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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

पंचकूला विधानसभा के पोस्टल बेल्ट पेपर्स जमा करवाने के लिए स्ट्रोंग रूम किया स्थापित – जिला निर्वाचन अधिकारी

फार्म 12डी भरने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के 27 व 28 को घर पर जाकर करवाएंगे मतदान – डा. यश गर्ग

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पंचकूला, 26 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव-2024 में 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र के तहत प्राप्त होने वाले सर्विस वोटर, पोस्टल बेल्ट पेपर्स का स्ट्रोंग रूम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला के आॅडिटोरियम में स्थापित किया गया है।

डा. यश गर्ग ने बताया कि सात अक्तूबर तक रोजाना तीन बजे और आठ अक्तूबर को सुबह सात बजे सर्विस वोटर, पोस्टल बेल्ट पेपर्स प्राप्त किये जाएंगे। इस बारे में विधानसभा के तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को सूचित किया जा चुका है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि का आॅडिटोरियम में प्रतिदिन उपस्थित रहना सुनिश्चित करे। उन्होंने बताया कि 02-पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से सात प्रत्याशियों विभिन्न पार्टियों और निर्दलीय तीन उम्मीदवार शामिल हैं। प्रत्याशियों के अलावा नोटा का विकल्प को शामिल करते हुए बेल्ट पेपर तैयार करवाया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि 02 पंचकूला विधानसभा में फार्म 12-डी भरने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान का शैडयूल भी जारी किया हुआ है। 27 सितम्बर और 28 सितम्बर को 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर पर जाकर मतदान करवाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि जिला में 147 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों ने फार्म 12डी का आवेदन किया हुआ है। पंचकूला विधानसभा में 96 वोटरों ने 12डी के आवेदन किया है, इनमें आठ दिव्यांग और 25 बुजुर्ग शामिल हैं। एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला गौरव चैहान ने तीन टीमों का गठन किया है, जो अलग-अलग रूटों पर जाकर विधानसभा मे फार्म 12-डी का आवेदन करने वाले 96 वोटरों से मतदान करवाएंगी। मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और पुलिस कर्मियों को भी टीम में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बारे में विधानसभा के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां व प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है। प्रत्याशियों के एजेंट भी मौका पर मौजूद रहते ही पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों, मशीन खरीद की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई*

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पंचकूला, 25 सितंबर- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंचकूला के सहायक कृषि अभियंता गोपीराम सांगवान ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन के तहत पोर्टल पर अनुमोदित किसानों को कृषि यंत्रों, मशीनों जैसे सुपर सीडर, बेलर, शब मास्टर के बिलों को कार्यालय में जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है। 

उन्होंने बताया कि किसान अब अपना बिल, ई-वे बिल, डीलर या निर्माता की मोहर सहित परमिट, मशीन खरीद के समय जीपीएस लोकेशन सहित फोटो तथा भुगतान तरिके की रशीद, जिसका बिल पर विवरण अवश्य हो आदि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करवाना तथा दस्तावेजो की एक प्रति सहायक कृषि अभियंता पंचकूला कार्यालय कृषि भवन सेक्टर-21 में 30 सितंबर तक जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया की मशीन की भुगतान राशि नकद रूप में मान्य नही होगी।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक भी दिखाकर कर सकते हैं मतदान – डा. यश गर्ग*

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पंचकूला, 25 सितंबर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने कहा कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए 5 अक्तूबर को मतदान होना है। मतदाता सूची में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज हैं, वही मतदान कर सकते हैं। ऐसे में सभी मतदाता अपने पोलिंग बूथ व मतदाता सूची में नाम चेक कर सकें। यह कार्य वह ऑनलाइन चुनाव आयोग की वेबसाइट, वोटर हेल्पलाइन एप, या फिर 1950 मोबाइल नंबर पर फोन करके हासिल कर सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, परंतु उसके पास किसी वजह से मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है, तो भी वह मताधिकार का उपयोग कर सकेगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। उन्होंने कहा कि मतदान दिवस 5 अक्टूबर छुट्टी के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति कर्तव्य निभाने का दिन होता है। इसलिए सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें। 

*ये हैं 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज*

डा. यश गर्ग ने कहा कि जिन मतदाताओ के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। तभी वे अपने मत का प्रयोग कर सकते है। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जाॅब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

