जिला रैड क्रॉस सोसाइटी पंचकूला की तरफ से राजकीय उच्च विद्यालय फिरोजपुर में जिला प्रशासन के निर्देशानुसार तथा श्रीमती सविता अग्रवाल सचिव रैड क्रॉस पंचकूला के नेतृत्व में विधार्थियों व स्टाफ के लिए स्वच्छता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
इस शिविर में मुख्य वक्ता रमेश चैधरी जिला प्रशिक्षण अधिकारी ने बताया कि हमंे सबसे पहले सफाई की शुरआत अपने घर से करनी चाहिए, इससे हमारा वातावरण साफ रहेगा और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। पॉलीथिन व प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा इन वस्तुओं का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान गांव की महिलाओं को भी जागरूक किया गया। प्रधानाचार्या श्रीमती सुशीला देशवाल द्वारा इस जागरूकता शिविर की सराहना की गई। इस अवसर पर अन्य स्टाफ भी उपस्थित था ।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 11:47:402019-09-26 11:47:42स्वच्छता जागरूकता शिविर में जानकारी देते हुए रेडक्राॅस सोसायटी के कर्मचारी।
अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक ने सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान चलाने, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और मतदाता जागरूकता अभियान के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक अपने कार्यालय में ली।
उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 अक्तूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हमें सिंगल यूजड प्लाॅस्टिक का प्रयोग बंद करने के प्रति एक नया संकल्प लेना है। पूरी प्रतिबंद्धता के साथ जिला प्रशासन को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ पंचायतों, नगर-निगम व नगरपालिका के पार्षदों के साथ नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं व बच्चों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक न केवल हमारे नदी-नालों, तालाबों के पानी को गंदा करता है बल्कि नालियों व सीवरेज के बहाव को भी अवरूद्ध कर देता है। यह अघुलनशील है। न केवल इससे बीमारियां फैलती है बल्कि यह प्रकृति को कुरूप भी बना देता हैं।
उन्होंने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिये कि वे गांवों में सभी ग्राम सचिवों के माध्यम से पंचायतों एवं ग्रामीणों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक बंद करने के प्रति उत्साहित करें। गांधी जयंती पर सभी ग्रामीण प्रण करें कि वे अपने गांवों में प्लाॅस्टिक को घुसने नहीं देंगे। सभी ग्रामीण इस दिन अपने अपने घरों से सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक को हमेशा के लिये निष्कासित कर दें। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक को घर से निकालने से ही काम नहीं चलेगा। इसके निस्तारण की विधियों को भी सिखाने की बड़ी जरूरत है।
उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को जिला के सभी स्कूलों को प्लाॅस्टिक मुक्त करने, प्लाॅस्टिक को एकत्रित कर, उसका निस्तारण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमें सभी स्कूली बच्चों को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के प्रयोग के प्रति सचेत करना है। उन्होंने जिला परियोजना अधिकारी को निर्देश दिये कि वे जिला के सभी ब्लाॅकों में ब्लाॅक कोर्डिनेटर के माध्यम से सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान में काॅलेजों के विद्यार्थियों एवं समाज सेवकों के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने परिवेश को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक से मुक्त करें। उन्होंने कहा कि ब्लाॅक काॅर्डिनेटर की भूमिका सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के अभियान में सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिये वे जिला में आईएमए एसोसिएशन को सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक बंद करने के प्रति पत्र जारी करें। उन्होंने नगर निगम व नगरपालिका के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे दुकानदारों को पाॅलिथिन के बैग पूर्णंत बंद करने के प्रति जागरूक करें। पाॅलिथिन के बैग मिलने पर चालान जारी करें। इस अभियान में रैग पिकर्स को भी शामिल करें। मार्केंिटंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा पाॅलिथिन को प्रयोग मंडियों में होता हैं। मंडियों में पाॅलिथिन पाये जाने पर चालान किया जाये।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के साथ ही सभी अधिकारी लोगों को मतदान डालने के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का पर्व है। आज भारत विश्व के सबसे महत्वपूर्ण देशों में शामिलहै। सभी ताकतवर देश भारत की ताकत का लोहा मानते है और इसकी वजह भारत का लोकतंत्र है। लोकतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव से मजबूत होता हैं और लोकतंत्र की मजबूती के लिये प्रत्येक मत का महत्व हैं। अध्किारी लोगों को मतदान करने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति भी जागरूक करें। सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। इस अभियान में बच्चों को साथ लेकर चले क्योंकि बच्चे किसी भी अभियान को सफल बनाने में अहम योगदान देते है। स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में पूरी तरह जानकारी दें ताकि वे अपने आस पास व अपने परिवार के सदस्यों को इन नियमों के बारे में बताये।
