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IGNOU Regional Centre Chandigarh Celebrates 79th Independence Day with Patriotic Fervour

कोविड -19 के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या और उनके लिये ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है।

पंचकूला, 30 अप्रैल- कोविड -19 के बढ़ते केसों के मद्देनजर सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या और उनके लिये ऑक्सीजन की मांग कई गुना बढ़ गई है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति गठित की गई हैं। यह समिति कोविड -19 रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन और दवाइयों की खपत की माॅनिटरिंग करेंगी और ये सभी चीजें कम होने की मात्रा में इनकी पर्याप्त सप्लाई करवाना सुनिश्चित करेंगे।


हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी में डिप्टी कमीशनर पंचकूला मुकेश कुमार आहूजा कमेटी के चेयरमैन, सिविल सर्जन मेंबर सेकटरी एचएसवीपी की स्टेट आॅफिसर ममता शर्मा अस्पतालों में आॅक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त की गई है।  


पंचकूला, 30 अप्रैल- स्वास्थय विभाग पंचकूला की सिविल सर्जन डॉ जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया की शुक्रवार को श्री परमजीत सिंह, डायरेक्टर रीजनल सेंटर फॉर एंटरपनियोरशिप डेवलोपमेन्ट ने लाल पैथ लैब फाउंडेशन के माध्यम से और शिवालिक डेवलप्मेंट बोर्ड व डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हरियाणा के सहयोग से सामान्य अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला में चलाई जा रही मोलेक्यूलर लैब को कोरोना महामारी के संकट से निपटने के लिए लगभग 5 लाख की जरूरी लैब उपकरण, किट और आईसीएमआर पोर्टल सॉफ्टवेयर डोनेट किया है और जिसके लिए उन्होंने अपना आभार प्रकट करते हुए कहा कि इस मौजूदा हालात में समाज के लिए लाखों रुपए खर्च करना कोई सामान्य बात नहीं हैं।


इस प्रकार सभी को आगे आकर समाज में अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिल सकें । उन्होंने कहा की जिले में संक्रमण के मामले  तेजी से बढ़ रहे है और लोगों से अपील की कि कोरोना का संकट अभी ख़तम नहीं हुआ है इसलिए सभी लोग सरकार द्वारा जारी किये जा रहे जरूरी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और कहा की भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से परहेज करें, और अगर किसी जरुरी काम से बहार जाना पड़े तो मास्क लगा कर रखे और साथ ही सामाजिक दुरी बनाते हुए बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं । याद रखे दवाई भी और कड़ाई भी । इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की उप सिविल सर्जन डॉ नीरू कपूर, डॉ सरोज अग्रवाल और डॉ दीपिका मौजूद रही ।


इस मौके पर मोलेक्यूलर लैब इंचार्ज डॉ नीरज अरोड़ा ने बताया की कोरोना संक्रमण के चलते जिले में रोजाना लगभग दो हजार  आरटीपीसीआर टेस्ट इस लैब के माध्यम से प्रोसेस किये जा रहे है और कहा की लाल पैथ लैब फाउंडेशन द्वारा जरुरी लैब उपकरण, किट और आईसीएमआर पोर्टल सॉफ्टवेयर डोनेट करने से उन्हें कोरोना पॉजिटिव मरीजों  की जानकारी आईसीएमआर पोर्टल पर हर एक या दो घंटे में अपलोड करने में मदद मिल सकेगी, पहले इस रिपोर्टिंग कार्य को करने में उन्हें काफी समय लगता था।

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28 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुकेश कुमार आहूजा ने संभाला डीसी पंचकूला का कार्यभार।

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पंचकूला, 29 अप्रैल- आज उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने चार सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद जिला के अधिकारियों की लघु सचिवालय के सभागार में बैठक ली। उन्होंने सभी अधिकारियों से बैठक में जिले के सभी विषयों के बारे में जानकारी ली। जिला में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले को लेकर उन्होंने संज्ञान लिया, जिला में स्वास्थ्य, पुलिस तथा सभी इंसीडेंट कमांडर को कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करने होंगे तभी हम जनता को संक्रमित होने से रोक पायेंगे।


उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा के चार सप्ताह की ट्रेनिंग पर चले जाने के बाद श्री मुकुल कुमार यमुनानगर उपायुक्त को पंचकूला जिला का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। आज मुकेश कुमार आहूजा ने ट्रेनिंग  पीरियड पूरा करने के बाद उपायुक्त पंचकूला का पुनः कार्यभार संभाला और अधिकारियों को कोरोना को लेकर उचित दिशा निर्देश दिये। सिविल सर्जन को पर्याप्त मात्रा में आॅक्सीजन सिलेंडर और आॅक्सीजन सिलेंडर के साथ चार अमरजेंसी वैन नागरिक अस्पताल पर दिन रात तैनात करवाने के निर्देश दिये।सिविल सर्जन और  जिला के सभी अधिकारियों ने उनके ट्रेंनिंग से वापिस आने पर खुशी जताई और उनको पूर्ण रूप से आश्वस्त किया कि वे कंधे से कंधा मिलाकर जिलावासियों को कोरोना के आक्रमण से बचाने  का भरपूर प्रयास करेंगे।

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पुलिस उपायुक्त को भी जिले में धारा 144 और एमएचए और हरियाणा सरकार की गाईड लाईन और मास्क का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिये। श्री आहूजा ने पुलिस उपायुक्त को दवाइयों, इंजेक्शनों और आॅक्सीजन की काला बाजारी करने वालों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज करने के निर्देश दिये।


उन्होंने इंसीडेंट कमांडरों को लोगों के इक्ट्ठा होने, बिना स्वीकृति के सभा व अन्य कार्यक्रम करने की भी चैकिंग करने को कहा। जिन कार्यक्रमों की प्रशासन ने अनुमति दी है आउटडोर कार्यक्रमों में 50 और इनडोर कार्यक्रमों में 30 लोगों की उपस्थित का भी औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिये और इससे ज्यादा भीड़ होने पर उनके खिलाफ कार्रवाही करने के भी निर्देश दिये।जिला के नागरिको के लिए कोवीड-19 से मदद के लिए हेल्पलाइन बनाई है जो चौबीस घंटे काम करेंगी  0172-2590000, इस पर कॉल  करके   जिला के लोग किसी भी समय मदद ले सकते है।


इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा, पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा, नगर निगम कमीशनर आरके सिंह, एसडीएम कालका राकेश संधु, नगराधीश सिमरनजीत कौर, जिला संपदा अधिकारी ममता शर्मा, एसीपी राजकुमार संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया

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पंचकूला 27 अप्रैल-       उपायुक्त  मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर पंचकूला के सेक्टर-15 मकान नंबर 67 से मकान नंबर 2303, सैक्टर-16 में मकान नंबर  133 से मकान नंबर  1035 तक, सेक्टर-21 मकान नंबर 8  से 2706 मकान नंबर  तक और आईटीबीपी भानु के ट्रेनिंग कैंप को कोरोना पोजिटिव पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए इन एरिया को मैक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन एरिया में लोगों के इकठ्ठा होने, लोगो के आने जाने पर प्रतिबंध रहेगा। इन एरिया में मार्किट, शाप्स, धार्मिक स्थान भी बंद रहेंगे।  विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को  महामारी घोषित किया भारत सरकार  और  गृह मंत्रालय व एमएचए और हरियाणा सरकार की की गाईडलाईन दो गज की दूरी मास्क जरूरी सभी को इसकी पालना करनी  चाहिए।  