उन्होंने बताया कि अप्रवासी भारतीय मतदाताओं (एनआरआई) को केवल पहचान के लिए अपना मूल पासपोर्ट दिखाना होगा। यदि ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने के कारण मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

*वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एपिक कार्ड*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में नाम व अपना मतदान केंद्र चेक करना बेहद आसान है। इस प्रक्रिया को घर बैठे आसानी से किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने कई ऑनलाइन सर्विस लॉन्च की हैं जिनके जरिये मतदाता सूची में नाम व पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके भी मतदाता पोलिंग बूथ व मतदाता सूची के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। आयोग ने ई-ईपीआईसी की सुविधा शुरु कर रखी है। मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

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पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारी होते हैं चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा – जिला निर्वाचन अधिकारी

अनाधिकृत व्यक्ति नहीं कर सकते मतदान केन्द्र में प्रवेश, फोटो-वीडियो पर भी पाबंदी – डा. यश गर्ग

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आयोजित पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों की रिहर्सल की करी अध्यक्षता

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पंचकूला, 24 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने आज इंद्रधनुष आॅडिटोरियम सेक्टर-5 पंचकूला में आयोजित पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों की रिहर्सल की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने मौजूद मतदान के लिए गठित टीमों को उचित दिशा-निर्देश दिए।
डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार करवाया जाना है। चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और बिना पक्षपात होना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया में मतदान करवाने वाली टीम यानी पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारी महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इसीलिए पूरी टीम का आचार, विचार और व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। आप सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान टीम को ईवीएम मशीनें और कुछ फाॅर्म दिए जाएंगे। इन फाॅर्म को ध्यान से भरते हुए उम्मीदवारों के एजेंटों और अधिकारियों के हस्ताक्षर करवाएं। फाॅर्म सभी एजेंटों के सामने भरा जाने, क्योंकि सही भरा जाने से चुनाव प्रक्रिया को आसान बना देते है।
उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीनों का लेकर पीठासीन अधिकारी को सर्तक रहना है। उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी में सबसे पहले माॅकपोल को संपन्न करवाना है। माॅकपोल संपन्न होने के बाद सीयू और वीवीपैट को ध्यानपूर्वक क्लीयर करें, क्लीयर होने के बाद ही माॅकपोल सर्टिफिकेट जारी करें। उन्होंने कहा कि कोई भी टीम मतदान केन्द्र पर जाते या वापस आते समय सरकारी वाहन का प्रयोग करेगी। सभी अधिकारी-कर्मचारी एक-दूसरे की स्पाॅट करते हुए मतदान कार्य को संपन्न करें। उपायुक्त ने आशा व्यक्ति करते हुए कहा कि सभी अधिकारी- कर्मचारी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर विधानसभा चुनाव को भी अच्छे से पूरा करेंगे।

सूचना के बाद 10 मिनट में मतदान केन्द्र पर पहुंचेंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान केन्द्र पर वोट का रिकाॅर्ड अलग-अलग तरह से रखा जाता है। सभी रिकाॅर्ड में समानता होनी चाहिए। इसी रिकाॅर्ड के आधार पर आॅनलाइन एंट्री होनी है। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को काम करते हुए दैर्य बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या, कमी, दिक्कत या अव्यवस्था होने पर सेक्टर अधिकारी से संपर्क करें। 10 मिनट के अन्दर सेक्टर अधिकारी आपके पास मौजूद होंगे। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी और कंट्रोल रूम में संपर्क करें। किसी भी टीम को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

मतदान केन्द्र वीडियो सर्विलांस पर रहेंगे

डा. यश गर्ग ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। मतदान केन्द्र पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। मतदान केन्द्र में जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, रिटर्निंग अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, चुनाव आयोग द्वारा गठित दल, प्रत्याशी और प्रत्याशी का एजेंट ही प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारी पुलिस को अंदर बुला सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव में सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में है। मतदान केन्द्र के बाहर पुलिस के जवान भी मौजूद रहेंगे, जो जांच के बाद ही मतदाता को अंदर भेजेंगे। मतदाता अपने साथ आईडी कार्ड, मतदान पर्ची लेकर ही आ सकता है। इसके अलावा सभी वस्तुओं को मतदान केन्द्र में लेकर जाने पर रोक रहेगी। कोई भी अंदर की फोटो या वीडिया ना बनाए और ना ही पीठासीन अधिकारी ऐसा करने दें। सभी मतदान केन्द्र वीडियो सर्विलांस पर रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी गतिविधियों पर ध्यान रखें।

