Paras Health Introduces Panchkula’s First Robotic Surgery System with Da Vinci Xi

सिरसा का अभिमान, 100 प्रतिशत मतदान

सिरसा 16 अक्तूबर।

वाहनों पर स्टीकर लगा कर युवाओं से मतदान करने का आह्वïान

              अतिरिक्त उपायुक्त एवं स्वीप की नोडल अधिकारी मनदीप कौर के मार्गदर्शन में स्वीप कार्यक्रमों के तहत जिला में 21 अक्तूबर को 100 प्रतिशत मतदान के लिए मतदाताओं को अलग-अलग माध्यमों से जागरुक तथा प्रेरित किया जा रहा है।


              स्वीप मास्टर ट्रेनर नरेश ग्रोवर ने बताया कि स्वीप की टीमों द्वारा शहर के सार्वजनिक स्थलों, पैट्रोल पंप, पार्क तथा ग्रामीण चौपालों में नागरिकों से चर्चा कर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके अलावा मतदान में युवाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए दुपहिया वाहनों व मोबाइलों पर मतदान के लिए प्रेरित संदेश का स्टीकर चस्पा कर तथा पंपलेट वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिरसा जिला में युवाओं, बुजुर्गों व महिलाओं में मतदान को लेकर बेहद उत्साह है, विशेषकर पहली बार मतदान करने वाले युवा बड़ी जिज्ञासा पूर्वक जानकारी हासिल कर रहे हैं।


              ग्रोवर ने बताया कि स्वीप टीम का लक्ष्य है कि सिरसा जिला मतदान प्रतिशत में अव्वल रहे, इसके लिए स्वीप टीम शहरी क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर लोगों को मतदान का महत्व समझा रही है। इसके अलावा ईंट भट्टïों व खेतों में काम करने वाले मजदूरों, पैट्रोल पंपों, फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मियों, महाविद्यालयों व स्कूलों  के विद्यार्थियों को ‘सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दोÓ के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। बुधवार को मास्टर ट्रेनर द्वारा रिलायंस पैट्रोल पंप, चौ. देवीलाल इंजीनियरिंग महाविद्यालय पन्नीवाला मोटा, बस स्टैंड साहुवाला, पैट्रोल पंप खारियां, पाइप फैक्ट्री पंजुआना में पहुंच कर नागरिकों को वोट का महत्व बताया।

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चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।

सिरसा 16 अक्तूबर।


          हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2019 के मद्देनजर 17 अक्तूबर (गुरुवार) को प्रात: 10.30 बजे स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में सभी विधानसभा क्षेत्रों के सामान्य पर्यवेक्षक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाएगा।


              जिला चुनाव कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में वोटर स्लिप वितरण, दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग स्टेशनों पर आवश्यक इंतजाम, ईवीएम व वीवीपैट के इंतजाम,  एनजीआरएस तंत्र व निगरानी, सुविधा पोर्टल, राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के विभिन्न कार्यों बारे स्वीकृतियां, एमसीसी केसों का निपटान, सी-विजिल व 1950 पर आई शिकायतों के निपटान बारे चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी, सैक्टर आफिसर, ड्यूटी मजिस्टे्रट व जोनल अधिकारी भाग लेंगे।

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पुलिस व केंद्रीय बल के जवानों ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में निकाला फ्लैग मार्च

डबवाली, 16 अक्टूबर।


                  रिटर्निंग अधिकारी व उपमंडलाधीश डा. विनेश कुमार तथा डीएसपी कुलदीप बैनीवाल के नेतृत्व में पुलिस व केंद्रीय बल के सैकड़ों जवानों ने शहर के विभिन्न हिस्सों व बाजारों में फ्लेग मार्च निकाला और नागरिकों से शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। फ्लेग मार्च के साथ-साथ विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने रैली निकाल कर स्लोगन आदि से मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया।


