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*“MCC launches ‘Swachhata Ki Karyashala’ to empower students as ambassadors of Cleanliness”*

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला गरीबों के कल्याण के लिए दो सूक्ष्म कानूनी सेवा शिविर करेगा आयोजित – सीजेएम संप्रीत कौर

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पंचकूला, 24 अगस्त- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 25 व 26 अगस्त को दो सूक्ष्म विधिक सेवा शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती. संप्रीत कौर ने बताया कि 25 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-6 तथा 26 अगस्त को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-19 में सूक्ष्म विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि इन शिविरों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, पोस्ट मास्टर, आयुष विभाग और जिला श्रम कल्याण अधिकारी स्टाॅल लगाकर लोगों को अपने विभागों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

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उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में इन शिविरों में पहुँचकर राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लें और उनका लाभ उठाएं।

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जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आवेदनों की करेगी जांच-उपायुक्त महावीर कौशिक

-डेवलपर्स और आरडब्ल्यूए छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए कर सकते हैं आवेदन
 
– आवेदन ना करने वाली कॉलोनियों बनी रहेंगी अनधिकृत/अवैध

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पंचकूला 24 अगस्त- उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवानेे और नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच हेतू एक जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया है।


श्री महावीर कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी की आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


पंचकूला के उपायुक्त जिला स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष है जबकि जिला नगर योजनाकार समिति के संयोजक हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ), लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) के कार्यकारी अभियंता,  जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता, जिला अग्निशमन अधिकारी, पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता और उपायुक्त कार्यालय के तहसीलदार शामिल है।

-नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा करवायें जायेंगे विकास कार्य*

उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के प्रबंधन (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2021 के तहत नगर-निगम, नगर पालिका व नगर परिषद सीमा से बाहर अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए और नागरिक सेवायें और बुनियादी सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीति अधिसूचित की गई है। यह नीति निकाय की सीमा से बाहर, निजि भूमि पर विकसित उन अवैध काॅलोनियों पर लागू होगी, जिनमें निर्माण अथवा विक्रय 1 जुलाई 2022 से पहले का है। इस नीति के तहत नियमित होने वाली काॅलोनियों में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य करवायें जायेंगे।

संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन छह महीने की अवधि के भीतर कर सकते है आवेदन

उन्होंने कहा कि संबंधित डवैल्परस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इस नीति की अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर अपने क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नीति की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और शुल्क के पूर्ण और अंतिम भुगतान के बाद ही आवेदक की कॉलोनी/क्षेत्र को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा।

विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी को भेजा जायेगा


उन्होंने आवेदनों की जांच की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि विकास एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर जिला स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी के सभी सदस्यों को भेजा जायेगा। समिति आवेदक की उपस्थिति में समय-समय पर बैठक करेगी और यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर आवेदक को अवगत करवाया जायेगा। आवेदक को एक महीने के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे। आवेदक द्वारा समिति की अनुशंसा प्राप्त होने और निर्धारित समय के भीतर डिमांड नोटिस की अनुपालना के बाद, उपायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र/कॉलोनी को नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव  अधिसूचना के प्रारूप के साथ मंडलायुक्त को भेजा जायेगा। इसके पश्चात मंडलायुक्त द्वारा संबंधित क्षेत्र को घोषित क्षेत्र अधिसूचित करने के लिये प्रस्ताव को अपनी सिफारिशों सहित निदेशक को भेजा जायेगा।

 
बैठक में बताया गया कि ऐसी कॉलोनियां जो नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के रूप में घोषित करने के लिए आवेदन जमा नहीं करेंगी, वे अनधिकृत/अवैध बनी रहेंगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्रों/कॉलोनियों के खिलाफ प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन कॉलोनियों और क्षेत्रों में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं जैसे सीवरेज, ड्रेनेज, बिजली आदि के लिए कोई कनेक्शन प्रदान नहीं किया जाएगा।
बैठक में जिला नगर योजनाकार गुंजन वर्मा, सहायक नगर योजनाकार पंकज बेनिवाल, लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) के कार्यकारी अभियंता गौरव जैन, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, दमकल अधिकारी तरसेम, नायब तहसीलदार हरदेव सहित संबंधित विभाग के अन्य अधिकारी शामिल थे।

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उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों की स्थापना  

-जोन-1 पंचकूला व जोन-2 रोहतक की उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 29 अगस्त को पंचकूला व रोहतक में

