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उपायुक्त जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व इंसीडेंट कमांडरस के साथ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

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पंचकूला, 26 मार्च- उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि कोविड-19 के बढते मामलों के मद्देनजर 13 कंटेनमेंट जोन 12 सर्विलांस जोन घोषित किए गए हैं। उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरस  को स्वास्थ्य विभाग व पुलिस विभाग की टीमों के साथ समनवय स्थापित कर इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक निगरानी बढाने के आदेश दिये।


श्री मुकेश कुमार आहूजा आज जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों व इंसीडेंट कमांडरस के साथ कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा भी उपस्थित थे।


उन्होंने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति स्थिति पैदा न हो, इसके लिए कोरोना को हलके में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार का स्ट्रेन पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यह वरिष्ठ नागरिकों के साथ-साथ बच्चों व युवाओं को भी संक्रमित कर रहा है।


उपायुक्त ने बताया कि जिस क्षेत्र में कोरोना के 10 या इससे अधिक सक्रिय मामले पाए गए हैं उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है जबकि 10 से कम सक्रिय मामले पाए जाने वाले क्षेत्रों को सर्विलांस जोन घोषित किया गया है। उन्होंने निर्देश दिये कि इन जोनस में मिनीस्ट्री आॅफ होम अफेयर व हरियाणा सराकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।


जिला में सेंपलिंग की संख्या में बढोतरी पर जोर देते हुए श्री आहूजा ने निर्देश दिये कि सेंपलिंग को प्रतिदिन 2500-3000 तक बढाएं। उन्होंने इंसीडेंट कमांडरस को निर्देश दिये कि वे मोबाइल युनिट के माध्यम से संवेदनशील स्थानों जैसे बस्तियां व झुग्गी-झोपड़ीयों में रहने वाले लोगों का अधिक से अधिक सेंपलिंग करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा इंसीडेंट कमांडरस स्वास्थ्य विभाग की टीमों के साथ मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों मे अधिक से अधिक कोविड-19 टीकाकरण करवाएं।

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श्री आहूजा ने कहा कि कुछ अति महत्वूर्ण मामलों को छोड़ कर होली के त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोह, सभाओं व आयोजनों को जिले में आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। उन्होेंने कहा कि जहां कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की जायेगी वहां भी सामाजिक दूरी व मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि भीड़-भाड़ वाली जगह जैसे मैरिज पैलेस, बैक्वेट हाॅल, सामुदायिक केन्द्रों, मंदिरों आदि को भी निर्देश दिये जा रहे हैं कि बिना अनुमति कोई कार्यक्रम आयोजित न किया जाये। आदेशों की अवहेलना करने पर आयोजक पर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।  


उन्होंने सभी इंसीडेंट कमांडरस और पुलिस विभाग की टीमों को निर्देश दिये कि वे कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मिनीस्ट्री आॅफ होम अफेयर्स व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतों की अवमानना करने वालों के चालान करें और प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें कंटेनमेंट जोनस में बायोमैडीकल वेस्ट उठाने के साथ-साथ यह भी देखेंगी कि कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति क्वारंटीन का पालन कर रहे हैं या नहीं।


बैठक में एसडीएम पंचकूला रिचा राठी, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरनजीत कौर, सिविल सर्जन डाॅ जसजीत कौर, सयुक्त आयुक्त नगर निगम संयम गर्ग, एसीपी मुकेश कुमार, सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, सहित डीएफएससी, पीडब्ल्यूडी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी उपस्थित थे।