अनलॉक-4 : कंटेनमेंट जोन से बाहर मिली छूट, अंदर रहेंगे कड़े नियम लागू : उपायुक्त
अब प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें, पैट्रोल पंप, दूध की दुकान व मेडिकल खुलेेंगे प्रात: 7 से सायं 8 तक
उपायुक्त रमेश चंद्र बिढाण ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार ने अनलॉक-4 के नये नियम जारी किए हैं। नए दिशा-निर्देशों के तहत शहर में दुकानों के खोलने व बंद करने के समय में बदलाव किया गया है। अब दुकानों के खुलने का समय प्रात: 9 से सायं 8 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार पैट्रोल पंप, दूध की दुकान व मेडिकल हाल के खुलने का समय प्रात: 7 से सायं 8 बजे तक का होगा, जबकि होटल/रेस्टोरेंट/ढाबा में प्रात: 9 से रात्रि 10 बजे तक गतिविधियों के संचालन की अनुमति रहेगी।
उन्होंने बताया कि नये नियमों के तहत कंटेनमेंट जोन से बाहर जहां राहत दी गई है, वहीं कंटेनमेंट जोन में पहले की भांति कड़े नियम लागू रहेंगे। आज से नये नियम लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि अनलॉक-4 में 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद ही रखे गए हैं. दिशा-निर्देशों के तहत 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है. दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन क्षेत्र के बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्वैच्छिक आधार पर स्कूल जाने की अनुमति दी जा सकती है. उन्होंने बताया कि इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे, हालांकि दिशा-निर्देशों के अनुसार 21 सितंबर से ओपन-एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि नये नियमों के तहत सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में इक_ा होने वाले लोगों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है. 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी. इस तरह के कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना आवश्यक होगा.
उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन्स में नियमों में सख्ती रहेगी. 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। अति आवश्यक होने पर भी मॉस्क लगाकर ही बाहर जाना अनिवार्य रहेगा।