                  फ्लैग मार्च थाना शहर से शुरू हो कर, बस स्टैंड, वाल्मीकि चौक, स्टेशन बाजार, गांधी चौक, गोल चौक, सब्जी मंडी, रेलवे अंडर ब्रिज के निचे से होते हुए वापसी शहर थाने में संपन्न हुआ। इसके उपरांत पुलिस व सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लेग मार्च डबवाली क्षेत्र के गांवों में जोगेवाला, पन्नीवाला, मोरिका, देसूजोधा फूल्लो, चट्ठा, तिगड़ी, नोरंग, हस्सु, असीर, पिपली जगमाल वाली, ओढा, घुकांवाली अनेक गांवों में फ्लैग मार्च निकाला।


                  फ्लैग मार्च निकालने से छात्रों की मतदाता जागरुकता रैली को संबोधित करते हुए रिटर्निंग अधिकारी डा. विनेश कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव के लिए हर नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। अपने मताधिकार के बारे में जागरूकता से ही शत प्रतिशत मतदान का लक्ष्य संभव है। उन्होंने कहा कि छात्र आमजन के अलावा अपने अभिभावकों व आस पड़ोस के लोगों को 21 अक्तूबर के दिन मत का प्रयोग जरूर करने के लिए प्रेरित करें। रैली के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी एयरविंग नेहरू पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नागरिकों से अधिक से अधिक मतदान का आह्वïान किया और ‘वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना हैÓ, ‘जन जन की यही पुकार, वोट देना हमारा अधिकारÓ आदि स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया।


                  इस मौके पर तहसीलदार रविंद्र हुड्डा, शहरी एसएचओ राजेंद्र, बीडीओ सोमवीर, एसएमओएम के भादू, बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता आरके वर्मा, प्रिसिंपल अमीर सिंह, सत्यपाल जोशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया।

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रिटर्निंग अधिकारी जयवीर यादव ने किया नाकों औचक निरीक्षण

सिरसा 16 अक्तूबर।


              जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों पर नाके लगा कर कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों की सीमा में आने व जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की जा रही है तथा सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है।


                  उन्होंने नाकों पर तैनात टीमों का निरीक्षण कर ड्यूटी मजिस्ट्रेट, सुरक्षा कर्मियों, वीडियोग्राफरों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से करें। किसी भी संदिग्ध वाहन की तत्काल चेकिंग करें और अनाधिकृत नकदी, शराब व हथियार की रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को दें। निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने में एसएसटी और फ्लाइंग टीमों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि वे किसी भी समय किसी भी नाके का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। चुनावी ड्यूटी से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी गंभीरता से अपना दायित्व निभाएं और आपसी तालमेल से कार्य करें।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।

पंचकूला, 16 अक्तूबर- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला और उप.विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.सह.सचिव श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि वकील समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है। उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ.साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दें और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री सुभास मेहला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश.सह.अध्यक्षए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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फसल के अवशेष जलाने पर रोक, धारा 144 लागू

सिरसा 16 अक्तूबर।


                  जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरसा की सीमा में फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई है। आदेशों में कहा गया है कि जिला की सीमा में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुई भूसे/अवशेष को किसानों द्वारा जला दिया जाता है जिससे प्रदूषण होने से आमजन के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा आगजनी आदि होने पर सम्पत्ति की हानि या मानव जीवन को भारी खतरे की संभावना रहती है व पशुओं के चारे की कमी होने की भी संभावना बनी रहती है।


                  जिलाधीश ने बताया कि पराली/भूसे को जलाने से भूमि के मित्र कीट मर जाते हैं जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने से फसल की पैदावार पर भी प्रभाव पड़ता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली के आदेश क्रमांक ओए नम्बर 118 ऑफ 2013 दिनांक 10 दिसंबर 2015 के आदेशानुसार धान के अवशेष जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। फसलों के अवशेषों को जलाने से उत्पन्न धुआं आसमान में दूर-दूर तक चारों और फैल जाता है।


