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धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने लगाया प्रतिबंध

फसल के अवशेष जलाने पर लगाया जायेगा भारी जुर्माना 

प्ंाचकूला, 12 अक्तूबर –     धान की फसल के अवशेष जलाने पर उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने यह आदेश भारतीय दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किये हैं। इन आदेशों की उल्लघंना करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जायेगा। 

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने उक्त निर्देश जारी करने के बाद बताया कि धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है और कई किसान धान की फसल की कटाई के बाद अवशेषों को जला देते हैए जिससे उत्पन्न धुंआ स्मोग मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। उन्होंने जिला के किसानों से कहा है कि वे फसल अवशेषों को जलाने की बजाय इसका प्रयोग फसल चारे के रूप में करें। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने से भूमि के मित्र कीट भी मर जाते हैए जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती हैए जिससे फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए कोई भी किसान फसलों के अवशेष न जलायें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण द्वारा फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किये गये है। जारी आदेशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 वायु बचाव एवं प्रदुषण नियन्त्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि जारी आदेश अक्तूबर व नवम्बर दो माह तक लागू रहेंगे। उन्होंने सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे इन आदेशों का अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करवाना सुनिश्चित करें ताकि हर व्यक्ति को इन आदेशों की जानकारी प्राप्त हो सके। 

जिला की परिधि में किसी भी सूरत में फसल अवशेष न जलाये जा सके, इसके लिए संबंधित विभाग के कर्मचारी गांवों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी निगरानी रखेंगे और अगर कोई किसान फसल अवशेष जलाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

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