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*MCC Issues Challan to PNB Bank, Sector 17 for Littering in public place*

शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियार को 13 दिसंबर तक करवाएं जमा-उपायुक्त

सिरसा, 18 मार्च।

गृह मंत्रालय ने शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के तहत की हिदायतें जारी


                  भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा शस्त्र संशोधन अधिनियम-2019 के कार्यांवयन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी हिदायतों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। जिला में ऐसे शस्त्र लाईसैंस धारक जिनके पास दो से अधिक हथियार हैं, वे 13 दिसंबर 2020 तक जमा करवा दें।


                  यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने बताया कि अधिनियम के तहत सशस्त्र लाइसेंस के प्रयोजन के लिए लाइसेंस शब्द परिभाषित किया गया हैं जिसमें इलैक्ट्रानिक्स रूप में जारी किया गया लाईसेंस शामिल हैं। एक लाईसेंस पर फायर आम्र्स की संख्या तीन फायर आम्र्स की बजाए दो फायर आम्र्स को प्रतिबंधित किया गया हैं। जिसके अन्तर्गत दो से अधिक हथियारों को जमा करवाना अनिवार्य है। इसलिए जिला के शस्त्र लाइसेंस धारक लाइसैंस पर दर्ज दो से अधिक हथियारों को 13 दिसंबर 2020 से पहले पास के पुलिस प्रभारी या पंजीकृत आम्र्ज डीलर के पास जमा करवा दें। निर्धारित तिथि तक हिदायतों की पालना न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 

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सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीरता से हो पालना, ओवरलोडिंग वाहनों के करें चालान : डीसी बिढ़ान

सिरसा, 18 मार्च।

सड़क सुरक्षा नियमों की गंभीरता से हो पालना, ओवरलोडिंग वाहनों के करें चालान : डीसी बिढ़ान


                 उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों पर गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए और हादसों में अंकुश के लिए जरुरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों तथा ओवरलोडिंग वाहनों के चालान किए जाएं।


                  उपायुक्त बिढ़ान बुधवार को कैंप कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा कमेटी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम कालांवाली निर्मल नागर, एसडीएम डबवाली डा. विनेश, महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन केआर कौशल सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।


                  उपायुक्त ने कहा कि बरनाला रोड़ पर सड़क के बीच लगे बिजली के खंभों को हटाया जाए और पेड़ों की छटाइ करवाई जाए। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट को चिह्निïत कर मार्किंग व लाइटिंग के साथ-साथ पेड़ों पर भी पेंट करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि शहर में जाम की स्थिति से निपटने व ऑटो के कारण होने वाले हादसों में कमी के लिए अलग से ऑटो स्टैंड बनाए जाएं। नियमों की पालना न करने वाले ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने नगर परिषद को निर्देश दिए कि शहर में अवैध रुप से लगे फ्लेक्स को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और संभावित दुर्घटना प्वाइंटों पर सांकेतिक बोर्ड व अवैध पार्किंग करने वालों के चालान किए जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित विभाग जिला में सड़कों के बीच में बने गड्डïों को जल्द से जल्द भरवाए ताकि सड़क पर पानी का जमाव न हो।


                  उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए संबंधित विभाग सड़क सुरक्षा उपायों बारे अपनी-अपनी गतिविधियां करें ताकि आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुकता पैदा हो। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग को मोबाइल फोन का प्रयोग, सीट बैल्ट, हैलमेट कैम्पेन के माध्यम से आमजन को जागरुक करें। इसके अलावा संबंधिता विभाग सड़कों व फुटपाथ से पेड़ों की अवरोधक टहनियां हटाना, परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की चैकिंग करना, स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों व रोड़ों पर बने ढाबे व दुकानों का दौरा कर जागरुक करने के निर्देश दिए। हरियाणा पुलिस द्वारा ट्रेफिक नियमों की सख्त चैकिंग की जाए व रोड़ संकेतों, कैट आई, जेब्रा क्रॉसिंग व रिफ्लेक्टर लगाए जाएं और आवारा पशुओं को पकड़ कर गौशाला भिजवाएं। पैदल यात्रियों के लिए सड़क के दोनों किनारों पर मार्किंग के साथ-साथ फुटपाथों की मुरम्मत करवाने के निर्देश दिए।