                  इसके अलावा हरियाणा सरकार द्वारा भी समय-समय पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों की कड़ाई से पालना हेतू निर्देश दिये गये हैं। आपातकालीन स्थिति, समय की कमी तथा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर जनमानस को सूचनार्थ एवं पालना हेतू ये आदेश जारी किए गए है। उक्त आदेश की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत संपठित वायु बचाव एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत दण्ड का भागी होगा।

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कानूनी जागरूकता शिविर के शैड्यूल जारी

सिरसा 16 अक्तूबर।


              जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 17 से 23 अक्तूबर तक जिला के  ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इन जागरूकता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वॉलेंटियरों द्वारा आमजन को कानूनी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।


                  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनमोल सिंह नयर ने बताया कि 17 अक्तूबर को गांव शकरमंदोरी में एडवोकेट महेश सिंह भाटी व पीएलवी सोनिया, 18 अक्तूबर को गांव बुर्जभंगु में एडवोकेट दिपांशुल मक्कड़ व पीएलवी नक्षत्र सिंह, 22 अक्तूबर को गांव रंगड़ी खेड़ा में एडवोकेट पुष्पा मेहता व पीएलवी रमनदीप तथा 23 अक्तूबर को गांव मल्लेकां में एडवोकेट नवीन कुमार व पीएलवी ज्योन सिंह तथा गांव पंजुआना में पैनल एडवोकेट अमनदीप कौर व पीएलवी नारायणी देवी द्वारा आमजन को  अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जाएगा। उन्होंने आमजन से आह्वïान किया है कि वे इन जागरुकता शिविरों में पहुंच कर कानूनी पहलुओं की जानकारी प्राप्त करें।

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आयुष विभाग पंचकूला द्वारा पोषण माह के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पुराना पंचकूला में जिला आयुर्वेद अधिकारी, पंचकूला डाॅ दिलीप मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया।

प्ंाचकूला, 15 अक्तूबर     

आयुष विभाग पंचकूला द्वारा पोषण माह के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र पुराना पंचकूला में जिला आयुर्वेद अधिकारी, पंचकूला डाॅ दिलीप मिश्रा की अध्यक्षता में किया गया। डाॅ मिश्रा ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेने के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रसूति का समय महिला के लिए बड़ा संवेदनशील होता है । इस समय जैसा स्वास्थ्य महिला का होगा, वैसा ही असर उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ेगा। यह मां और बच्चे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार लेने से शिशु सभी आवश्यक तत्व प्राप्त करता है। शिशु के शरीर में प्रतिरोधक क्षमताएं भी इसी दौरान विकसित होती है। संतुलित आहार न लेने से शिशुओं में अनेकों रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। 

इस अवसर पर ए.एम.ओ डाॅ रिधी सिंगला ने गर्भवती एंव धात्री महिलाओें को पोषण एवं उचित खान-पान के महत्व के बारे मे जानकारी दी और इस अवस्था के दौरान पौष्टिक आहार लेने से शिशु को पहुचने वाले लाभ के बारे मे बताया एंव गर्भवती और धात्री महिलाओ का निरीक्षण कर मुफ्त औषधियों वितरण की गई।

इस शिविर में योग प्रशिक्षक रितु मितल द्वारा योग आसनों के महत्व के बारे में बताया व गर्भवती और धात्री महिलाओ को आसनों का अभ्यास भी करवाया गया।

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पंचकूला एवं कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, रिटर्निग अधिकारी कालका राकेश संधू की उपस्थिति में पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डियूटी पर तैनात किए की गई मतदान पार्टियों की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल करवाई गई।

पंचकूला, 15 अक्तूबर (   ) पंचकूला एवं कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, रिटर्निंग अधिकारी पंचकूला सुशील कुमार, रिटर्निग अधिकारी कालका राकेश संधू की उपस्थिति में पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव डियूटी पर तैनात किए की गई मतदान पार्टियों की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल करवाई गई। मतदान पार्टियों को 21 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान हेतू पूरी प्रक्रिया समझाई गई ताकि मतदान को शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाया जा सके। एलईडी स्क्रीन के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली एवं अन्य संबंधित बारीकियां भी समझाई गई।