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जारी आदेशानुसार मैक्रोकंटेनमेंट जोन में नगर निगम आयुक्त सेनीटाईज करने के अलावा ठोस कचरा प्रंबधन का निस्पादन करेंगें। इसके अलावा पुलिस उपायुक्त को पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगें। पर्याप्त संख्या में हेल्थ विभाग के डॉक्टरों की टीम, पेरामेडिकल स्टाफ डोर तो डोर स्क्रीनिंग और इन एरिया में मरीजों की मॉनिटरिंग का काम करेगी और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तथा कार्यकारी अभियंता बिजली निगम बिजली सप्लाई तथा कार्यकारी अभियंता शहरी विकास प्राधिकरण एवं कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य विभाग को पेयजल सप्लाई व कार्यकारी अभियंता उतर हरियाणा बिजली निगम को बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  जारी आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें । इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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पंचकूला को बनाया गया यूएचबीवीएन का नया (आॅपरेशन) सर्कल- गुप्ता

-ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा- गुप्ता
– श्री ज्ञानचंद गुप्ता लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये थे प्रयासरत
-पंचकूला के नया ओ.पी सर्कल बनने से पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण प्रमुखता के आधार पर हो सकेगा।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता के अथक प्रयासों के फलस्वरूप पंचकूला को नया (आॅपरेशन) सर्कल बनाया गया हैं और ओ.पी डिविजन पिंजौर भी अब ओ.पी सर्कल पंचकूला के अधीन कार्य करेगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने इस संबंध में आदेश जारी किये है। अभी तक पंचकूला एससी आॅपरेशन सर्कल अंबाला के अधीन कार्यरत था।


श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि वे लंबे समय से पंचकूला को नया ओ.पी सर्कल बनाने के लिये प्रयासरत थे ताकि पंचकूलावासियों की सभी बिजली संबंधित शिकायतों का निवारण पंचकूला में ही प्रमुखता के आधार पर हो सके। पंचकूला में नया सर्कल बनने के पश्चात यूएचबीवीएन के कुल आॅपरेशन सर्कलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है।


उन्होंने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा कार्यकारी अभियंता श्री एच.सी. पंत को कार्यकारी अभियंता एससी आॅपरेशन सर्कल पंचकूला नियुक्त किया गया है। पंचकूला के नया ओ.पी. सर्कल बनने के पश्चात अब पंचकूलाविसियों को अपनी बिजली संबंधित शिकायतों के निवारण के लिये लंबा इंतजार नहीं करना पडे़गा क्योंकि अब सभी आवश्यक कार्रवाही अंबाला की बजाय पंचकूला में ही पूरी की जायेंगी। इससे समय की बचत तो होगी ही साथ ही शिकायतों की बेहतर तरीके से माॅनिटरिंग संभव हो पायेगी।


उन्होंने बताया कि ओ.पी. डिविजन पंचकूला में चार सब-डिविजन जबकि ओ.पी. डिविजन पिंजौर में पंाच सब-डिविजन शामिल है। ओ.पी. डिविजन पंचकूला में सब-डिविजन सीटी पंचकूला, सब-डिविजन मदनपुर, सब-डिविजन पंचकूला और सब-डिविजन माता मनसा देवी शामिल है। इसी प्रकार ओ.पी. डिविजन पिंजौर में सब-डिविजन कालका, सब-डिविजन पिंजौर, सब-डिविजन अमरावती, सब-डिविजन बरवाला और सब-डिविजन रायपुररानी शामिल है।


उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की ’म्हारा गांव जगमग गांव’ योजना के अंतर्गत जिला पंचकूला में 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत गांवों में पुरानी बिजली की तारों की जगह नई एरियल बंच केबल लगाई गई है तथा पुराने व खराब मीटरों को बदला गया है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार नये बिजली के पोल भी लगाये गये है।


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श्री गुप्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा प्रदेश में व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को नया बिजली कनैक्शन देने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया गया है। अब 20 किलोवाॅट की जगह 50 किलोवाॅट का बिजली कनैक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी श्रेणी के उपभोक्ता 50 किलोवाॅट तक के लोड वाले आवेदकों को अपने परिसर की विद्युत स्थापना के लिये लाईसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये आवेदनकर्ता द्वारा आॅन लाईन आवेदन करते समय स्व-घोषणा के माध्यम से बताना होगा कि ’इस परिसर की आंतरिक तारों का परिक्षण एवं निषपादन सरकार के लाईंसेंसधारी विद्युत काॅंट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया हैं और परिक्षण प्रमाण पत्र आवेदन के पास उपलब्ध है।’