उपायुक्त ने कहा कि संबंधित विभाग समय-समय पर स्कूल वाहनों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि स्कूल बस में सुरक्षा उपकरणों की कमी न हो। स्कूल बस पर चालक के मोबाइल नम्बर के साथ-साथ एम्बुलेंस, पुलिस व स्कूल का दूरभाष नम्बर जरुर अंकित हो और बस में प्राथमिक उपचार किट भी अवश्य हो।

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कोरोना वायरस से डरें नहीं, अफवाहों व भ्रामक प्रचार से बचें : उपायुक्त

सिरसा, 18 मार्च।

कोरोना वायरस से डरें नहीं, अफवाहों व भ्रामक प्रचार से बचें : उपायुक्त


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने कहा कि जिला में कोरोना वायरस के बचाव को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अगले दस दिन महत्वपूर्ण है, इसलिए नागरिक स्वच्छता अपनाएं और अपने आसपास भी स्वच्छ वातावरण बनाएं रखें। इसके अलावा नागरिक किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक प्रचार से डरे नहीं और कोरोना वायरस से संबंधित गलत सूचना तथा अफवाह फैलाने वाले की सूचना तुरंत प्रशासन को दें।


            उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना वायरस से बचाव संबंधी सेनेटाइजर व मास्क की कालाबाजारी तथा नकली ब्रांड की जांच के लिए लगातार मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करें। कालाबाजारी व नकली दवाइयां बेचने वाले के खिलाफ स त से स त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संबंध में अफवाह फैलाना, गलत जानकारी देना या कोई जानकारी छुपाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। नागरिक कोरोना वासरस के संबंध में अफवाहों से बचें और गलत अफवाह फैलाने वाले की जानकारी जिला प्रशासन को दें। जिला प्रशासन कोरोना वायरस के दृष्टिïगत पूरी तरह से सतर्क है और कोरोना की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध किए गए  हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में विदेश से वापिस आने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर निमोनिया के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग के दूरभाष न बर 01666-241155 व हैल्पलाइन न बर 108 पर सूचित करे।

भीड़ से रहें दूर, घरों के खिड़की दरवाजे खोल कर रखें


            उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि आमजन अधिक भीड़ वाले स्थान या मेलों में आने से परहेज करें और ज्यादा जरूरी होने पर ही यात्रा करें। इसके अलावा अपने घरों के दरवाजे व खिड़कियां खुली रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुले व हवादार कमरे होने चाहिए और ए.सी. का प्रयोग न करें। इसके अलावा खाने पीने की चीजों पर विशेष ऐहतियात बरतें, विशेषकर बच्चों को ठंडी चीजें न खाने दें।

नागरिक करें जिला प्रशासन का सहयोग


            जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव व सावधानियां को लेकर चलाई जा रही जागरूकता अभियान में नागरिक सहयोग करें। कोरोना वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार न करें और न ही किसी को करने दें। यदि कोई ऐसा करता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। किसी भी प्रकार की अफवाह व भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा सेनेटाइजर का प्रयोग करें या साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएं। हाथों को साबुन से धोते समय अच्छे से उंगलियों के बीच, हथेलियों व नाखुनों को कम से कम एक से डेढ मिनट तक जरूर साफ करें और तोलियों प्रयोग की बजाए हाथों को हवा में सुखने दें।  

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1000 प्रतिबंधित नशीली गोलियों सहित एक महिला गिरफ्तार

सिरसा। नशा तस्करों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए थाना शहर डबवाली पुलिस ने गश्त व चैकिंग के दौरान गांव डबवाली क्षेत्र से एक महिला को एक हजार प्रतिबंधित नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है । गिरफ्तार की गई महिला की पहचान चरणजीत कौर उर्फ रानी पत्नी गुरमेल सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी वार्ड नं. 17, टिब्बा बस्ती, डबवाली के रूप में हुई है। इस सिलसिले में थाना शहर डबवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सत्यवान ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला से सप्लायर के बारे में नाम पता मालूम कर दो लोगों के खिलाफ थाना शहर डबवाली में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर लिया गया है । उन्होंने बताया कि थाना शहर डबवाली पुलिस के उप निरीक्षक जगदीश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गस्त व चैकिंग के दौरान गांव डबवाली क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सामने से आ रही महिला ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनाह पर उक्त महिला को रोककर तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 1000 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई। गिरफ्तार की गई महिला को अदालत में पेश किया जाएगा।

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जनगणना के लिए 43 फील्ड ट्रेनर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

सिरसा, 16 मार्च।

जनगणना के लिए 43 फील्ड ट्रेनर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शुरू