सामान्य पर्यवेक्षक एस0एस0गिल तथा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आज सैक्टर-1 के राजकीय महाविद्यालय के पंचकूला व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी स्तर की रिहर्सल में उपस्थित रहे, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी एवं पंचकूला के उपमंडलाधीश सुशील कुमार तथा कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी तथा उपमंडलाधीश राकेश संधू ने मतदान पार्टियों को चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी तथा  इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट तथा मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में स्क्रीन के माध्यम से डैमोंस्ट्रेशन दी गई। इस अवसर पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पंचकूला व कालका में डियूटी पर तैनात मतदान पार्टियों से इलैक्शन डियूटी सर्टिफिकेट तथा बैलेट पेपर हेतू फार्म भी भरवाए गए।

पंचकूला विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिटर्निंग अधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि पंचकूला विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में व कालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी राकेश संधू ने कहा कि कालका विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। । इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों में सभी प्रत्याशियों के विवरण को दर्ज करने का कार्य जारी है। उन्होंने मतदान पार्टियों का आह्वड्ढान किया कि वे इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन एवं वीवीपैट की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सभी शंकाओं का निवारण करवाएं ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार 21 अक्तूबर को प्रत्येक घंटा के बाद मतदान प्रतिशत की जानकारी ई-डैश बोर्ड पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा अपडेट की जाएगी। मतदान पार्टियों को इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को कनैक्ट करने तथा मतदान करवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।रिटर्निंग अधिकारियों ने इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट की कार्यप्रणाली तथा मतदान की पूर्व तैयारियों एवं मतदान के दौरान, मतदान समाप्त होने के उपरांत किए  जाने वाले कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने मतदान के दौरान संभावित सभी परिस्थितियों के निवारण हेतू उदाहरण सहित स्पष्टड्ढ किया। उन्होंने कहा कि सभी मतदान पार्टियां मतदान के दौरान ईवीएम के क्लोज, रिजल्ट व क्लीयर बटनों का विशेष ध्यान रखें। मतदान के समय कुछ हिदायतों का विशेष ध्यान रखें। मतदान प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार ही मतदान को संपन्न करवाएं। मॉक पोल समाप्त होने के बाद इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन को क्लीयर करें तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें बाहर निकालें, मॉकपॉल का सर्टिफिकेट भरकर राजनीतिक एजैंटों  माईक्रो पर्यवेक्षकों के हस्ताक्षर करवाएं तथा इसके बाद ही मतदान शुरू करवाएं।

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी व कर्मचारी आयोग द्वारा जारी हिदायतों की हैंडबुक को ध्यान पूर्वक पढ़ें, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मतदान को शांति पूर्वक संपन्न करवाने के लिए डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारी हर रोज कुछ बातों को दोहराते रहें। इनमें मॉक पोल के पश्चात इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों को क्लीयर करना तथा वीवीपैट से सभी स्लिपें निकालना शामिल हैं। पीठासीन अधिकारी को अपनी मतदान टीम का कुशल नेतृत्व करते हुए मतदान प्रक्रिया को शांति पूर्वक संपन्न करवाना है। मतदान के दौरान चुनाव डयूटी पर तैनात सभी अधिकारी संयम से कार्य करें।उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के तीन चरण होते हैं। प्रथम चरण मतदान से पूर्व, द्वितीय चरण मतदान तथा तृतीय चरण के अंतर्गत मतदान संपन्न होने के बाद की जाने वाली गतिविधियां शामिल हैं।

