पंचकूला, 10 ंमई-

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ0 बलकार सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के विकल्प के रूप में वोट डालने के लिये पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, केंद्र व राज्य सरकार, सार्वजनिक उपकरण, स्थानीय निकाय अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान कार्ड, स्वतंत्रता सेनानियों का फोटोयुक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, सशस्त्र लाईसेंस, दिव्यांगता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेजों को अधिकृत किया है।