           जनगणना-2021 के लिए आज स्थानीय पंचायत भवन में 43 फील्ड ट्रेनर्स का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। यह सभी प्रशिक्षित फील्ड ट्रेनर्स अप्रैल माह में लगभग 3153 प्रगणकों व 524 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर भी मौजूद थी।


               अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि पांच दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान फील्ड ट्रेनर्स को मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से संबंधित सभी मुख्य संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं के बारे में विस्तार से समझाया जाएगा। इन 5 दिनों के दौरान सभी फील्ड ट्रेनर्स को प्रथम चरण के दौरान पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों तथा अंत में बनाए जाने वाले प्रगणक सार व नजरी नक्शे के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इस दौरान उन्हें मोबाइल ऐप का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।


               सहायक जिला सांख्यिकीय अधिकारी हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरियाणा राज्य में जनगणना 2021 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य एक मई से 15 जून 2020 के दौरान किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भी अद्यतन किया जाएगा। द्वितीय चरण जनसंख्या की गणना का कार्य 9 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2021, 28 फरवरी, 2021 को रात को बेघरों की जनगणना की जाएगी। (रिविजनल राउंड 1 से 5 मार्च 2021) के दौरान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहली बार जनगणना डिजिटल मोड पर करवाई जा रही है। इसमें प्रगणकों द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए मोबाइल एप पर आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। मोबाइल एप पर आंकड़े एकत्र होने पर जनगणना आंकड़े समय पर जारी किए जा सकेंगे। जनगणना की सभी गतिविधियों और प्रगति को सीएमएमएस पोर्टल पर पर्यवेक्षित किया जाएगा जो इसी कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। जनगणना-2021 की गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अद्यतन की प्रक्रिया एवं अनुवीक्षण में सीएमएमएस पोर्टल मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। बैठक में सांख्यिकी अधिकारी सुरेंद्र कुमार, जनगणना निदेशालय हरियाणा चंडीगढ़ से सलाहकार अजय भूषण शर्मा, ललित कुमार प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

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कोरोना वायरस : 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, स्कूल, जिम व कोचिंग सैंटर बंद

सिरसा, 16 मार्च।

कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से दिए दिशा निर्देश

कोरोना वायरस : 31 मार्च तक सिनेमा हॉल, स्कूल, जिम व कोचिंग सैंटर बंद


                   मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा कि कोरोना वायरस के बचाव के मद्देनजर प्रदेश में आगामी 31 मार्च 2020 तक सभी सिनेमा हॉल, स्कूल, जिम, स्वीमिंग पुल, नाइट क्लब, कोचिंग सैंटर क्लब बंद रहेंगे। इसके अलावा, जिला में किसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेल प्रतियोगिता व पारिवारिक कार्यक्रमों में 200 से अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में अन्य दिनों की तरह कार्य जारी रहेगा।


                    मुख्य सचिव आज वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से उपायुक्त, एसडीएम व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। लघु सचिवालय स्थित वीडियो कॉफ्रेंस कक्ष में उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान, एसडीएम सिरसा जयवीर यादव, एसडीएम ऐलनाबाद दिलबाग सिंह, नगराधीश कुलभूषण बंसल, उप सिविल सर्जन डा. विरेश भूषण, डा. दीप मौजूद थे।


                    मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीमें मेडिकल स्टोर का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि मास्क, सैनेटाइजर व दवाइयों आदि की बिक्री सही रेटों पर हो व कालाबाजारी न हो। कोरोना वायरस से बचाव संबंधी मास्क व दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपदा की स्थिति में जिला के सभी निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया जा सकता है तथा मरीजों का उपचार पीजीआई रेटों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि चिकित्सकों या नर्सों की कमी है तो सेवानिवृत चिकित्सकों व नर्सों की सेवाएं भी ली जा सकती है। इसके अलावा सभी सरकारी व गैर सरकारी हैल्थ वर्कर का प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें उन्हें वायरस से बचाव के तरीकों के बारे में अवगत करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हाथ धोने की आदत को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने के लिए लोगों से अपील करें। उन्होंने सभी कार्यालयों को भी सेनेटाइज करने के निर्देश दिए।