-हरियाणा बिजली नियामक आयोग के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए यूएचबीवीएन द्वारा जोनल फोरम गठित

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पंचकूला, 23 अगस्त – उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा हरियाणा बिजली नियामक आयोग (मंच और लोकपाल) के आदेशों के अनुपालन में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच जोन-1  पंचकूला एवं जोन-2 रोहतक की स्थापना की गई है। जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। 29 अगस्त को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, पंचकूला एवं  रोहतक में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।


इस संबंध में जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि जोन-1 पंचकूला के अंतर्गत आने वाले जिलों (कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, कैथल व यमुनानगर) तथा जोन-2 रोहतक के अंतर्गत आने वाले जिलों (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक) के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत आने वाले जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से सम्बंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से सम्बंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निस्तारण किया जाएगा।


उन्होंने बताया कि इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरूप्योग और घातक गैर-घातक दुर्घटना आदि मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर की गई गणना, प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी।


उन्होंने दोनों जोनों के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपनी बिजली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए 29 अगस्त को जोन-1 पंचकूला के सेक्टर-14, पंचकूला और जोन-2 रोहतक के राजीव गांधी विद्युत भवन रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होने वाली कार्यवाही में सम्मिलित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवाएं।

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हैफेड द्वारा अंगीकृत नर्सरी के लिये ट्रायल सेक्टर-3 के बैडमिंटन हाॅल में 1 सितंबर को लिये जायेंगे-जिला खेल अधिकारी

-खिलाड़ियों का चयन प्रोफारमेंस के आधार पर किया जायेगा

-खिलाड़ियों के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाईल होना आवश्यक

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पंचकूला, 23 अगस्त- ताउ देवी लाल खेल परिसर सेक्टर-3 के बैडमिंटन हाॅल में हैफेड द्वारा संचालित अंगीकृत नर्सरी में प्रशिक्षण के लिये खिलाड़ियों के 10 रिक्त पदों के ट्रायल 1 सितंबर को प्रातः 10 बजे से लिये जायेंगे।


इस संबंध में जानकारी देते हुये खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती सुधा भसीम ने बताया कि यह ट्रायल ताउ देवी लाल खेल परिसर के बैडमिंटन हाॅल में लिये जायेंगे और खिलाड़ियों का चयन प्रोफारमेंस के आधार पर किया जायेगा।


उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के पास हरियाणा राज्य का डोमिसाईल होना आवश्यक है। खिलाड़ी अपने साथ दो पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो, डोमिसाईल, आधार कार्ड तथा जन्म प्रामण पत्र साथ लेकर आयेंगे। उन्होंने बताया कि खिलाड़ी 8 से 13 आयुवर्ग के होने आवश्यक है। उन्होंने बताया कि ट्रायल में भाग लेने के इच्छुक खिलाड़ी उक्त तिथि तथा समयानुसार दिये गये स्थान पर पंहुचकर श्रीमती सुनीता सिंह पंवार, बैडमिंटन प्रशिक्षिका मोबाइ्रल नंबर 9540589669 से संपर्क कर सकते है।

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हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में छात्रों को सर्टिफिकेट वितरित करते हुए (23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल पंचकूला में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व एचसीएल कम्पनी के बीच टेक-बी कार्यक्रम के तहत समझौते ज्ञापन को हस्तांतरित करते हुए।(23 अगस्त 2022 )

हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में सम्बोधित करते हुए। (23 अगस्त 2022 )

*जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को किया ध्वस्त* 

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पंचकूला, 23 अगस्त- जिला नगर योजनाकार द्वारा नियंत्रित क्षेत्र एक्ट में बड़ी कार्यवाही करते हुये गांव रायपुररानी की राजस्व सम्पदा में दो दुकानो को ध्वस्त किया गया। इस कार्यवाही में जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा, सहायक योजनाकार श्री पंकज बेनीवाल,  तहसीलदार विरेन्द्र गिल बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल तोड़फोड़ दस्ते के साथ मौजूद था। लोगोें द्वारा तोड़-फोड़ का काफी विरोध किया गया, लेकिन विभाग ने अपनी कार्यवाही जारी रखी।   इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार श्रीमति गुंजन वर्मा ने बताया कि इन अवैध निर्माणों पर कार्यवाही करने से पहले 27 मई को कारण बताओ नोटिस व 28 जून को रेस्टोरेशन आॅर्डर भी दिया गया था, लेकिन इन निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को यह कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ से अनुमति लिए बिना यदि कोई भी अवैध निर्माण या काॅलोनी विकसित की जाती है, तो विभाग उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है।  उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि वे विभाग से सी.एल.यु और लाईसेंस लिए बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि उनकी कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और साथ ही अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।