मतदान पार्टियों को मतदान से एक दिन पूर्व अपने मतदान केंद्र पर मतदान सामग्री के साथ पहुंचना होता है, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा मतदान पार्टियों को वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोई भी मतदान पार्टी का सदस्य मतदान सामग्री को निजी वाहन में मतदान केंद्र नही ले जा सकता। ऐसा करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने मतदान सामग्री की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 20 अक्तूबर को मतदान पार्टियों को मतदान सामग्री वितरित की जाएगी तथा वाहन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान के दिन सुबह 6 बजे मॉक पोल शुरू करवाया जाए। इस दौरान चाहे राजनीतिक एजैंट मौजूद हों या नही, तो भी माईक्रो ऑब्जर्वर की उपस्थिति में मॉक पोल करवाई जाए तथा मॉक पोल सर्टिफिकेट जारी किया जाए। मतदान हेतू निर्धारित समय सुबह 7 बजे से मतदान शुरू करवाया जाए तथा सायं 6 बजे तक मतदान करवाया जाए। यदि सायं 6 बजे तक मतदान केंद्र में कुछ मतदाता मौजूद हैं तो मतदान केंद्र का प्रवेश द्वार बंद करके सभी को अंतिम मतदाता की ओर से शुरू करके उन्हें स्लिप वितरित करें। मतदान समाप्ति सायं 6 बजे से एक मिनट पूर्व पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर यह घोषणा करेगा कि यदि कोई मतदाता मतदान परिसर में मतदान करने से वंचित है, तो वह अपना मतदान कर सकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सायं 6 बजे मतदान केंद्र में मौजूद सभी पात्र मतदाताओं का मतदान करवाया जाए। किसी भी मतदाता की पहचान में संदेह की स्थिति में राजनीतिक एजेंटों, बूथ स्तर अधिकारी तथा अन्य मतदाताओं से परामर्श किया जा सकता है। सैक्टर अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उन्हें अलॉट किए गए मतदान केंद्रों के आसपास ही मौजूद रहें।

इस प्रशिक्षिण के दौरान 13 पीठासीन अधिकारी, 8 वैक्लिपक पीठासीन अधिकारी व 37 पोलिंग अधिकारी अनुपस्थित रहे। उनकी अनुपस्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने इन सभी को नोटिस देकर अनुपस्थिति का कारण स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति स्पष्ट न होने पर उनके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग की धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

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दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया ।

प्ंाचकूला, 15 अक्तूबर:         

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला और उप-विभागीय विधिक सेवा प्राधिकरण, कालका के पैनल अधिवक्ताओं के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला के प्रशासनिक भवन में आयोजित किया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, श्री विवेक गोयल ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया कि अधिवक्ता समाज में बहुत सम्मानजनक स्थान रखता है उसे न्यायालय और जनता में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में खुद को रखना चाहिए। उन्होंने आगे चलकर पैनल के वकीलों को वकीलों के लिए पेशेवर नैतिकता और उनके ग्राहकों के साथ-साथ न्यायालय के प्रति उनके कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने आगे कहा कि पैनल के वकील मुकदमे के मामले का संचालन करते हुए अपना 100 प्रतिशत दे और जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

मास्टर ट्रेनर अर्थात् श्री मनबीर राठी और श्री अरविंद खुरानिया ने पैनल वकीलों को प्रेजेंटेशन का उपयोग करके और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर वृत्तचित्र दिखाकर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षुओं के बीच गठित समूहों को व्यावहारिक समस्याएं दी गईं और उन्हें किसी विशेष समस्या के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिमों, ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों के बीच विवाह और तलाक के कानून और विशेष विवाह अधिनियम, 1954, पत्नी के रखरखाव का कानून, संपत्ति कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, के तहत कानून के विभिन्न प्रावधान 1986, हिंदू और मुस्लिम कानूनों के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को कवर किया गया था।

अंतिम सत्र में, श्री सुभास मेहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला भी उपस्थित थे। उन्होंने वकीलों को समाज के वंचित और वंचित वर्ग के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रशिक्षण कार्यक्रम मै भाग लेने वाले अधिवक्ताओं को जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकूला द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए।

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