                    वीडियो काफ्रेंस के दौरान उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला प्रशासन कोरोना वायरस के दृष्टिïगत पूरी तरह से सतर्क है और कोरोना की रोकथाम के लिए समुचित प्रबंध किए जा रहे हैं। जिला में इस समय कोरोना वायसर से ग्रस्त एक भी मरीज नहीं है। उन्होंने सभी उपमंडलाधीशों तथा तहसीलदारों निर्देश दिए कि वे अपने अधीन के क्षेत्रों में सभी आपात सुविधाओं व स्टॉफ को तैयार रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अस्पतालों अपने बॉयो मेडिकल वेस्ट निस्तारण सही प्रकार से हो। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में विदेश से वापिस आने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर निमोनिया के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग के दूरभाष नम्बर 01666-241155 पर सूचित करे। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति के दौरान जिला के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों के चिकित्सक व स्टॉफ संदिग्ध लोगों के उपचार व देखभाल के दौरान स्वयं के लिए आवश्यक प्रबंध करें।


                    सतर्कता व स्वच्छता जरूरी : डीसी बिढ़ान


                    उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने जिलावासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस से डरने या घबराने की जरूरत नहीं हैं लेकिन सुरक्षित रहने के लिए सतर्कता व स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने कहा कि नागरिक किसी भी तरह की अफवाहों व भ्रामक प्रचार से बचें और दूसरों को भी सचेत रहने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति में फ्लू के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जांच करवाए। अगर किसी व्यक्ति में विदेश से वापिस आने पर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या फिर निमोनिया के लक्षण से मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत जिला स्वास्थ्य विभाग के दूरभाष नम्बर 01666-241155 पर सूचित करे। इसके अलावा अपने आस पास सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आमजन में समय-समय पर धोने की आदत बढावा देने के लिए जागरूक किया जाएगा।  


                    रैडक्रॉस भी कर रहा है कोरोना वायरस के बचाव बारे लोगों को जागरूक


                    डीसी रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला रैडक्रॉस सोसायटी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर आमजन को जागरूक करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लघु सचिवालय तथा शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता पोस्टर लगवाए गए हैं। इसके अलावा स्वयं सेवकों की टीमों का भी गठन किया गया जो आमजन को कोरोना वायरस के लक्षणों व बचाव के तरीके के बारे में जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही हिदायतों का भी पालन करें।


रैडक्रॉस सचिव लाल बहादुर बेनीवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सेवकों की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें जिला के विभिन्न क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव संबंधी जानकारी से अवगत करवाएंगे। इसके अलावा शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लघु सचिवालय तथा अन्य जगहों पर जागरूकता पोस्टर के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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शैक्षणिक संस्थानों में 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों पर रोक

सिरसा, 15 मार्च।

कोरोना के संबंध में भ्रामक प्रचार करने या अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने देश में कोरोना वायरस के मामलों के चलते एहतियातन 15 अप्रैल तक जिला में सभी शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


                उपायुक्त बिढ़ान ने आगामी 15 अप्रैल तक जिला के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों में भारी भीड़ से बचने के लिए वार्षिक समारोह, खेल कार्यक्रमों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है। आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी सरकारी, एडिड, निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई के प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए हैं।


                उपायुक्त ने बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला में अभी तक कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों सावधानी के तौर पर समय-समय पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्‍कोहल आधारित हैंड रब का इस्‍तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छीकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्‍यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्‍यक्तियों में कोल्‍ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा अंडे और मांस के सेवन तथा जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना रोग ग्रस्त संभावित व्यक्ति को 14 दिनों के लिए अलग से रखा जाता है।


                उन्होंने बताया कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं, संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जानी जरूरी है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है। खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आमजन सावधानी बरतें और अपने पास रुमाल जरूर रखें तथा खासंते व छिंकते समय रुमाल का प्रयोग करें। आमजन ज्यादा यात्रा करने से परहेज करेंं। इसके अलावा जुखाम या बुखार से ग्रस्त पास बैठे यात्री को छुने से बचें।


                उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाहो से बचें। उन्होंने हिदायत दी कि कोराना वायरस को लेकर कोई व्यक्ति भ्रामक प्रचार करता या अफवाह फैलाता पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

                कोराना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार करना दंडनीय अपराध : डीसी


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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शैक्षणिक संस्थानों में 15 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों पर रोक

सिरसा, 14 मार्च।

कोरोना के संबंध में भ्रामक प्रचार करने या अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पर होगी कड़ी कार्रवाई : उपायुक्त


               उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने देश में कोरोना वायरस के मामलों के चलते एहतियातन 15 अप्रैल तक जिला में सभी शैक्षणिक संस्थानों के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।


