें शामिल हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की चुनावी सामग्री को सिनेमाटाग्राफी, टेलीविजन या अन्य उपकरणों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की अवधि के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने की दृष्टि से सांस्कृतिक कार्यक्रम, थियेटर कार्यक्रम व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी प्रकार का चुनावी प्रचार नहीं किया जा सकता। 

उपायुक्त ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउड स्पीकर के प्रयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी उम्मीदवार व राजनैतिक पार्टी अपना प्रचार नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारा 126 की उल्लंघना की जाती है तो उसके लिये दो वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों सजाओं का प्रावधान है। 

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