*25 सितम्बर को मुख्यमंत्री पंचकूला में करेंगे दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप का शुभारंभ – उपायुक्त*
*ताऊ देवीलाल खेल परिसर सेक्टर-3 में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल*
*योजना के तहत पात्र महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए महीना, योजना के लिए पात्र महिलाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया भी 25 सितंबर से होगी शुरू*
पंचकूला , 23 सितंबर: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल खेल परिसर सेक्टर-3 में आयोजित कार्यक्रम में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की एप का शुभारंभ करेंगे ।
उपायुक्त श्री सतपाल शर्मा ने बताया कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सम्मान के लिए 25 सिंतबर को एक महत्वाकांक्षी योजना दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 25 सिंतबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का पंचकूला से शुभारम्भ करेंगे।
उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी।
*यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता*
उपयुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडित महिला, दुलर्भ बिमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसिंत महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
*योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर*
उन्होने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला/लड़की को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
*पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया होगी निःशुल्क, यह रहेंगे आवश्यक दस्तावेज*
उन्होंने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाईल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनैक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है ।इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी ।उन्होने अपील करते हुए कहा कि पात्र महिलाएँ सभी आवश्यक दस्तावेज 25 सितम्बर से पहले पूर्ण करवा लें।