                उपायुक्त बिढ़ान ने आगामी 15 अप्रैल तक जिला के सभी स्कूलों, महाविद्यालयों व अन्य संस्थानों में भारी भीड़ से बचने के लिए वार्षिक समारोह, खेल कार्यक्रमों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई है। आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, सभी सरकारी, एडिड, निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, आईटीआई के प्रिंसिपल को निर्देश जारी किए हैं।


                उपायुक्त ने बताया कि स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिला में अभी तक कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमण का एक भी मामला संज्ञान में नहीं आया है। उन्होंने कहा कि नागरिकों सावधानी के तौर पर समय-समय पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्‍कोहल आधारित हैंड रब का इस्‍तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छीकते समय नाक और मुंह रूमाल या टिश्‍यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्‍यक्तियों में कोल्‍ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा अंडे और मांस के सेवन तथा जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। कोरोना रोग ग्रस्त संभावित व्यक्ति को 14 दिनों के लिए अलग से रखा जाता है।


                उन्होंने बताया कि इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं, संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जानी जरूरी है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है। खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान आमजन सावधानी बरतें और अपने पास रुमाल जरूर रखें तथा खासंते व छिंकते समय रुमाल का प्रयोग करें। आमजन ज्यादा यात्रा करने से परहेज करेंं। इसके अलावा जुखाम या बुखार से ग्रस्त पास बैठे यात्री को छुने से बचें।


                उन्होंने आमजन से अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाहो से बचें। उन्होंने हिदायत दी कि कोराना वायरस को लेकर कोई व्यक्ति भ्रामक प्रचार करता या अफवाह फैलाता पाया गया तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उक्त व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

                कोराना वायरस के संबंध में भ्रामक प्रचार करना दंडनीय अपराध : डीसी


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना (कोविड-19) को महामारी रोग घोषित करने के बाद महामारी रोग अधिनियम-1897 के अंतर्गत इसके संबंध में भ्रामक प्रचार करना तथा अनाधिकृत रिपोर्ट का प्रसारण या प्रकाशन करना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने से आमजन के बीच दहशत का माहौल पैदा होता है, इसलिए ऐसा करने वाले व्यक्ति, संस्थान व संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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*MCC Issues Challan to PNB Bank, Sector 17 for Littering in public place*

नशामुक्त समाज के लिए जनसहयोग अति आवश्यक: सब इंस्पेक्टर सीमा

नशामुक्त समाज के लिए जनसहयोग अति आवश्यक: सब इंस्पेक्टर सीमा

सिरसा। महिला सब इंस्पेक्टर सीमा रानी ने नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जेजे कॉलोनी, संजय कॉलोनी, एकता कॉलोनी, वार्ड नंबर 27 व 28 में डोर टू डोर किया और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नशामुक्त व अपराध मुक्त समाज की स्थापना के लिए जनसहयोग जरुरी है। जिला पुलिस अपने स्तर पर नशा के सौदागरों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए हुए है परंतु इस अभियान की शत-प्रतिशत सफलता के लिए आम लोगों की भागीदारी अति आवश्यक है। शहरवासियों को पूर्ण नशा मुक्त शहर बनाने मे सहयोग की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को नशे की दलदल में धंसने से बचाने हेतु पुलिस भी अपने स्तर पर जागरूक कर रही इसलिए परिजनों को भी चाहिए कि वह अपने-2 बच्चों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दें। उन्होंने कहा कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है और जिस परिवार में नशा घुस जाता है उस परिवार की कई पीढिय़ां उभर नहीं पाती। उन्होंने महिलाओं से आह्वïान किया कि नशा के खिलाफ इस अभियान में सकरात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने जिला पुलिस द्वारा जारी एंटी ड्रग हैल्प नंबर 88140-11620,  88140-11624, 88140-11675 के बारे में बताया।

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राहगीरी कार्यक्रम आगामी आदेश तक रद्द

सिरसा। जिला पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाला राहगीरी कार्यक्रम आगामी आदेश तक रद्द कर दिया गया है । पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों ने बताया कि जब तक कोरोना के बारे में केंद्रीय स्वास्थय मंत्रालय से मास गैदरिंग से बचने संबंधी एडवाइजरी वापिस नहीं ली जाती तब तक राहगीरी कार्यक्रम आयोजित ना करें। मीडिया के माध्यम से आम जन को इस संबंध में सूचित किया गया है। 


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