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स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021 कर दी गई है।

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पंचकूला, 26 अप्रैल- उपायुक्त मुकुल कुमार ने बताया कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन / स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर द्वारा शहर में बसी अवैध काॅलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी उपलब्ध करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10.05.2021  कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह जानकारी वैब पोर्टल  http://tcpharyana.gov.in/uac    पर अपलोड की जा सकती है।


श्री मुकुल कुमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी जुटाने के लिये एक नया वेब पोर्टल शुरू किया गया है। इस वेब पोर्टल की शुरूआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ से की गई थी ताकि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अपनी काॅलोनिज में मूलभूत सुविधायें जैसे बिजली, पानी, सड़क, सीवरलाईन आदि कमी की जानकारी सांझा कर सके।


  उन्होंने बताया कि यह जानकारी सरकार को न केवल पाॅलिसी निर्णय लेने के लिये सहायता करेंगी बल्कि अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि रेजिडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन और स्थानीय बिल्डर या काॅलोनाईजर अवैध काॅलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी से संबंधित डाटा अगामी मई 10, 2021 तक मुहैया करवा सकते है।

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श्री मुकुल कुमार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे शीघ्र अतिशीघ्र उपरोक्त वेबसाईट पर अपना डाटा अपलोड करें ताकि सरकार द्वारा इस पर उचित निर्णय लिया जा सके। इस बारे में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला नगर योजनाकार, पंचकूला कमरा नंबर 330 दूसरी मंजिल लघु सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2561112 से संपर्क किया जा सकता है।

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पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये

पंचकूला, 25 अप्रैल- पंचकूला के पुलिस उपायुक्त श्री मोहित हांडा ने आज जरूरी सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं में लगे कर्मचारियों  को छोड़ कर पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के अधिकार क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश जारी किये है। 
राज्य सरकार द्वारा  कल  जारी किये गये आदेशों के तहत बताया गया है कि हरियाणा में फैलते कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करना आवश्यक है।  तदनुसार, सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जब तक कि विशेष रूप से अनुमति नहीं दी जाती है, चार से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए।  

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इसी प्रकार, आज डीसीपी द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत कहा गया है कि कोविड -19 महामारी के संक्रमण के प्रसार के कारण जिला पंचकूला में मानव जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा, जन शांति के लिए खतरे की संभावना है।  इसलिए, डीसीपी ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार और गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट, पंचकूला के पूरे इलाके में चार से अधिक लोगों के अनावश्यक इकठ्ठा होने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है जब तक कि विशेष रूप से  समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है।  ये आदेश अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।  ये आदेश स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।  

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आदेशों में कहा गया है कि  यदि कोई भी व्यक्ति इन आदेशो की उल्लंघना के लिए दोषी पाया गया, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

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कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए जिलाधीश श्री मुकुल कुमार ने किए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी

-आईटी/आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही करेंगें कार्यालय संचालित-
 

– सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन –

पंचकूला 25 अप्रैल- जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन  प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मुकुल कुमार  ने तत्काल प्रभाव से जिला पंचकूला में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

