SKILLING IS IMPERATIVE FOR VIKSIT BHARAT 2047

3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएँगे – परियोजना अधिकारी

– पूरे हरियाणा में लगभग 8,629 सौर ऊर्जा पंप देने का निर्णय

-सोलर वॉटर पम्पिंग सिस्टम लगवाने के इच्छुक किसान सरल हरियाणा पर 27 दिसंबर से कर सकते है आॅनलाईन आवेदन

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पंचकूला, 23 दिसंबर- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा द्वारा 3 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुये जिला परियोजना अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा द्वितीय चरण में 3 एच.पी., 5 एच.पी., 7.5 एच.पी. व 10 एच.पी. के पूरे हरियाणा में लगभग 8,629 सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जायेगें। उन्होंने बताया कि ये सिस्टम केवल उन्हीं किसानों को दिए जाऐंगे जो किसान सुक्ष्म सिंचाई जैसे टपका सिंचाई/फव्वारा सिंचाई योजना के तहत सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाईन दबाकर सिंचाई करते हों। जो किसान सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाना चाहता है, वह सरल हरियाणा पर 27 दिसंबर से आॅनलाईन आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा उन सभी आॅन लाईन आवेदनों को रद्द कर दिया गया है, जिन्हांेने लाभार्थी हिस्सा जमा नहीं करवाया है। किसान जिस प्रकार का सोलर वाटर पम्पिंग सिस्टम लगवाना चाहता है, उन सभी सम्बन्धित कम्पनीयों की सूची आॅनलाईन आवेदन के समय ही दर्शाई जाऐगी, जिसमें से किसान जिस कम्पनी से सिस्टम लगवाना चाहता है, उस कम्पनी का चयन आॅनलाईन आवेदन के समय ही करना होगा। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा चुके हैं वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाऐगा। चयनित किसानों को सौर ऊर्जा पम्प कम्पनी को वर्क आर्डर जारी होने के 03 माह के अन्दर-अंदर उपलब्ध करवा दिया जाऐगा।

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परियोजना अधिकारी ने बताया कि इस बार किसान को अपना लाभार्थी हिस्सा केवल चालान के माध्यम से नकद व ऐनईएफटी/आरटीजीएस  के द्वारा नजदीकी आइडीबीआइ बैंक में चालान की दो प्रतिया जमा करवाना होगा। आॅनलाईन आवेदन हरियाणा सरकार के सरल प्रोर्टल (saralharyana.gov.in) पर ही किए जाने हैं। आॅनलाईन आवेदन के समय परिवार पहचान पत्र मोबाईल से लिंक होना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि  किसान जिनके पास बिजली पम्प का कनैक्सन नहीं है, उन्हें कृषि भूमि की जमाबन्दी/फर्द, एक्स-सिजरा (जिस किले में सोलर पम्प स्थापित किया जाना है उसका नक्शा और खेत में सुक्षम सिंचाई प्रणाली जैसे टप्पका/फव्वारा/भूमिगत पाईप लाईन स्थापित हो, का शपथ पत्र जो आॅनलाईन आवेदन के समय ही निकलेगा, की आवश्यकता होगी। अधिक जानकारी के लिये विभाग की वैबसाईट www.hareda.gov.in  व किसी भी कार्य दिवस में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है ।