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4 किलो 600 ग्राम अफीम के हरे पौंधों व 24 बोतल शराब सहित व्यक्ति काबू

सिरसा, 1 अप्रैल………..जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कारवाई करते हुए जिला की सी.आई.ए. कालांवाली पुलिस टीम ने गस्त व चैकिंग के दौरान गांव सालमखेड़ा क्षेत्र से एक व्यक्ति को 4 किलो 600 ग्राम अफीम के हरे पौधों व 24 बोतल शराब ठेका देशी के साथ काबू किया है । पकड़े गए व्यक्ति की पहचान जीता सिंह पुत्र कालूराम वासी सालम खेड़ा के रुप में हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सी.आई.ए. कालांवाली प्रभारी सब इंस्पैक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि पकड़े गए व्यक्ति के खिलाफ थाना औढा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। सीआईए कालांवाली प्रभारी ने बताया कि सी.आई.ए. कालांवाली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक सोमित कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गस्त व चैकिंग के दौरान गांव सालम खेड़ा क्षेत्र में मौजूद थी । इसी दौरान सूचना मिली कि गांव का एक व्यक्ति जीता सिंह अपने  घर  के सामने अफीम के हरे पौधे व शराब ठेका देसी लिए बैठा है। इस सूचना को पाकर पुलिस पार्टी ने दबिश देकर व्यक्ति  को  काबू कर उसके कब्जा से 4 किलो 600 ग्राम अफीम के हरे पौधे  व 24 बोतल ठेका शराब देसी बरामद कि है । पकड़े गए व्यक्ति को अदालत में पेश कर रिमाण्ड़ पर लिया जाएगा और रिमाण्ड़ अवधि के दौरान अफीम  के  पौधों  की खेती  के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालूम कर उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ।

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लोकडाउन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने किया शहर का निरीक्षण

सिरसा 31 मार्च।

अधिकारियों को दिए लॉकडाउन में आवश्यक प्रबंधों को पुख्ता करने के दिशा-निर्देश

लोकडाउन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने किया शहर का निरीक्षण


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने मंगलवार को सिरसा शहर के मुख्य बाजारों रिहायशी इलाकों का निरीक्षण कर लॉकडाउन में की गई सभ्ज्ञी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को लॉकडाउन में सभी आवश्यक प्रबंधों व व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान डीआइजी एवं पुलिस अधीक्षक डा. अरुण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर उनके साथ एसडीएम जयवीर यादव भी मौजूद थे।

लोकडाउन : उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने किया शहर का निरीक्षण


उपायुक्त ने शहर के भूमण शाह चौक, बाल भवन रोड़, अंबेडकर चौक, बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक, सांगवान चौक होते हुए जगदेव सिंह चौक, वाल्मीकि चौक, नागरिक हस्पताल, रानियां चुंगी, रविदास बस्ती, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, भगवान परशुराम चौक से बस स्टैंड होते हुए महाराणा प्रताप चौक का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दौरा किया।


उपायुक्त बिढान ने अपने निरीक्षण दौरे के दौरान लॉकडाउन के लिए शहर में बनाए गए सभी पुलिस नाकों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि लॉकडाउन में नागरिक से प्रशासन की गाइडलाइन की अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाए और अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति शहर में बाहर न निकलें। आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की गहनता से पूछताछ करें, अनावश्यक कारणों से यदि कोई भी व्यक्ति धूमता-फिरता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही कोई चिकित्सा संबंधी आपातकालीन स्थिति में आवगमन करता है तो उसके साथ नंम्रतापूर्वक व्यवहार करें तथा उन्हें अस्पताल पहुंचने में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने लोकडाउन में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को कहा कि वे अपनी स्वच्छता का ध्यान रखें। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारी मास्क जरूर पहनें। इसके साथ ही बार-बार साबुन व सैनिटाइजर के साथ हाथों को साफ करते रहें।


उपायुक्त ने कहा कि कोरोना वायरस की इस वैश्विक महामारी की रोकथाम व इसके फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस ही एक मात्र उपाय है। इसलिए लॉकडाउन को सफल बनना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे घरों से बाहर न निकलें और लोकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करें। लोकडाउन की सफलता ही कोरोना वायरस के खात्मे का आधार बनेगी। इसलिए लोग प्रशासन की गाइडलाइन व हिदायतों का पालन करते हुए अपना सहयोग दें। यह लोकडाउन लोगों की भलाई के लिए है, इसलिए लोग विचलित न हो संयम रखें। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाते हुए आमजन तक जरूरी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।


उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोकडाउन में लोगों को प्रशासन की दिशा-निर्देशों की अनुपालना दृढता से सुनिश्चित करवाई जाए। यदि कोई अनुपालना का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कैमिस्ट शॉप, किरयाणा दुकानें, दूध की डेयरी खोलने व बंद करने का समय निर्धारित किया गया है। इसलिए निर्धारित समय के दौरान आमजन दैनिक आवश्यकताओं के सामान की खरीदारी कर सकते हैं। खरीददारी करते समय इस बात का ध्यान रखे कि परिवार का एक सदस्य ही खरीददारी के लिए घर से बाहर निकलें। आवश्यक स्थिति में ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना ग्रस्त संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिलती है तो तुरंत प्रशासन को दें।

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सिरसा मेंं बाहर से आने वालों की संख्या हुई 425, 186 लोगों ने किया अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा

सिरसा 31 मार्च।

लोकल ट्रांसमिशन के 31 सैंपल में 27 नेगिटीव, 3 की रिपोर्ट आई पोजिटीव, एक की रिपोर्ट लंबित


सीएमओ सुरेंद्र नैन ने बताया कि सिरसा में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या 425 हो गई है। विदेश से आये इन सभी लोगों की पहचान कर विशेष रूप से क्वारंटाईन में रखा गया है। बाहर से आए सभी लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि इनमें से 186 लोगों की 28 दिन की क्वारंटाईन की अवधि पूर्ण हो चुकी है। बाहर से आए लोगों में से 13 के सैंपल लिए गए, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगिटीव रही।

विदेश से आए 13 लोगों के सैंपल लिए गए, सभी की रिपोर्ट नेगिटीव रही


उन्होंने बताया कि लोकल ट्रासमिशन के 31 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 3 की रिपोर्ट पोजिटीव आई है, जबकि एक की रिपोर्ट लंबित है। इस प्रकार से सिरसा में कोरोना वायरस के पोजिटीव केसों की संख्या तीन हो गई है। उन्होंने बताया कि इन तीन मामलों में एक महिला व दो उसके बच्चे शामिल हैं। महिला पहले ही रोहतक पीजीआई में दाखिल हैं, वहीं उनके दोनों बच्चों को भी पीजीआई रोहतक भेज दिया गया है। महिला के संपर्क आए उसके 15 परिचितों को आईसोलेशन वार्ड में रखा गया है।

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शहरी व ग्रामीण ईलाकों में नियमित तौर पर हो सफाई व्यवस्था : उपायुक्त बिढ़ान

सिरसा, 31 मार्च।

शहरी व ग्रामीण ईलाकों में नियमित तौर पर हो सफाई व्यवस्था : उपायुक्त बिढ़ान


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना के फैलने को रोकने के लिए स्थिति से निपटने के लिए जिला के ग्रामीण व शहरी इलाकों में आवश्यक प्रबंधों का किया जाना अति आवश्यक है।


              उन्होंने संबंधित उपमंडलाधीशों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जिला के सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बने सभी सार्वजनिक स्थानों जैसे सभा स्थल, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सरकारी भवन / प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, पूजा स्थलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित आधार पर सफाई व्यवस्था करवाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुचित लगातार सफाई व्यवस्था व कूड़ा कर्कट के उचित निपटान के लिए संबंधित निर्वाचित प्रतिनिधि जैसे सरपंच, नगर पार्षद की जिम्मेवारी रहेगी। वे सफाई कर्मचारियों के माध्यम से अपने अधीन क्षेत्रों की सफाई करवाएंगे तथा सिविल सर्जन या स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों (अस्पतालों / सीएचसी / पीएचसी) के परामर्श से हाइपोकिरिट के घोल का नियमित छिड़काव करवाना सुनिश्चित करेंगे।


             उन्होंने बताया कि सभी कार्यशील कर्मचारी जैसे अधिकारी/कर्मचारी/स्वच्छता दस्ता/सफाई कर्मचारी आदि को व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपरकण जैसे फेसमास्क, दस्ताने, बॉडी सूट और सैनिटाइजर प्रदान किए जाए। इसके अलावा कोई सैनिटरी कर्मचारी (अनुबंधित कर्मचारी सहित) लॉकडाउन के चलते किसी कारण से ड्यूटी करने में असमर्थ हैं तो भी उसे नियमित मजदूरी का भुगतान किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की उसकी अनुपस्थिति के कारण उनका रोजगार / आजीविका प्रभावित न हो।

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विदेश से लोटने पर नागरिक करवाएं स्वास्थ्य जांच, सूचना न देने पर होगी कानूनी कार्रवाई