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इन आदेशो के अनुसार जिला की सभी आईटी / आईटीईएस इकाइयां और कॉर्पोरेट कार्यालय आगामी 3 मई, 2021 प्रात: 9:00 बजे तक घर से ही अपने कार्यालय संचालित करेंगे।  सरकारी कार्यालयों के लिए, दिनांक 16 अप्रैल, 2021 को मुख्य सचिव द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इसी प्रकार, दिनांक 23 अप्रैल, 2021 को शाम 06:00 बजे के बाद दुकानों को बंद करने के संबंध में आदेश जारी रहेंगें।  *-सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों में संशोधन-* 
सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाओं के लिए दिनांक 17 अप्रैल, 2021 को जारी आदेशों के संशोधन के अंतर्गत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और राज्य में अन्य सभाओं को कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में केवल उचित कोविड-19 व्यवहार के कड़ाई से पालन के साथ अनुमति दी जाएगी जिसमे सोशल डिस्टनसिंग मानदंड, फेस मास्क पहनना, सेनिटेशन, हाथ की सफाई और थर्मल स्कैनिंग के लिए प्रावधान इत्यादि शामिल है।  इसी तरह,  इनडोर स्थानों में, 30 व्यक्तियों तक की छत के साथ हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी।  इसमें सभी सिनेमा / थियेटर / मल्टीप्लेक्स / बार / होटल / क्लब / जिम शामिल होंगे।  इनडोर स्थानों की क्षमता शहरी स्थानीय निकाय / संबंधित विभाग द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी, जो कुर्सियों / बैठने या खड़े होने की क्षमता और वर्ग गज  में कवर किए गए क्षेत्र के बीच एक गणना संबंध को ध्यान में रखते हुए होगी। ऐसे ही, खुले स्थानों में, 50 व्यक्तियों तक की छत के साथ सभाओं की अनुमति होगी।  आदेशों के अनुसार अंत्येष्टि और दाह संस्कार के लिए, भागीदारी अधिकतम 20 व्यक्तियों तक सीमित होगी। इन आदेशों में निर्देशित किया गया है कि सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य मण्डली सभाओं के आयोजन के लिए संबंधित (एस. डी.एम) की पूर्व अनुमति लेनी होगी।  (एस. डी.एम) संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद ही अनुमति जारी करेंगे। वहीँ, जनता को ‘कोरोना कर्फ्यू’ के आरंभ के समय भीड़ / यातायात की भीड़ से बचने के लिए केवल दिन के समय विवाह और अन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए । 


आदेशों के अर्तगर्त कमीशनर नगर निगम पचंकूला, पुलिस उपायुकत पंचकूला, संबंधित एसडीएम, सभी एसएचओ, ईओ, एमसी कालका और डयूटी मजिस्ट्रेट -एवं-इंसिडेंट कमांडर इन निर्देशों को कडाई से लागू करेगें ।

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इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों व आईपीसी की धारा 188 और लागू अन्य कानूनी प्रावधानो के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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ग्रामीण क्षेत्र के नव निर्माण में पंचायती राज की अहम भूमिका – एडीसी

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर स्वामित्व योजना के तहत जिला के 4645 पात्रों को समर्पित किए उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के दस्तावेज

पचंकूला, 24 अप्रैल- अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि ग्रामीण भारत के नव निर्माण में पचांयती राज की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष आज का दिन राष्ट्रीय पचांयती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्ेश्य ग्रामीण विकास को केंद्रित करते हुए हर पहलू पर सर्वांगीण विकास की ओर सरकार की योजनाओं को क्रियांवित करना है।

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एडीसी शनिवार को लघु सचिवालय सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित वीडियो कांफ्रेंस उपरांत बोल रहे थे।


आज स्वामित्व योजना के तहत जिला के 44 गांव के 4645 लाभार्थियों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक देते हुये रजस्ट्री के दस्तावेज प्रदान किये गये। अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने बरवाला और रायपुररानी ब्लाक की दो ग्राम पचंायतों नामतः नयागांव और कजंामपुर के 5-5 लाभपात्रों को रजस्ट्री के दस्तावेज देकर उनकी संपत्ति का मालिकाना हक दिया।


इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर राष्ट्र के ग्रामीण परिवेश के लोगों तक अपना संदेश दिया। कोरोना महामारी से बचाव के मद्देनजर कार्यक्रम पूर्ण रूप से निर्धारित गाइडलाइन अनुसार आयोजित हुआ।