637 टीमों के 2548 अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला पंचकूला में 455 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं, इनमें मतदान करवाने के लिए 2548 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। 01-कालका विधानसभा में 430 मतदान केन्द्र हैं, इनमें मतदान के लिए 1288 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। 02-पंचकूला विधानसभा में 425 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए हैं, इनमें मतदान के लिए 1260 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला के 455 केंद्रों के लिए 140 प्रतिशत यानी 637 टीमों को तैयार किया है। प्रत्येक टीम में एक पीठासीन, एक सहायक पीठासीन और दो-दो पोलिंग अधिकारी शामिल हैं। सभी केन्द्रों पर एक-एक टीम भेजी जाएगी और 40 फीसदी टीम को रिजर्व रखा जाएगा।

ये रहे मौजूद

इस मौके पर एसडीएम रिटर्निंग अधिकारी कालका राजेश पुनिया, एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला गौरव चैहान, जिला पंचायत एवं विकास अधिकारी राजन सिंगला, तहसीलदार एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी कालका विवेक गोयल, चुनाव नायब तहसीलदार अजय राठी, कानूनगो कुलदीप सिंह समेत अन्य अधिकारी-कर्मचारिगण मौजूद रहे।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*पर्यावेक्षकों ने राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश*

*चुनाव आॅब्जर्वर्स सुनवाई के लिए रोजाना तीन से चार बजे तक विश्राम गृह में रहेंगे उपस्थित*

*चुनाव शांतिपूर्वक, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाना सभी की जिम्मेदारी – सामान्य आॅब्जर्वर*

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पंचकूला, 24 सितम्बर – हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किये तीनों चुनाव पर्यावेक्षकों ने राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों और निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित बैठक में सामान्य आॅब्जर्वर शाहिद इकबाल चौधरी , एक्सपेंडिचर आॅब्जर्वर दारसी सुमन रतनाम और पुलिस आॅब्जर्वर अनूप कुमार साहू, जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग सहित सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

 उन्होंने कहा कि सभी चुनाव आॅब्जर्वर्स सुनवाई के लिए रोजाना तीन से चार बजे तक विश्राम गृह में उपस्थित रहेंगे। बैठक के दौरान प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों ने अपने-अपने सुझाव भी दिए।

सामान्य आॅब्जर्वर ने कहा कि आयोग का पूरा प्रयास है कि चुनाव पूर्ण रूप से निष्पक्ष व पारदर्शी हों और  चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा टीमों का गठन किया गया है, जो बेहतरीन व ठीक ढंग से काम कर रही हैं।  सभी राजनीतिक पार्टियां निर्धारित सीमा 40 लाख रूपये तक के अन्दर ही चुनावी खर्च करें और सभी प्रकार की अनुमति समय पर लें, ताकि उन्हें भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यदि उनके समक्ष किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो दूरभाष नंबर 01722996285 पर संपर्क कर सकते है।

एक्सपेंडिचर आॅब्जर्वर ने कहा कि अब तक तीन बार चुनावी खर्च का आंकलन किया जा चुका है और इसे आयोग की चुनावी वैबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। यदि उन्हें किसी प्रकार की शंका है तो वे उनकी प्रति ले सकते हैं।  चुनावी खर्च के ब्योरे के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित एक रूपये प्रति पेज जमा करवाना होगा। इसी आधार पर दूसरे प्रत्याशी के चुनावी खर्च की जानकारी भी ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को सभा, जनसभा करने, वाहन से प्रचार करने की अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा चुनावी खर्च को एक्सपेंडिचर रजिस्ट्रर में अपडेट करवाना भी अनिवार्य है। 26 सितम्बर को सभी प्रत्याशियों का चुनावी खर्च अपडेट किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रत्याशी समय पर चुनावी खर्च रजिस्ट्रर को अपडेट करके रखें। ऐसा ना होने पर चुनाव की अवहेलना माना जाएगा। 