इस अवसर पर डीडीपीओ दमन सिंह, डीओ हरविंद्र सिंह सैनी, जिला योजना अधिकारी सुनील कुमार जाखड़ तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 11:42:182019-09-26 11:42:21अतिरिक्त उपायुक्त मनीता मलिक सिंगल यूज्ड प्लाॅस्टिक के खिलाफ अभियान चलाने, ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने और मतदाता जागरूकता अभियान के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिये सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए।
सीडीएलयू के ऑडिटोरियम में स्वीप के तहत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित
स्वीप कार्यक्रम का उद्ïदेश्य आमजन को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करना है इसलिए प्रत्येक नागरिक 21 अक्तूबर को मतदान अवश्य करे तथा दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें।
यह बात आज मंडल आयुक्त विनय सिंह ने आज स्थानीय चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में स्वीप (सिस्टेमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टीसिपेशन प्रोग्राम) गतिविधियों के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में मुख्यअतिथि के रुप में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने की। इससे पूर्व मुख्यअतिथि, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त तथा एसडीएम ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
मंडल आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदाता को चुनाव के दौरान जागरूक व जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र की सार्थकता भी इसी में है कि सभी मतदाता चुनाव में सक्रिय भागीदारी करें। आयुक्त ने उपस्थितगण को अपने मताधिकार का इस्तेमाल जाति, धर्म व संप्रदाय की भावना से ऊपर उठकर करने के संबंध में एक शपथ भी दिलवाई। आयुक्त विनय सिंह ने कहा कि भारत के संविधान ने अनुच्छेद 326 के तहत हमें वोट का अधिकार दिया है। पहले 21 साल की आयु पूरी होने पर वोट बनता था लेकिन संविधान के 61वें संशोधन में मतदाता की आयु सीमा को 18 वर्ष कर दिया गया। हर मतदाता चुनाव में अपनी जिम्मेदारी समझे और देश व समाज का हित करने वाली सरकार का गठन करने में अपनी भूमिका निभाए। वोट देना हम सबकी जिम्मेदारी भी है और गौरव भी।
उन्होंने कहा कि युवा वर्ग देश हित में अपनी ऊर्जा प्रयोग करें और चुनाव महापर्व में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी प्रकार की समस्या या गड़बड़ी की संभावना दिखने पर प्रशासन को सूचित करें या चुनाव आयोग द्वारा बनाई गई एप सी-विजिल पर जाकर जानकारी दे सकते है। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरु किए गए हैल्पलाईन नम्बर 1950 पर भी अपने वोट से सम्बंधित जानकारी प्राप्त कर सकते है। जब आप प्रक्रिया से परिचित होंगे तो ही लोकतंत्र में सार्थक भूमिका निभा सकेंगे। बेटियों की भूमिका इस कार्य में और अधिक बढ़ जाती है। उन्हें 18 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही न केवल स्वयं का वोट बनवाना चाहिए बल्कि परिजनों, पड़ोसियों व रिश्तेदारों को भी वोट बनवाने व चुनाव में इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऐसा करके वे दूसरों के लिए मिसाल कायम कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं को वोट डलवाने के लिए घर से लाना, उन्हें सहायक उपलब्ध करवाना और फिर वापस घर तक छोडऩा मतदान प्रतिशत बढ़ाने में जरुरी योगदान होगा। उन्होंने आमजन से भी आह्वïान किया कि वे बुजुर्गों, महिलाओं व अन्य जरूरतमंदों को मतदान करने में सुविधाजनक माहौल बनाएं ताकि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 अक्तूबर को प्रत्येक मतदाता अपना हर कार्य छोड़कर वोट देने जरूर जाए।
उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता ही इसकी मजबूती हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक-एक वोट अमूल्य है और कई बार तो एक वोट से हार-जीत निश्चित होती है। वोट देते समय नैतिकता का पालन करना भी बहुत जरूरी है। हमें कभी भी धन, शराब अथवा किसी अन्य उपहार आदि के प्रलोभन या जाति, धर्म व संप्रदाय आदि से प्रभावित हुए बिना अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पूरे समाज के लिए संदेशवाहक की जिम्मेदारी निभाएं और हर परिचित को उसके वोट के अधिकार की याद दिलाएं व मतदान के लिए प्रेरित करें। उपायुक्त ने कहा कि नागरिक होने के नाते लोकतंत्र को मजबूत बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अधिकारों के साथ-साथ अपने कत्र्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि समाज को कुछ उपयोगी योगदान देना है। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर द्वारा सभी का धन्यवाद किया तथा अधिक अधिक से वोट डालने की अपील की। कार्यक्रम में सर्व शिक्षा अभियान की टीम द्वारा मतदाता जागरूकता विषय पर नाटक, गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन स्वीप मास्टर टे्रनर नरेश ग्रोवर ने किया। छात्रा ऊर्जा सचदेवा द्वारा भाषण व नेश्रल स्कूल आफ एजुकेशन के विद्याार्थियों द्वारा एक स्क्रीट के माध्यम से मतदान के लिए जागरूक किया गया। इस अवसर पर एसडीएम जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र, तहसीलदार चुनाव राम निवास, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश चौहान, शशी सचदेवा व स्वीप कार्यक्रम से जुड़े अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
मंडल आयुक्त ने किया स्ट्रांग रुम का निरीक्षण