सिरसा, 31 मार्च।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि प्रशासन के यह संज्ञान में आया है कि काफी संख्या में लोग विदेश से लोटने परतो प्रशासन को सूचना दे रहे हैं और न ही स्वास्थ्य अधिकारियों से स्वयं की चिकित्सीय जांच करवा रहे हैैं। यह न केवल उनके स्वयं के लिए जानलेवा साबित होगा बल्कि दूसरों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की सामुदायिक सम्मेलनों के माध्यम से बढऩे की संभावना अधिक रहती है।

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              उपायुक्त बिढ़ान ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही कोविड-19 को महामारी घोषित कर चुका है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 2 के तहत लॉकडाउन घोषित किया गया है। उन्होंने जिलवासियों से आह्वïान किया है कि जो भी व्यक्ति विदेश से लौटा है और प्रशासन को सूचना नहीं दी है तथा स्वास्थ्य अधिकारियों से अपनी चिकित्सीय जांच नहीं करवाई है। ऐसे लोग अपने निकटतम स्वास्थ्य संस्थान / क्लिनिक, टोल फ्री नम्बर 108, हैल्प लाईन नम्बर 01666-241155, 90530-13967 पर भी सूचित करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

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बंसल कालोनी कंटनमेंट जोन, तो कोर्ट कालोनी को किया बफर जोन घोषित

सिरसा 31 मार्च।

उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने अधिकारियों को दिए कालोनी के हर घर को सैनिटाइज करने के निर्देश


              शहर की बंसल कालोनी में कोरोना वायरस का एक पोजिटीव मामला सामने आया है। कोरोना वायरस के फैलाव इसकी रोकथाम के दृष्टिगत बंसल कालोनी क्षेत्र को कंटनमेंट जोन घोषित किया गया है, वहीं कालोनी के साथ लगती कोर्ट कालोनी को बफर जोन घोषित किया गया है। कालोनी के पूरे क्षेत्र के साथ-साथ प्रत्येक मकान को सैनेटाइज किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।


उपायुक्त रमेश चंद्र बिढान ने जानकारी देते हुए बताया कि गत सायं पीजीआई रोहतक की लैबोरेट्री से शहर की बंसल कालोनी निवासी की कोरोना वायरस की पोजिटीव रिपोर्ट मिली है। मामला सामने आते ही प्रशासन ने तत्परता के साथ कालोनी व इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को कंटनमेंट जोन घोषित कर दिया और पूरी कालोनी को सैनेटाइज करने के निर्देश जारी किए गए हैं। कालोनी के साथ लगती कोर्ट कालोनी को बफर जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के आस-पास के क्षेत्रों में इसके फैलाव को रोकने के लिए संदिग्धों की स्क्रीनिंग, संदिग्ध मामलों का परीक्षण, क्वारंनटाइन, सोशल डिस्टेंस आदि कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

कालोनी व इसके अंतर्गत आने वाले एरिया में आवगमन पर रहेगा प्रतिबंध, घर द्वार पर ही पहुंचेंगे आवश्यक खाद्य पदार्थ


              उन्होंने बताया कि आशा वर्कर व एएनएम की 25 टीमें तैयार की गई हैं, जोकि कन्टेनमेंट ज़ोन में आने वाले हर घर को सैनेटाइज करने के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति की डोर टू डोर स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग करेंगी। प्रत्येक टीम को 50 घरों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इस कार्य की निगरानी के लिए पांच आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और दो महिला एवं बाल विकास अधिकारी को तैनात किया गया है। ये टीमें सिविल सर्जन के दिशा-निर्देशों अनुसार कार्य करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों और स्क्रीनिंग / थर्मल स्कैनिंग आदि सभी आवश्यक उपकरण प्रदान किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक और हर घर के गेट्स / दरवाजे को अच्छी तरह से साफ किया जाए।

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              उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कन्टेनमेंट ज़ोन और बफऱ ज़ोन के पूरे क्षेत्रों को पूरी तरह से सैनेटाइज करवाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात चेहरे के मुखौटे, दस्ताने, टोपी, सैनिटाइजऱ, जूते उपलब्लध करवाने के साथ सोशल डिस्टेंस की अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि कंटेन जोन के निवासियों के आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करते हुए पर्याप्त संख्या में नाकों आदि की स्थापना करेगा। इसके साथ-साथ बफर जोन की आवश्यक बैरिकेडिंग की लाएगी, इसकी जिम्मेवारी कार्यकारी अभियंता पीडब्ल्यूडी की रहेगी।