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वोकेशनल शिक्षा में हरियाणा देशभर में कर रहा है बेहतरीन कार्य – शिक्षा मंत्री कंवर पाल*

*12वीं पास युवाओं को आईटी के क्षेत्र में टेक-बी के तहत केम्पस प्लेसमेंट प्रदान करने के लिए एचसीएल कम्पनी का जताया आभार*

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पंचकूला, 23 अगस्त – हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री कवर पाल ने कहा कि हरियाणा प्रदेश देशभर में वोकेशनल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहा है। नई राष्टीय शिक्षा नीति-2020 के तहत 6वीं कक्षा से वोकेशनल पाठयक्रम प्रारभ करने की रूप रेखा तैयार की जा रही है। फिलहाल 9वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स चलाए जा रहे है। 


शिक्षा मंत्री आज हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद व समग्र शिक्षा द्वारा एचसीएल टेक्नोलाजी के सहयोग से पंचकूला में आयोजित टेक-बी प्लेेसमेंट कार्यक्रम में सम्बोधित कर रहे थे।
*50 इनक्यूबेशन सेंटरों (दक्ष केंद्र) का विधिवत रूप से किया शुभारंभ*


इस अवसर पर श्री कंवर पाल ने प्रदेश के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयो में 50 इनक्यूबेशन सेंटरों (दक्ष केंद्र) का विधिवत शुभारंभ किया। इन सेंटरों पर सरकार द्वारा 18 करोड रूपये से अधिक की राशि खर्च की गयी  है। इनक्यूबेशन सेंटरों में  स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हाई-टैक तरीके से इंटर्नशिप करेंगे। इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए और भी ऐसे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में राज्य में करीब 2 लाख विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

इन केंद्रों में विद्यार्थी आटोमोबाइल, कृषि क्षेत्र की ग्रीन हाउस पद्वति, जैविक खाद, ब्यूटी व वैलनेश सेंटर, हेल्थ केयर, आईटी व आईटीई, रिटेल, पयर्टन एवं आतिथ्य सत्कार, प्राइवेट सिक्योरिटी तथा पीआर एडं इंटरटेनमेट के क्षेत्र में वोकेशनल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने इस अवसर पर पंचकूला व यमुनानगर के इनक्यूबेशन सेंटरों के बच्चों से बातचीत भी की।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष एचसीएल द्वारा आयोजित टेक-बी कार्यक्रम के तहत 5715 विद्यार्थियो ने परीक्षा दी जिसमें से 1254 पास हुए और 456 विद्यार्थियो का चयन हुआ और 263 ने एचसीएल कम्पनी के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की है। 


*एचसीएल कम्पनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 263 बच्चों को सर्टिफिकेट किए वितरित*


श्री कंवर पाल ने एचसीएल कम्पनी के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने 12वीं कक्षा के बाद आईटी के क्षेत्र में केरियर बनाने वाले युवाओ को अवसर प्रदान करने की पहल की है। चयनित बच्चों को 12 माह के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 6 महीने की इंटर्नशिप के दौरान तक दस हजार रूपए की छात्रवृत्ति तथा उसके बाद कंपनी से जाॅब आॅफर लेटर भी दिया जाता है। इस अवसर पर एचसीएल कम्पनी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 263 बच्चों को सर्टिफिकेट भी वितरित किए और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। उन्होंने कहा कि इन बच्चों से दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। 
शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री महावीर सिंह ने कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों में हुनर होता है, कठिन परिश्रम करते है परंतु अभिभावकों के पास संसाधनों की कमी के कारण उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि एचसीएल कम्पनी द्वारा आज इन छात्रों को आफर लेटर भी  दिए गए है जिससे यह छात्र रोजगार  प्राप्त कर सकेंगे। 


इससे पूर्व कार्यक्रर्व में समग्र शिक्षा द्वारा तैयार की गई आउट आॅफ स्कूल बच्चों पर अधारित लघु फिल्म ‘उदय‘ दा राइजिंग स्टार प्रदर्शित की गई।