मंडल आयुक्त विनय सिंह ने स्वीप कार्यक्रम के उपरांत सीडीएलयू के मल्टीपर्पज हॉल में बनाए गए स्ट्रांग रुम का निरीक्षण किया व जरुरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने मंडल आयुक्त को स्ट्रांग रुम में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मनदीप कौर, एसडीएम जयवीर यादव, डीआरओ राजेंद्र कुमार, तहसीलदार चुनाव राम निवास आदि मौजूद थे।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 11:30:162019-09-26 11:30:19मतदाता को मतदान के लिए जागरुक करना स्पीप का उद्देश्य : मंडल आयुक्त विनय सिंह
जिले में बिना अनुमति के किसी भी वाहन या स्थान पर राजनीतिक दलों द्वारा लाउडस्पीकर के प्रयोग की मनाही होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं संविधान के लेख 324 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों को विधानसभा आम चुनाव-2019 में प्रचार-प्रसार के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुमति के तथा बिना परमिट के वाहन पर लाउड स्पीकरों का प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल व चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार प्रात: 6 बजे से रात 10 बजे तक लाउड स्पीकर का प्रयोग कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि अनुमति के लिए राजनीतिक दल या चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार संबंधित विधानसभा क्षेत्र 42-कालांवाली, 43-डबवाली, 44-रानियां, 45-सिरसा व 46-ऐलनाबाद के रिटर्निंग अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल किसी भी वाहन का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं तो उस वाहन के नम्बरों की सूचना देनी होगी तथा चुनाव कार्यालय से अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के प्रचार-प्रसार करता पाया जाता है तो उस पर नियमानुसार कार्रवाही की जाएगी। मतदान प्रक्रिया शुरु होने के 48 घंटे पहले सभी राजनीतिक दलों को प्रचार-प्रसार बंद करना होगा।
आचार संहिता के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए कोई भी राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपने काफिले में सुरक्षा वाहन सहित 10 से अधिक वाहन लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने राजनीतिक दलों व उम्मीवारों से भी आह्वïान किया है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करें तथा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की सूचना प्रशासन को दें।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 08:44:592019-09-26 08:45:02वाहनों व लाउडस्पीकर के लिए अनुमति जरुरी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर विभिन्न राष्ट्रीय एवं राजनीतिक दलों द्वारा खोले जाने वाले अस्थाई कार्यालयों के लिए कुछ मानदंड व शर्तें निर्धारित किए गए हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति पर अपना कार्यालय नहीं खोल सकते। इसके अलावा किसी भी शिक्षण संस्थान, हस्पताल, धार्मिक स्थान अथवा उसके प्रांगण में कार्यालय नहीं खोला जा सकता। राजनीतिक दल मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में भी अपना कार्यालय नहीं खोल सकते।
सभी दल अपने कार्यालय में एक ही पार्टी का झंडा रखेंगे और उस झंडे पर पार्टी सिंबल /फोटोग्राफ अंकित हो। साथ ही राजनीतिक दल के कार्यालय में लगे फ्लेक्स का साईज 4 फीट बाई 8 फीट से अधिक न हो।
उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों व उम्मीदवार चुनाव के खर्च के खातों के रखरखाव बारे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 व 78 की पालना करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों से आह्वान किया है कि वे निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शांति पूर्ण मतदान हेतु आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करें।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 08:38:482019-09-26 08:38:51पार्टी कार्यालय खोलने के लिये चुनाव आयोग ने किये मापदंड निर्धारित
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों, संगठनों, उम्मीदवारों व व्यक्ति के लिए हिदायतें जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी व्यक्तिगत जमीन, भवन, प्रांगण, दीवार पर चुनाव के झंडे, बैनर, नोटिस चस्पा, नारे आदि नहीं लिखवा सकता। किसी भी सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को नुकसान की स्थिति में संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार, व्यक्ति के विरुद्घ भारतीय दंड संहिता की धारा 425, 426, 427, 433 व आपराधिक दंड संहिता 1973 की धारा 133, हरियाणा सम्पत्ति अधिनियम तथा नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। नुकसान की पूर्ति जिला प्रशासन द्वारा संबंधित राजनीतिक दल, संगठन, उम्मीदवार से की जाएगी।
इसके अलावा सार्वजनिक संपत्तियों जैसे साइनबोर्ड, राजमार्ग पर सड़कों व महत्वपूर्ण चौराहों की दिशा का संकेत, राजमार्ग पर मील का पत्थर, रेलवे प्लेटफॉर्म / बस टर्मिनल पर एहतियाती नोटिस बोर्ड या आम जनता की सुविधा के लिए प्रदर्शित कोई अन्य साइनबोर्ड इसमें शामिल नहीं होंगे। चुनावी अभियान के दौरान इन्हें हानि पहुंचाने वाले के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों की कड़ाई से पालना के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी नागरिक बतौर प्रवर्तक मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे। उपमंडल अधिकारी नागरिक द्वारा फ्लाईंग स्क्वायड तैयार की जाएगी। प्रत्येक स्क्वयड, कमेटी द्वारा किसी भी प्रकार के घटना की रिपोर्ट प्रतिदिन संबंधित एसडीएम को दी जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता में किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के नुकसान की स्थिति में पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएसपी/एसएचओ की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जांच की जाएगी।