अतिरिक्त उपायुक्त मोहमद इमरान रजा ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास के लिय अनेक योजनाए एवं कार्यक्रम लागू किये है। उन्होंने कहा और जिला प्रशासन पचंकूला इन योजनाओं और कार्यक्रमों को धरातल पर लागू कर अपनी उल्लेखनीय भागीदारी निभा रहा है। उन्होंनेे कहा की 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाना है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ गांव स्तर पर पहुंचाकर आमजन को भी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लाभान्वित किया जा सके और उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सके।
इस अवसर पर जिलाधीश श्री मति सिमरनजीत कौर, बीडीपीओ बरवाला, श्री विशाल पराशर, बीडीपीओ रायपुररानी श्री विकास कुमार डीडीपीओ कार्यलय से सुरेन्द्र सागवान, नयागांव और कजंामपुर गांव के सरंपच और लाभार्थी उपस्थित थे।

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उच्च न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे कोविड संक्रमण के संकट के कारण उत्पन्न होने वाली शिकायतों पर त्वरित जानकारी और कार्रवाई के लिए नोडल एजेन्सियों का हिस्सा बनें।

पचंकूला अप्रैल, 24 : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ जिसमें न्यायमूर्ति श्री राजन गुप्ता और न्यायमूर्ति श्री करमजीत सिंह शामिल थे, ने ऋषि बनाम हरियाणा राज्य अन्य नामक केस में आवेदन का निस्तारण किया।

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पीठ द्वारा पारित अंतिम आदेशों में यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिले में सचिव, कानूनी सेवा प्राधिकरण, कोविड संक्रमण की स्थिति से उत्पन्न शिकायतों के निपटान के लिए गठित समिति/नोडल एजेन्सियों के सदस्य होंगे, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, नगर काउन्सिल/निगम के प्रतिनिधि और सिविल सर्जन शामिल होंगे।


आदेश पारित करते समय पीठ ने निर्देश दिया कि यदि आवश्यक हो तो समिति की बैठक दैनिक आधार पर इलैक्ट्रोनिक माध्यमों से आयोजित की जायेगी। पीठ द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समिति के सदस्यों में से किसी के द्वारा हेल्पलाईन नंबर पर काॅल आने पर प्रशासन द्वारा तुरन्त प्रतिक्रिया दी जाए।


अतिरिक्त महाधिवक्ता, पंजाब ने कहा कि राज्य को इस तरह की समिति के गठन पर और जनता की शिकायतों पर विचार करने के लिए हर जिले में एक विशेष नंबर निर्दिष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। हालाॅकि, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया हैं कि एक निर्दिष्ट हेल्पलाईन नंबर 104 पहले ही जारी किया जा चुका है जो जनता की सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण करता है।


यू0टी0 चण्डीगढ़ के मौजूदा वकील ने कहा कि यू0टी0 चण्डीगढ़ में एक युद्ध कक्ष स्वरूप पहले से ही चालू है जो लोगों की शिकायतों पर विचार कर रहा है तथा एक फोन नंबर भी कार्यात्मक है।
पीठ के संज्ञान में यह भी लाया गया कि कुछ निजी अस्पताल अत्यधिक शुल्क ले रहे हैं और जनता को भगा रहे हैं। तदानुसार सभी 3 राज्यों ने आश्वासन दिया है कि इस तरह की शिकायत पर तुरन्त गौर किया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे निजी अस्पताल और चिकित्सा संस्थानों के खिलाफ दण्डात्मक कदम उठाए जाएंगे।


तीनों राज्यों द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नामित हेल्पलाइन नंबर पर काॅल आने की स्थिति में शिकायतांे का त्वरित निवारण होगा। इसके अलावा, इस तरह के काॅल में भाग लेने के लिए अधिक कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और आस-पास के क्षेत्र में पी0सी0आर0/बीट्स को भी सक्रिय किया जाएगा। राज्यों ने यह भी आश्वासन दिया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति में जनता में विश्वास पैदा करने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए नामित हेल्पलाईन नंबरों का व्यापक प्रचार इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया पर किया जाएगा।

