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24 मई को प्रात: 5 बजे तक तक बढ़ा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा, सरकार ने जारी किए आदेश : उपायुक्त प्रदीप कुमार

सिरसा 16 मई।

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– आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलने का समय निर्धारित, नियमों की पालना करें दुकानदार : उपायुक्त


                  उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के मद्देनजर प्रदेश सरकार द्वारा महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को बढ़ाकर 24 मई प्रात: पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा इस अवधि के दौरान आमजन की सुविधा को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय पुन: निर्धारित किया गया है।


                  उन्होंने बताया कि दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से प्रात: दस बजे तक तथा सांय पांच बजे से सांय आठ बजे तक खुली रहेंगी। फल/सब्जियों की दुकानें केवल सुबह के समय प्रात: पांच से प्रात: दस बजे तक खुली रहेंगी। निर्धारित समयावधि के दौरान वेंडर भी घर-घर जाकर दूध व दुग्ध उत्पाद तथा फल सब्जियों की बिक्री कर सकेंगे। किरयाणा दुकानों के लिए केवल प्रात: दस बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का समय निर्धारित किया गया है, होम डिलिवरी को प्राथमिकता दी जाए। इसी प्रकार कनफैक्शनरी / बैकरी की दुकानें केवल प्रात: छह बजे से प्रात: 10 बजे तक खोली जा सकेगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसिज तथा कृषि उत्पादों के खरीद केंद्र (केवल उठान के लिए) 24 घंटे खुले रहेंगे। उपायुक्त ने बताया कि खाद, बीज व कीटनाशक, पशु चारा तथा कृषि उपकरणों की दुकानें प्रात: 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगी।


                  उन्होंने कहा कि दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अनुसार ही अपनी दुकानों को खोलेंगे व बंद करेंगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें।

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                  उपायुक्त ने संबंधित एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित समय अवधि के दौरान दुकानों के लिए समय की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।