पुलिस आॅब्जर्वर ने कहा कि जिला के सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का दौरा किया है। अभी तक किसी भी प्रकार की अवहेलना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि कहीं पर चुनाव आदर्श आचार संहिता की अवहेलना की जा रही हो तो उन्हें सूचना दे सकते हैं। साथ ही सी-विजिल एप पर भी शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। 

इस बैठक में पुलिस उपायुक्त हिमाद्रि कौशिक, उप जिला निर्वाचन अधिकारी विश्वनाथ, एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला गौरव चौहान एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी कालका राजेश पुनिया सहित संबन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*पंचकूला विधानसभा में फार्म-12डी का आवेदन करने वाले बुजुर्गों व दिव्यांगों के मतदान का शैडयूल जारी – जिला निर्वाचन अधिकारी*

*27 व 28 सितम्बर को 85 वर्ष से अधिक वाले बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर डलवाएंगे वोट – डा. यश गर्ग*

*मतदान प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी, प्रत्याशियों के एजेंट रहेंगे मौके पर मौजूद – उपायुक्त*

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पंचकूला, 24 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2024 के लिए 02 पंचकूला विधानसभा में फार्म 12-डी भरने वाले बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान का शैडयूल जारी कर दिया गया है। 27 सितम्बर और 28 सितम्बर को 85 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्ग और 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के घर पर जाकर मतदान करवाया जाएगा। उन्होंने फार्म 12-डी भरने वाले बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं से अपील की है कि वो शैडयूल के अनुसार मतदान करने के लिए 27 व 28 को अपने घरों पर रहे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला में 85 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 5556 वोटर हैं, इनमें से 01 कालका विधानसभा में 2303 वोटर और 02 पंचकूला विधानसभा में 3253 वोटर शामिल हैं। जिला में 2472 दिव्यांग वोटर हैं, इनमें से कालका में 1218 और पंचकूला में 1254 वोटर शामिल हैं। जिला में 303 ब्लाइंड वोटर हैं, इनमें से कालका में 145 और पंचकलूा में 158 वोटर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 147 बुजुर्गों एवं दिव्यांगों ने फार्म 12डी का आवेदन किया हुआ है। कालका विधानसभा के 51 वोटरों ने 12डी फार्म का आवेदन किया है, इनमें 26 दिव्यांग और 25 बुजुर्ग शामिल हैं। पंचकूला विधानसभा में 96 वोटरों ने 12डी के आवेदन किया है, इनमें आठ दिव्यांग और 25 बुजुर्ग शामिल हैं। 

डा. यश गर्ग ने बताया कि एसडीएम एवं रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला गौरव चैहान ने तीन टीमों का गठन किया है, जो अलग-अलग रूटों पर जाकर विधानसभा मे फार्म 12-डी का आवेदन करने वाले 96 वोटरों से मतदान करवाएंगी। मतदान की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में विधानसभा के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां व प्रत्याशियों को सूचित कर दिया गया है। प्रत्याशियों के एजेंट भी मौका पर मौजूद रहते ही पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाएंगे। 

*27 सितम्बर के मतदान का यूं रहेगा शैडयूल*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 27 सितम्बर को टीम नंबर एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से एमडीसी सेक्टर-5 पंचकूला, एमडीसी सेक्टर-6 पंचकूला, सेक्टर-1 पंचकूला, सेक्टर-2 पंचकूला से मतदान करवाने के उपरांत वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

उन्होंने बताया कि टीम नंबर दो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से सेक्टर-8 पंचकूला, सेक्टर-9 पंचकूला, सेक्टर-15 पंचकूला से मतदान करवाने के उपरांत वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

उन्होंने बताया कि टीम नंबर तीन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से सेक्टर-25 पंचकूला, सेक्टर-26 पंचकूला, गांव रत्तेवाली से मतदान करवाने के बाद वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

*28 सितम्बर के मतदान का यूं रहेगा शैडयूल*

डा. यश गर्ग ने बताया कि 28 सितम्बर को टीम नंबर एक राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से सेक्टर-4 पंचकूला, सेक्टर-5 पंचकूला, सेक्टर-6 पंचकूला से मतदान करवाने के उपरांत वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