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पीठ ने राज्यों को नगर निकायों/स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियेां को यह सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया है कि आम जनता के लिए मास्क शिष्टाचार का पालन किया जाए। सार्वजनिक और निजी संस्थानों के प्रमुख कर्मचारियों को उचित तरीके से मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे। पीठ द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि जो व्यक्ति मास्क पहनकर नहीं आते हैं और जो लापरवाही से मास्क पहनते हैं अर्थात अपना मुॅह और नाक खुला रखते है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

पीठ ने सभी तीन राज्यों को दिए गए आश्वासन के आधार पर तथा यदि आवश्यक हो, तो याचिका को पुनर्जीवित करने के लिए एमिकस क्यूरी की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा किया। राज्यों को एक सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री में एक छोटे हलफनामें के माध्यम से हर जिले में दिन के घटनाक्रम के बारे में स्थिति रिपोर्ट दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

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हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता स्वास्तिक विहार मार्केेंट में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के कार्य का विधिवत शुभारंभ करते हुए।

पंचकूला, 23 अप्रैल- हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला के विकास को और गति देते हुए आज एमडीसी सेक्टर-5 से  1.15 करोड़ से अधिक राशि की पांच विकास परियोजनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया।

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श्री गुप्ता ने जिन विकास परियोजनाओं के कार्य का शुभारंभ किया उनमें ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एमडीसी सेक्टर-5 में लगभग 25.92 लाख रुपये की लागत से बरसाती पानी के ड्रेनज का प्रावधान, स्वास्तिक विहार मार्केेंट वार्ड-2 में लगभग 27.42 लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, वार्ड-2 सेक्टर-6 पंचकूला में लगभग 2.47 लाख रुपये की लागत से इंटरलोकिंग टाईल बिछाने का काम, लगभग 49 लाख रुपये की लागत से सेक्टर-1 व 6 की डिवाईडिंग पर रोड  सुदृढीकरण का कार्य तथा लगभग 11 लाख रुपये की लागत से सेक्टर-6 में बिजली के पोल लगाने का कार्य शामिल है।
इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि आज उन्होंने पंचकूला के विकास को और गति देते हुए 1.15 करोड़ रुपये से अधिक के जनहित के कार्यों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एमडीसी सेक्टर-5 पंचकूला के लोगों की बरसाती पानी की निकासी को लेकर लंबे समय से मांग चली आ रही थी। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में पानी इक्ट्ठा होने के कारण पानी घरों में चला जाता था, जिससे लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या से निजात दिलाने के लिये यहां बरसाती पानी की निकासी का प्रावधान किया जा रहा है और इस कार्य की शुरूआत आज कर दी गई है।


श्री गुप्ता ने कहा कि इसी प्रकार स्वास्तिक विहार मार्केेंट में सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिये लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे थे। उन्होंने कहा कि मार्केंट में दो सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। इसके अलावा सेक्टर-1 व 6 की डिवाईडिंग रोड के सुदृढीकरण के कार्य की शुरूआत भी आज की गई है, जिस पर 47 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी, जिससे शहरवासियों को आवागमन में सुविधा रहेगी।

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श्री गुप्ता ने कहा कि उनका शुरू से प्रयास रहा है कि पंचकूला विकास की दृष्टि से किसी भी तरह से पीछे न रहे। श्री गुप्ता ने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान का बिड़ा जो उन्होंने उठाया है, उसी कड़ी में आज उन्होंने इन विकास परियोजनाओं के कार्यों का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने विकास की अनेक बड़ी परियोजनायें शुरू करवाई हैं, जिसका लाभ पंचकूला की जनता को मिल रहा है।


श्री गुप्ता ने आज शुरू हुए विकास कार्यों के लिये मेयर कुलभूषण गोयल व  संबंधित पार्षदों का बधाई दी।


इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त आर.के. सिंह, अधीक्षक अभियंता विजय कुमार, कार्यकारी अभियंता अंकित लोहान, बीजेपी जिला प्रधान अजय शर्मा, पार्षद जय कौशिक, नरेंद्र लुबाना, सोनिया सूद,  बीजेपी पूर्व जिला प्रधान दीपक शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।