अतिरिक्त उपायुक्त राहुल हुड्डा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग से सोलर पम्पिंग सिस्टम स्कीम के तहत सोलर पंप लगवाए जाते हैं। सोलर पंप लगवाने पर 75 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, योजना के तहत लगवाए गए सोलर पंप को किसानों को जिस जगह पर सोलर सिस्टम लगे होते है वहां से इसे जगह बदल कर दूसरी जगह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अब विभाग की संज्ञान में आया है की कुछ किसान इस सोलर पंप सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह बदल कर लगा देते है जिससे संबंधित कंपनी द्वारा उनकी गारंटी भी खत्म हो जाती है। कुछ किसान सोलर पंप सिस्टम अन्य किसानों को बेच देते है, ऐसे किसानों से सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी राशि वापस ली जाएगी और सरकार की हिदायतों अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने लाभार्थी किसानों से अनुरोध किया है कि वे अपने सोलर पंप सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह न बदले और न ही किसी अन्य किसान को अपना सोलर पंप न बेचे।
सोलर पंप सिस्टम किसी अन्य को बेचने पर वापिस ली जाएगी सब्सिडी
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