उन्होंने बताया कि टीम नंबर दो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से सेक्टर-11 पंचकूला, सेक्टर-12 पंचकूला, सेक्टर-12ए पंचकूला, सेक्टर-14 पंचकूला, सेक्टर-19 पंचकूला से मतदान करवाने के उपरांत वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

उन्होंने बताया कि टीम नंबर तीन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला से खड़ग मंगोली, सेक्टर-20 पंचकूला, गांव फतेहपुर, सेक्टर-21 पंचकूला, गांव महेशपुर पंचकूला से मतदान करवाने उपरांत वापस राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सेक्टर-1 पंचकूला आएगी। 

*100 वर्ष से उपर के 166 बुजुर्ग मतदान*

उपायुक्त ने बताया कि 100 वर्ष से ज्यादा आयुवर्ग में 166 वोटर हैं, इनमें से कालका विधानसभा में 84 वोटर और पंचकूला विधानसभा में 82 वोटर शामिल हैं। पंचकूला विधानसभा में 109 वर्षीय गांव बरवाला निवासी राजो, 100 वर्षीय गांव असरेवाली निवासी छज्जू सबसे बुजुर्ग वोटर हैं। कालका विधानसभा में 104 वर्षीय गांव घोलपुरा निवासी शांति, 102 वर्षीय गांव बोझटीपरा निवासी द्रोपती और 103 वर्षीय गांव समलेहरी निवासी बचनी देवी सबसे बुजुर्ग वोटर हैं।

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पीठासीन, सहायक पीठासीन और पोलिंग अधिकारियों की दूसरी रिहर्सल 24 सितंबर को इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में होगी – डा. यश गर्ग

मतदान करवाने वाली टीम होती है चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा – जिला निर्वाचन अधिकारी

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पंचकूला, 23 सितंबर। – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के पांच अक्टूबर को होने वाले मतदान की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में 24 सितंबर मंगलवार को सेक्टर 5 पंचकूला में स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में 01- कालका विधानसभा और 02-पंचकूला विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों, सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा पोलिंग अधिकारियों के लिए दूसरी रिहर्सल आयोजित की जाएगी।

यश गर्ग ने बताया कि 24 सितंबर मंगलवार को सुबह 9:00 बजे से कालका विधानसभा के लिए चयनित अधिकारियों और दोपहर 1:00 से पंचकूला विधानसभा के लिए चयनित अधिकारियों को रिहर्सल में शामिल किया जाएगा। दोनों विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी अपनी-अपनी विधानसभा के अधिकारियों की रिहर्सल के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पहले रिहर्सल सभी कर्मचारियों की राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 1 में आयोजित करवाई जा चुकी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अधिकारी निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से करें। उन्होंने कहा कि सुचारू मतदान के लिए पीठासीन अधिकारी व सहायक पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का मजबूत हिस्सा होता है। पीठासीन अधिकारी पर चुनाव निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से करवाने की जिम्मेवारी होती है। इसलिए पीठासीन व अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी चुनाव प्रक्रिया की बारीकियों को समझें।

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*उपायुक्त ने खरीफ फसलों के खरीद सीजन 2024-25 के दौरान मंडियों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की करी अध्यक्षता*

*मक्का फसल की खरीद हुई शुरू, धान की खरीद 23 सितम्बर और बाजारा फसल की खरीद एक अक्तूबर से होगी शुरू – डा. यश गर्ग*

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पंचकूला, 20 सितम्बर – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला में खरीफ फसलों के खरीद सीजन 2024-25 के दौरान पंचकूला की मंडियों में धान, मक्का, बाजरा की खरीद की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उपायुक्त ने बैठक में अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिए।

डा. यश गर्ग ने कहा कि जिला पंचकूला में अनाजमंडी पंचकूला, बरवाला और रायपुररानी में खादय एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा वेयरहाउसिंग काॅरपोरेशन और हैफेड द्वारा धान की खरीद की जानी है। उपायुक्त ने मंडियों में धान की खरीद के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक प्रबंध पीने का पानी, साफ-सफाई, शौचालय, फड्डी और सीसीटीवी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएओं को पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 20 सितम्बर से मक्का फसल की खरीद शुरू हो गई है। 23 सितम्बर से धान की फसल और एक अक्तूबर से बाजारा की फसल की खरीद शुरू की जानी है। जिला में करीब 39 हजार एकड़ में धान की फसल की रोपाई की गई है।