              उपायुक्त ने बताया कि कंटेन ज़ोन और बफर जोन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम हैफेड संदीप पुनिया व डीईटीसी आलोक पास्सी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के इंचार्ज अधीक्षण् अभियंता सिंचाई विभाग होंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि कंट्रोल रूम में कोरोना वायरस के बचाव के सभी आवश्यक व्यक्तिगत उपकरण व दवाइर्यों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि कंटनमेंट व बफर जोन क्षेत्र में आने वाले संजीवनी अस्पताल को कंटनमेंट अस्पताल घोषित किया गया है। सिविल सर्जन यह सुनिश्चित करेंगे कि इस क्षेत्र में 24 घंटे सभी आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसी प्रकार परिवार विभाग की जिम्मेवारी रहेगी कि वो बसों के माध्यम से आशा वर्कर व एएनएम को अस्पताल से क्षेत्र में लाने व वापिस ले जाने की व्यवस्था करेगा।


              उन्होंने बताया कि कंटनमेंट जोन में खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जिला विपणन एवं प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी। सब्जियों, राशन / किराने की वस्तुओं, दूध आदि को बंद पैकेट में घर द्वार तक भिजवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश कि डिलवरी के समय ध्यान रखा जाए कि डिलवरी बॉय पूरी तरह से सुरक्षा उपकरण पहनें हों और वह किसी भी घर के अंदर नहीं जाएगा और न ही  किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आएगा। उन्होंने कहा कि कंटनमेंट जोन में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से रहेगी, इसके लिए बिजली विभाग की जिम्मेवारी रहेगी। इसी प्रकार स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एसई पब्लिक हेल्थ द्वारा नियमित रूप से सुनिश्चित की जाएगी। कंटनेमेंट जोन में एंबूलेंस व पेरा मैडिकल स्टाफ की तैनाती रहेगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम सिरसा कंटनमेंट व बफर जोन के ऑल ऑवर इंचार्ज रहेंगे, जो सभी प्रबंधों व व्यवस्थाओं की देखरेख करेंगे। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए कि वे अपनी ड्यूटी का निर्वहन कुशलतापूर्वक व जिम्मेवारी के साथ करेंगे। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कोताही बरतता पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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4 ग्राम 85 मिलीग्राम हेरोइन सहित युवक काबू

सिरसा, 31 मार्च ……… जिला भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कारवाई करते हुए जिला की एंटी नारकोटिक्स सैल सिरसा पुलिस ने गश्त चैकिंग के दौरान परमार्थ कालोनी सिरसा क्षेत्र से एक युवक को 4 ग्राम 85 मिलीग्राम  हेरोइन के साथ काबू किया है । पकड़े गए युवक की पहचान जगतपाल उर्फ कालू पुत्र ओंकार वासी ढाणी मेहूवाला हाल परमार्थ कालोनी सिरसा के रुप में हुई है । इस संबंध में जानकारी देते हुए एंटी नारकोटिक्स सैल के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक महेन्द्र सिंह ने बताया कि पकड़े गए युवक से सप्लायर के बारे में नाम पता मालुम कर दो लोगों के खिलाफ थाना शहर सिरसा में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर सप्लायर की तलाश शुरु कर दी है । उन्होंने बताया कि एंटी नारोकटिक्स सैल सिरसा  पुलिस की एक टीम गस्त व चैकिंग के दौरान परमार्थ  कालोनी सिरसा क्षेत्र में मौजुद थी । इसी दौरान सामने से आ रहे युवक ने पुलिस पार्टी को देखकर वापिस मुड़कर भागने की कोशिश की तो शक के बिनहा पर उक्त युवक को काबू  कर उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जा से 4 ग्राम 85 मिलीग्राम हेरोइन बरामद हुई है । पकड़े गए युवक को अदालत में पेश कर रिमाण्ड पर लिया जावेगा और रिमाण्ड अवधि के दौरान हेरोइन तस्करी के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में नाम पता मालुम कर उनके खिलाफ भी  कार्यवाही की जाएगी

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कोरोना वायरस : जिला में अभी तक एक भी पॉजिटिव केस नहीं : सीएमओ

सिरसा, 30 मार्च।


सीएमओ सुरेंद्र नैन ने कहा कि जिला में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिला में अब तक कुल 363 व्यक्ति बाहर से आए और सभी को टे्रस कर लिया गया है। इनमें से 136 ने अपना 28 दिन का क्वारंनटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। इस दौरान बाहर से आए 13 लोगों के सैंपल लिए गए, इनकी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसी प्रकार 15 लोकल ट्रांसमिशन के माध्यम से आए लोगों के सैंपल भी लिए गए जिनमें से 12 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है तथा 3 की रिपोर्ट लंबित है। 


उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोरोना वायरस से संबंधी कोई जानकारी या सूचना के लिए स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नम्बर 108 व फोन नम्बर 01666-241155 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा संबंधित जानकारी के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रुम के दूरभाष नम्बर 01666-248882, 98123-00947 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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जागरूकता वाहनों ने दर्जनों गांवों में पहुंच कर की लॉकडाउन में सहयोग की अपील

सिरसा, 30 मार्च।

जागरूकता वाहनों ने दर्जनों गांवों में पहुंच कर की लॉकडाउन में सहयोग की अपील


                कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के प्रति जिलावासियों को जागरूक किया जा रहा है। जागरूकता वाहन गांव-गांव व शहरों के सार्वजनिक स्थलों पर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय बता रहे हैं तथा आमजन से लॉकडाउन का पालन करने का आह्वïान कर रहे हैं।


                उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने बताया कि जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार वाहनों के माध्यम से चलाए गए जागरूकता वाहनों जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पहुंच कर लोगों से घरों में रह कर लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि  प्रचार वाहनों के माध्यम से आमजन को कोरोना वायरस से घबराने और डरने की बजाए सतर्क रहने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। ये जागरूकता वाहन जिला के गांवों व शहर इलाकों में पहुंच कर आमजन को लॉकडाउन का पालन करने तथा कोरोना से बचाव व सावधानियों की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा सिरसा शहर के वार्डों में गुरूड़ ई-रिक्शा के माध्यमों से आमजन को जागरूक किया जा रहा है, ये ई-रिक्शा गली-गली में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे है। उन्होंने बताया कि जागरूकता वाहनों द्वारा लोगों से आपसे में दूरी बनाए रखने, छींकने अथवा खांसते समय टिशू पेपर का इस्तेमाल करने, सार्वजनिक और भीड़भाड़ इलाके में जाने से बचने की अपील की जा रही है। जागरूकता वाहन द्वारा लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर न निकलने, समय-समय पर अच्छी प्रकार से साबुन से हाथ धोने तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करने व सतर्कता बरतने बारे जागरूक किया जा रहा है।


                सोमवार को सिरसा शहरी क्षेत्र, नेजाडेला, फरवाई खुर्द, फरवाई कलां, बुर्जकर्मगढ, पनीहारी, मुसाहिबवाला, रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़, रोड़ी, सुरतिया, मीरपुर, खैरेकां, साहरणी, बुर्ज, नेजाडेला कलां, बप्पां, ढाबां, बुर्ज भंगु, पंजुआना, शाहपुर बेगु, नेजियाखेड़ा, अरनियांवाली, धिंगतानियां, चौबुर्जा, मोडिया, मंगाला, शहीदांवाली, बाजेकां, फुलकां, माधोसिंघाणा, मीरपुर कॉलोनी, शमशाबाद पट्टïी, रामनगरिया, भंभुर, सलारपुर आदि गांवों में पहुंच कर लोगों को जागरूक किया।

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भवन स्वामी किसी भी स्थिति में मजदूर कर्मचारी से आगामी एक माह तक न मांगे किराया : डीसी बिढ़ान

सिरसा, 30  मार्च।


              उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 के तहत आदेश पारित किए हैं कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भवन स्वामी किसी भी स्थिति में किसी मजदूर कर्मचारी या जिले की विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों से आवासीय भवन किराए की मांग आगामी एक माह तक न करें। उपायुक्त ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण जिला की वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी लोगों को पूरी आवासीय सुरक्षा मिलनी चाहिए।


             आदेशों के अनुसार जो प्रवासी लोग अपने गृह राज्य या शहर में पहुंचने के लिए निकले हैं, उन्हें मानक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार न्यूनतम 14 दिनों की उचित जांच के लिए निकटतम आश्रय में क्वारंटाइन के लिए रखा जाए। इस दौरान संस्थान के मालिक को ही गरीब मजूदर, कर्मचारियों के लिए ठहरने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा इन संस्थानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को संस्थान मालिक द्वारा प्रतिष्ठान को बंद करने के दौरान का वेतन निर्धारित तिथि पर व बिना किसी कटौती के देना होगा। विभिन्न इकाइयों, कंपनियों, कार्यालयों में काम करने वाले मजदूर, कर्मचारियों के लिए संस्थानों के मालिक अस्थाई आश्रय व भोजन की व्यवस्था करेंगे। साथ ही कोई भी मकान मालिक अपने परिसर को खाली करने के लिए मजदूरों को विवश नहीं कर सकता, ऐसा करने पर अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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