उक्त आदेशों की अवहेलना अथवा किसी भी प्राधिकारी द्वारा कार्यों में ढिलाई की स्थित में संबंधित व्यक्ति के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा उक्त सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने के संबंध में विफलता की स्थित में कानून के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 08:35:302019-09-26 08:35:33चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रचार-प्रसार के लिए हिदायतें जारी : जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार गर्ग
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने नामांकन पत्र भरने के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी की है।
उपायुक्त ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालयों में नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के काफिले में 3 से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते हैं। प्रत्याशी को अपने तीनों वाहन आरओ कार्यालय से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर खड़े करने होंगे। इसके लिए निर्धारित दूरी का सीमांकन भी स्पष्टï रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार नामांकन के लिए आरओ कार्यालय में प्रत्याशी के साथ 4 से अधिक व्यक्ति एक बार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रवेश द्वार ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से हुए नुकसान का खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला की पांचों विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए 27 सितंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशियों 4 अक्तूबर तक नामांकन कर सकेंगे। 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 7 अक्तूबर तक अपने नामांकन वापस ले सकेंगे। 21 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 24 अक्तूबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। ये आदेश ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों व प्रत्याशियों से आह्वïान किया है कि वे निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में सहयोग करें ताकि नामांकन की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न किया जा सके।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-26 08:31:492019-09-26 08:31:51नामांकन के लिए आने वाले राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए हिदायतें जारी
Panjab University Alumni Association, Chandigarh in collaboration with Vishvas Foundation and HDFC Bank is organizing Blood Donation Camp as per details below: Venue: Alumni House, Sector-25, Chandigarh Date: 27.9.2019 Time: 10.00 am to 4.00 pm
[responsivevoice_button
voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]
Department of Gandhian and Peace Studies, Panjab University (PU), Chandigarh is organizing a special lecture on ‘The Rising Menace of Non-Communicable Disease (NCD) & How to Curb It’. Prof. Karamjeet Singh, Registrar, PU will preside over the function. The details are as follows:-
Speaker : Prof. Sanjay Kumar Bhadada, Department of Endocrinology, PGIMER, Chandigarh Venue : Gandhi Bhawan, PU Date : September 27, 2019 Time : 10.00 AM
[responsivevoice_button
voice=”UK English Female” buttontext=”Listen to Post”]
जिला पचकुला के लाईसैंस शस्त्र धारक अपना शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या गन हाऊस मे करवाएं जमा, आदेशों को अनदेखा करने वालो का होगा लाईसेंस रद्द ।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलदीप गोयल, पुलिस उपायुक्त पंचकुला ने आमजन से अपील की है कि आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पंचकुला के सभी शस्त्र लाइसेंसी धारक अपने शस्त्र को दो दिन के अन्दर-अन्दर अपने नजदीकी पुलिस थाना अथवा गन हाऊस मे जमा करवा दें ।
अन्यथा शस्त्र जमा ना करवाने वाले धारक का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा । पुलिस उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण सभी शस्त्र लाईसैंस धारक अपना शस्त्र समय पर जरूर जमा करवा दें तथा साथ ही सभी प्रबंधक थाना को निर्देश दिये है कि उनके थाना-क्षेत्र के अन्दर जो भी शस्त्र लाईसैंस धारक है उन्हे अपना शस्त्र जमा करवाने के लिये सभी प्रेरित करें । आदेशों की अवहेलना करने वाले धारक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।
Watch This Video Till
End….
https://news7world.com/wp-content/uploads/2019/03/s1.jpg160162News 7 Worldhttps://news7world.com/wp-content/uploads/2018/12/Untitled.jpgNews 7 World2019-09-25 18:12:362019-09-25 18:12:39पचकुला के लाईसैंस शस्त्र धारक अपना शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना या गन हाऊस मे करवाएं जमा – पुलिस उपायुक्त