उपायुक्त कहा कि खरीफ खरीद सीजन 2024-25 के दौरान मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरे किए जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया हो। मंडियों में साफ सफाई व पीने के पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बरसात आने की स्थिति में फसल के खराब से बचाव के पुख्ता प्रबन्ध किये जाएं। मंडियों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना की व्यवस्था की जाए। फसल खरीद होने के बाद समय पर उठान किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों की फसल का भुगतान निर्धारित समय पर करना सुनिश्चित करें। 

इस बैठक में एसडीएम पंचकूला गौरव चैहान, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक नितिश सिंगला, कृषि उप-निदेशक डा. सुरेन्द्र सिंह, हैफेड के जिला प्रबंधक देवेन्द्र सिंह, हरियाणा वेयरहाउसिंग काॅरपोरेशन के जिला प्रबंधक पीके गुप्ता, मार्केट कमेटी सचिव पंचकूला अनिल, बरवाला सुरेन्द्र सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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रेड क्रॉस सोसायटी, सेक्टर-15, पंचकूला स्थित वृद्धाश्रम में मनाया गया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

*गुटका, पान मसाला के निर्माण, भंडारण व बिक्री पर 1 साल तक रहेगा बैन – उपायुक्त*

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पंचकूला, 20 सितम्बर – उपायुक्त डा. यश गर्ग ने जिला पंचकूला में गुटका, पान मसाला पर एक साल के लिए लगाए गए प्रतिबन्ध को लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अब गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का पाया जाना कानूनी अपराध है, कोई भी गुटका, पान मसाला में तम्बाकू व निकोटीन का निर्माण, भंडारण और बिक्री करता पाया तो उसके खिलापफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी।

डा. यश गर्ग ने बताया कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम-2006 के अंतर्गत निर्मित खाद्य एवं मानक नियम-2011 के अनुसार खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन के उपयोग पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा एक वर्ष के लिए प्रतिबन्धित किया गया था। अब पुनः आयुक्त खाद्य सुरक्षा हरियाणा ने आगे एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में किसी भी खाद्य उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाकू व निकोटीन (गुटका व पान मसाला) के निर्माण, भंडारण, वितरण पर बैन लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपायुक्त ने खाद्य सुरक्षा विभाग हरियाणा को जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट संस्थानाओं, शिक्षण संस्थानों, दुकानदारों व कारोबारियों के सहयोग से जिला में गुटका व पान मसाला पर लगाए प्रतिबन्धि की पालन करने के निर्देश दिए।

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चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की नहीं है अनुमति – डा. यश गर्ग

उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी

रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध

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पंचकूला, 19 सितम्बर – उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डा. यश गर्ग ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया में उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के दौरान जनसाधारण को असुविधा न हो, इसके लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना जरूरी है, बिना अनुमति के प्रचार में वाहनों का प्रयोग नहीं कर सकते। उम्मीदवार या राजनैतिक दल द्वारा प्रचार के लिए जिन वाहनों का पंजीकरण करवाया गया है। उनका विवरण व्यय पर्यवेक्षक को बताना जरूरी है ताकि उनके चुनाव खर्च में जोड़ा जा सकें। इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है, जब उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा वाहनों की वास्तविक तैनाती से काफी पहले इस आशय की सूचना दी गई हो। चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों का ब्यौरा देते समय उन क्षेत्रों, तहसीलों का ब्यौरा भी बताना चाहिए, जिनमें वाहन चलेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले को चलने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के बड़े काफिले को छोटे छोटे काफिलों में तोड़ा जाएगा और दो काफिलो में कम से कम 100 मीटर का फासला होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 160 में परिभाषित साइकिल रिक्शा भी एक ऐसा वाहन है, जिसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है, तो उम्मीदवार को अपने चुनाव व्यय खाते में इसके व्यय का हिसाब देना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवार को अपने चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा के पास अपनी पहचान के लिए कोई नगर निकाय पंजीकरण परमिट नहीं है, तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके व्यक्तिगत नाम पर एक परमिट दिया जा सकता है, जिसे रिक्शा चालक को अभियान उद्देश्यों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय अपने साथ रखना चाहिए।

उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। रिटर्निंग अधिकारी हर प्रकार के चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे और नियमों की अवहेलना पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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