इस अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक व हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक श्री अंशज सिंह,  अतिरिक्त निदेशक श्री विवेक कालिया,  डीईओ उर्मिल देवी, डीईईओ सतपाल कौशिक और अंजु ग्रोवर, डीपीसी संध्या मलिक, अनु शर्मा, आस्था कौशिकसहित  विभाग के अन्य अधिकारी व कमचारी मौजूद रहे।

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अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति मत्स्य पालन का कार्य कर रहे है, उन्हें प्रथम वर्ष तालाब की पट्टा राशि पर दिया जाता है अनुदान

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पंचकूला, 22 अगस्त- हरियाणा सरकार द्वारा जिला पंचकूला में वैलफेयर आॅफ शैल्डयूल कास्ट स्कीम के अंर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मछली पालन में संबंधित प्रशिक्षण व अनुदान प्राप्त करने के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति मत्स्य पालन का कार्य कर रहे है, उनको प्रथम वर्ष तालाब की पट्टा राशि पर अनुदान दिया जाता है।
उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि स्कीम के तहत पट्टा राशि पर द्वितीय व आगामी वर्ष के लिये अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति जो प्रथम वर्ष पट्टा राशि एवं द्वितीय वर्ष पर पट्टा राशि पर अनुदान लेना चाहते है वो अपने प्रार्थना पत्र जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय कमरा नंबर 65, न्यू मिनी सचिवालय, सेक्टर-1 पंचकूला में दें सकते है।


उन्होंने बताया कि जो प्रार्थी प्रशिक्षण लेने के इच्छुक है वे अपने प्रार्थना पत्र के साथ अनुसूचित जाति का प्रामण पत्र, फोटो, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार लिंक बैंक पास बुक की प्रति लेकर कार्यालय में आ सकते है। 

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हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के चेयरमैन श्री रणधीर सिंह ने देसी गाय के ए2 दूध से बने प्रीमियम घी और नई वीटा स्वीट्स का किया लोकार्पण 

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-4.62 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित देसी गाय घी संयंत्र का किया उद्घाटन

-शुरूआती आॅफर के तहत उपभोक्ता को प्रीमियम घी की 1 लीटर और 1/2 लीटर पैकेजिंग पर 50 रु. और 25 रु. का मिलेगा डिस्काउंट

 फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों के समग्र कल्याण और आय में वृद्धि करना-श्री रणधीर सिंह

पंचकूला 22 अगस्त- हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड (एचडीडीसीएफ) के चेयरमैन श्री रणधीर सिंह ने आज यहां सेक्टर-2 पंचकूला स्थित हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में देसी गाय के ए2 दूध से बने प्रीमियम घी और नई वीटा स्वीट्स का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4.62 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध संयंत्र कुरुक्षेत्र में स्थापित किये गये देसी गाय घी संयंत्र का उद्घाटन भी किया।


इस अवसर पर हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री ए. श्रीनिवास भी उपस्थित थे।


श्री रणधीर सिंह ने कहा कि ए2 दूध से बने प्रीमियम घी का निर्माण देसी गाय घी संयंत्र कुरू़क्षेत्र में किया जाएगा, जिसकी उत्पादन क्षमता 1 मीट्रिक टन होगी जो विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में बाजार की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। शुरूआती आॅफर के तहत उपभोक्ता को 1 लीटर और 1/2 लीटर पैकेजिंग पर 50 रु. और 25 रु. क्रमशः का डिस्काउंट दिया जायेगा। यह डिस्काउंट दिपावली तक एमआरपी पर दिया जायेगा। साथ ही देसी गाय के ए2 दूध का उत्पादन करने वाले किसानों को भी दूध खरीद मूल्य के उपर 2 रुपये प्रति लीटर प्रीमियम दिया जा रहा है।


उन्होंने कहा कि आज जो नई वीटा स्वीट्स लॉन्च की गई हैं, उनमें काजू कतली, रोस्टेड देसी बर्फी, मिल्क केक, धोड़ा, मोतीचूर लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, स्पेशल बर्फी और रबड़ी शामिल हैं। इससे पहले हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा मुख्य रूप से तीन मिठाइयाँ जैसे बेसन के लड्डू, मिल्क केक और काजू पिन्नी तैयार की जाती थी।


उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ स्वीटस द्वारा वीटा ब्रांड के तहत मिठाई और बेकरी खाद्य पदार्थों को तैयार करने के साथ साथ उनकी पेंकिंग और मार्केटिंग की जायेगी। इससे वीटा मिठाइयों की बिक्री, उत्पादन क्षमता और उपभोक्ता तक पंहुच को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये मिठाइयां 200 ग्राम, 400 ग्राम, 800 ग्राम और 1 किलो की पैकिंग में उपलब्ध होंगी।


श्री रणधीर सिंह ने कहा कि फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य डेयरी किसानों के समग्र कल्याण और आय में वृद्धि करना है और एचडीडीसीएफ लगातार इस दिशा में पहल कर रहा है।


हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक श्री ए श्रीनिवास ने बुनियादी ढांचे में वृद्धि पर जोर देते हुये कहा कि एचडीडीसीएफ द्वारा अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें मौजूदा संयंत्रों का विस्तार, नए संयंत्रों की स्थापना और परीक्षण प्रयोगशालाएं शामिल हैं ताकि बढ़ी हुई गुणवत्ता और उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एचडीडीसीएफ वीटा ब्रांड की दृश्यता और समग्र बिक्री बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि ग्राहक आने वाले महीनों में वीटा उत्पादों की पंहुच, गुणवत्ता और पैकेजिंग में आमूलचूल परिवर्तन देखेंगे।
इस अवसर पर हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ के मुख्य महाप्रबंधक एसएस कौहली, श्री अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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पशुपालन विभाग की टीम ने लम्पी स्किन रोग के मद्देनजर गउशालाओं का किया निरीक्षण

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पंचकूला, 22 अगस्त- पशुपालन विभाग की टीम ने उपनिदेशक श्री अनिल बनवाला के नेतृत्व में पंचकुला उपमण्डल की श्री चन्द्रशेखर गौशाला, नग्गल श्री माधव गौशाला, सुखदर्शनपुर का दौरा किया और लम्पी स्किन रोग का जायजा लिया।

श्री अनिल बनवाला ने बताया कि गौशालाओं में गायों की स्थिति सामान्य है और अभी तक किसी गौशाला में किसी गाय की जान हानि नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि गौवंश को इस बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा जरुरी दिशा निर्देश दिये जा चुके है ताकि बीमारी के प्रसार पर रोक लगा सके। पशुपालकों को बीमारी के बचाव के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जा रहे है। जिन गौशालाओं में दौरा किया गया वहां पर लगभग वैक्सीन का कार्य पूर्ण हो चुका है।


उन्होंने बताया कि पंचकुला जिले में आज लम्पी स्किन रोग के नये 341 संदिग्ध मामले सामने आये है, जिसके बाद अब जिले में कुल केसो की संख्या 2248 हो गई हैं। अब तक कुल 19 पशुओं की मृत्यु इस बीमारी से हुई हैं जबकि 657 पशु ठीक हो चुके है। पशु पालको को सलाह दी गई है कि इस बीमारी से घबराये नहीं व लक्षण दिखने पर निकटतम पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।

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इस मौके पर पशु चिकित्सक डा0 सुदेश कुमार, डा0 मनीषा चैहान सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

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जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने तुरंत प्रभाव से जिला पंचकूला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने तथा ले जाने पर लगाया प्रतिबंध

लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी से  पशुओं की सेहत व जान  की समस्या हो सकती है उत्पन्न- जिलाधीश

आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य धाराओं के तहत होगी कार्यवाही

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पंचकूला अगस्त 21: जिलाधीश श्री महावीर कौशिक ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत पशक्तियों के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से संपूर्ण /समस्त जिला पंचकूला में पशु मेला लगाने, पशुओं को दूसरे जिलों व राज्यों से लाने तथा ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।


जिलाधीश ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि  लंपी स्किन नामक संक्रामक बीमारी पशुओं में तीव्रता से फैल रही है। इससे पशुओं की सेहत व जान  की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी रोकथाम हेतु जिला पंचकूला में पशुओं को वाहनों तथा चरवाहों /ग्वालों के पशु- समूहों के अंतरराजीय तथा अंतरजिला आवागमन पर भी पूर्ण  रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।


उन्होंने निर्देश दिए हैं की इस आदेश की  जिला पंचकूला के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों द्वारा ढोल बजाकर तथा कचहरी, उपमंडल, तहसील कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों व पुलिस स्टेशनों पर नोटिस चस्पा कर के प्रचार किया जाए। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य धाराओं के तहत दंड का भागीदार होगा।

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